राष्ट्रीय समाचार
कफ सिरप से बच्चों की मौत: सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, सीबीआई जांच की मांग
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर: कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कम से कम 14 बच्चों की मौत के मामले ने देश को झकझोर दिया है। अब वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
याचिका में सिरप में मिले जहरीले रसायनों डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) की बिक्री पर सख्त नियंत्रण की भी मांग उठाई गई है।
याचिका के अनुसार, कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डीईजी की मात्रा 48.6 फीसद तक पाई गई, जो मानक सीमा से करीब 500 गुना है। यह रसायन औद्योगिक उपयोग के लिए होता है, लेकिन दवाओं में मिलाने से किडनी फेलियर हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9, राजस्थान में 2 और अन्य राज्यों में भी मौतें हुईं। केंद्र सरकार ने सिरप पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जांच में लापरवाही बरती जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
विशाल तिवारी ने कोर्ट से मांग की है कि मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के तहत विशेषज्ञ समिति करे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी निगरानी करें। सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक स्थान पर स्थानांतरित कर एकीकृत जांच हो।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर उन्हें बंद किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। बाजार से सभी प्रभावित उत्पाद वापस मंगवाए जाएं और ड्रग्स रिकॉल पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा याचिका में पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस दोनों राज्यों में कफ सिरप पीने के बाद 12 बच्चों की मौत के मामले में जारी किया गया है। इस घटना को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है।
दुर्घटना
पुणे: लोनावाला में लायन्स पॉइंट के पास कंटेनर से हुई घातक टक्कर में गोवा के दो पर्यटकों की मौत

पिंपरी-चिंचवड़: पुणे जिले के लोनावाला स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लायंस पॉइंट के पास शनिवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार एक कंटेनर से टकरा गई। मूल रूप से गोवा के रहने वाले दो लोग, जो पर्यटक के तौर पर लोनावाला आए थे, की इस दुर्घटना में मौत हो गई।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मयूर वेंगुर्लेकर (24, गोवा) और योगेश सुतार (21, गोवा) के रूप में हुई है। वे GA 03 AM 0885 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार चला रहे थे। लोनावला में लायन्स पॉइंट के पास घाट रोड पर मोड़ लेते समय, उनकी टक्कर MH 14 JL 5525 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक कंटेनर से हो गई।
योगेश कार चला रहा था जबकि मयूर पीछे वाली सीट पर बैठा था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी कार को भारी नुकसान पहुँचा। कंटेनर चालक भी घायल हुआ है, लेकिन पुलिस के अनुसार उसकी हालत स्थिर है।
शनिवार की सुबह होने के कारण, लोनावाला इलाका पुणे और मुंबई से आए पर्यटकों से भरा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना के कारण लायन्स पॉइंट के पास यातायात जाम हो गया। टाइगर्स पॉइंट और लायन्स पॉइंट, लोनावाला इलाके के दो सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। इस पर्यटन केंद्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़रूर जाता है।
अधिकारी पहुँचे और वाहन व कंटेनर को वहाँ से हटाया। मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच, लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि कंटेनर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राजनीति
मध्य प्रदेश के मुतवल्ली की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ‘उम्मीद’ पोर्टल को दोषपूर्ण बताकर मांगी राहत

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 6 दिसंबर: मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 3बी के तहत वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपलोड करने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार का ‘उम्मीद पोर्टल’ तकनीकी तौर पर बेहद कमजोर है और वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है।
अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि 2025 में अधिसूचित नियमों के आधार पर बनाए गए इस पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं, जिसके कारण आवश्यक दस्तावेज और सूचनाओं को अपलोड करना लगभग असंभव हो गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार पोर्टल की संरचना कई राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश के वक्फ कानून और प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पोर्टल की लगातार खराबी के चलते वक्फ को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि अपलोडिंग की बाध्यता उन पर अनावश्यक दबाव बना रही है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मौजूदा स्वरूप में उम्मीद पोर्टल को दोषपूर्ण घोषित किया जाए और इसे तब तक लागू न किया जाए जब तक केंद्र सरकार इसकी सभी खामियों को दूर नहीं कर देती।
याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को तकनीकी समस्याओं को ठीक करने या मध्य प्रदेश के सर्वे और गैजेटेड वक्फ के लिए एक अलग अपलोड प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया जाए। जब तक पोर्टल सही तरीके से काम न करने लगे , तब तक गैर-अपलोडिंग के कारण किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
मध्य प्रदेश में वक्फ रिकॉर्ड अपलोडिंग के लिए मैनुअल या वैध वैकल्पिक तरीके की अनुमति दी जाए और धारा 61 के तहत दंड प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबित रहने तक संबंधित वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाए।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि जिन वक्फों को समय चाहिए, वे अपने क्षेत्राधिकार वाले वक्फ ट्रिब्युनल से व्यक्तिगत रूप से राहत मांग सकते हैं।
अब ‘उम्मीद’ पोर्टल की तकनीकी खामियों के मुद्दे ने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाएगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
राजनीति
हम बाबा साहेब के विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं: राहुल गांधी

RAHUL GANDHI
नई दिल्ली, 6 दिसंबर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को डॉ बीआर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि बाबा साहेब में देश को संविधान दिया और हम संविधान की रक्षा करते हैं।
उन्होंने कहा, “आंबेडकर एक आइकन हैं। उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें संविधान दिया। इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं।”
एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, बाबासाहेब आंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी अनमोल विरासत संविधान की रक्षा करने के मेरे संकल्प को मजबूत करती है और एक ज्यादा समावेशी, दयालु भारत के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है।“
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, “स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, प्रसिद्ध वकील, राजनेता और संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सादर नमन। बाबासाहेब ने देश में स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व के विचार को आगे बढ़ाया और संविधान के माध्यम से शोषितों, वंचितों समेत हर एक भारतीय के अधिकार को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। बाबासाहेब के विचार सदैव देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे।“
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, “भारत रत्न बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता के तौर पर देश के हर वर्ग को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देने, समावेशी समाज की नींव रखने के लिए पीढ़ियां उनको सदैव याद रखेंगी।”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने लिखा, भारतीय संविधान के शिल्पी, शिक्षा-संघर्ष-समता के प्रतीक, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन. बाबा साहब ने दलित एवं शोषित समाज में आत्मसम्मान, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की ज्योति प्रज्वलित की. “शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो” का आपका संदेश सदैव बहुजन समाज की प्रेरणा रहेगा।”
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