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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘द ताज स्टोरी’ के खिलाफ जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ को लेकर दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में फिल्म पर आरोप लगाया गया था कि इसमें इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और इसके रिलीज होने से देश में साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है।

बता दें कि याचिका दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अब्बास ने दायर की थी। इसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता परेश रावल को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को भी पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म ताजमहल और उससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी को गलत तरीके से पेश करती है, जिससे जनता के बीच भ्रम फैल सकता है और धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा है।

याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म बनाने वाली टीम की पिछली फिल्में राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती रही हैं। उदाहरण के तौर पर याचिकाकर्ता ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द बंगाल फाइल्स’ का जिक्र किया, जो पहले भी विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी गई थीं।

शकील अब्बास का तर्क था कि ‘द ताज स्टोरी’ भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर बनाई जा रही है और इसमें इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

याचिका में फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए कहा गया था कि ट्रेलर में कई ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सीबीएफसी ने ट्रेलर और फिल्म की सामग्री की जिम्मेदारी से जांच नहीं की, जिससे जनता में भ्रम फैल सकता है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म की सर्टिफिकेशन को दोबारा जांचने की मांग की थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर (सावधानी नोटिस) जोड़ा जाए और यदि जरूरी हो तो कुछ आपत्तिजनक दृश्य हटाए जाएं।

हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

मनोरंजन

प्रकाश महाजन ने साधा महेश मांजरेकर और संजय दत्त पर निशाना, बताया छोटा शकील का करीबी

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मुंबई, 9 जनवरी: बीएमसी चुनाव के ठीक पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और मनसे के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में प्रकाश महाजन मनसे छोड़ शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) में शामिल हुए हैं। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संजय दत्त और एक्टर महेश मांजरेकर का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध था और छोटा शकील की उनसे फोन पर भी बात होती थी।

मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रकाश महाजन ने सवाल उठाया कि कैसे संजय राऊत, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महेश मांजरेकर साथ में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं और महेश मांजरेकर का कहना है कि उनके बच्चों को मुंबई में रहने से डर लग रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ हो, जिसकी बात छोटा शकील से होती हो, उसे मुंबई से डर क्यों लगेगा? डर तो हम जैसे लोगों को लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त और महेश मांजरेकर की छोटा शकील से बात होती थी और पूरी मीडिया को ये बात पता है। खबरें भी छपी थीं। ऐसे लोगों से तो हमें डरकर रहना चाहिए।

राज ठाकरे और उद्धव के बीच 20 साल का विवाद 10 मिनट में कैसे खत्म हुआ, इस सवाल पर प्रकाश महाजन ने कहा कि राज ठाकरे की मजबूरी है और उद्धव ठाकरे को अपना अस्तित्व बचाना है, इसलिए दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ आए। इन्हें मलाई खाने की आदत है और मुंबई सोने देने वाली मुर्गी है। अब मुर्गी से अंडे भी लेने हैं, इसलिए दोनों भाइयों को साथ होना पड़ा है। ये दोनों मिलकर पूरे महाराष्ट्र को बेवकूफ बना रहे हैं। मराठी मानुष बहुत भोले हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। प्रकाश महाजन ने सवाल किया कि 30 सालों से आप महानगरपालिका चला रहे हैं और आपको अब याद आया है कि स्वच्छता महिलाओं के लिए जरूरी है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के आज के नए नेता मराठी में 10 लाइनें भी नहीं बोल पाते हैं और ये प्रदेश में मराठी भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बाला साहेब की समाधि (स्मारक) को उन्होंने चावड़ी बना दिया, जहां हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। अपने अस्तित्व और अपने स्वार्थ के लिए आप बाला साहेब की ‘समाधि’ का सहारा ले रहे हो, ये अब खोखले हो चुके हैं। दोनों का स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए अब सीटों के बंटवारे पर भी कलह होगा। राज ठाकरे कमजोर हैं, इसलिए कम सीटों पर राजी हो गए।

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मनोरंजन

विवादित पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

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नई दिल्ली, 7 जनवरी: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें कई पर्यटकों की मौत हो गई थी।

हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिनमें सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।

आरोप है कि इन पोस्ट से देश में नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए नेहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी को पुलिस जांच में शामिल होंगी और पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगी। अगर वह जांच में सहयोग नहीं करतीं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ेगी और नेहा को निर्देशों का पालन करना होगा।

नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। उनके गाने और पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस मामले में पहले भी वे जांच के दायरे में थीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक से उन्हें तत्काल राहत मिल गई है। हालांकि, मामला अभी लंबित है और आगे की सुनवाई में अंतिम फैसला आएगा।

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बॉलीवुड

दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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HIGH COURT

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे संजय कपूर पारिवारिक संपत्ति विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। करिश्मा के बच्चों का दावा है कि उनके पिता संजय कपूर की वसीयत फर्जी है और इसे उनके जीवित रहते हुए ही छेड़छाड़ कर बदला गया है।

पिछली सुनवाई में संजय कपूर के बच्चों की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में दलील दी कि वसीयत में बदलाव तब किया गया जब संजय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे और वसीयत में संशोधन करने वाले व्यक्ति को संजय कपूर के निधन के एक दिन बाद ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत और संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर वसीयत में जालसाजी और पिता की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। करिश्मा के बच्चों का कहना है कि संजय कपूर ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वसीयत में उनका नाम नहीं है, और प्रिया कपूर ने वसीयत में हेराफेरी की है। बच्चों के वकील ने वसीयत की फॉरेंसिक जांच की मांग की है, जिसका प्रिया कपूर के वकील विरोध कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर और वसीयत के निष्पादक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि संजय कपूर की तीन बार शादी हुई थी। बिजनेसमैन ने पहली शादी फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से की थी। यह शादी चार साल तक चली थी। वहीं, दूसरी शादी उन्होंने अभिनेत्री करिश्मा कपूर से की थी। इससे दोनों के दो बच्चे, समायरा और कियान हैं। 2014 में करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी। 2016 में उनका तलाक हो गया था और तीसरी शादी संजय ने प्रिया सचदेव से की थी। संजय और प्रिया का एक बेटा, अजारियस है। वहीं, संजय ने सफीरा चटवाल को गोद लिया था, जो प्रिया सचदेव कपूर की पहले पति विक्रम चटवाल से हुई बेटी थी।

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया था।

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