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2008 मालेगांव विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के अधूरे विवरण के कारण बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित की

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COURT

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पीड़ितों के अपीलकर्ता परिवार के सदस्यों के बारे में अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

इस मामले में बरी किये गये सात आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं।

इससे पहले, मंगलवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्फोट मामले में बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करना “सभी के लिए खुला रास्ता नहीं है” और यह भी पूछा कि क्या पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।

बुधवार को अपीलकर्ताओं के वकील ने विवरण का एक चार्ट प्रस्तुत किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि यह अधूरा है।

परिवार के सदस्यों के वकील ने पीठ को बताया कि प्रथम अपीलकर्ता निसार अहमद, जिनके बेटे की विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, मुकदमे में गवाह नहीं थे।

उन्होंने बताया कि हालांकि, विशेष अदालत ने अहमद को मुकदमे के दौरान हस्तक्षेप करने और अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी थी।

वकील ने कहा कि छह अपीलकर्ताओं में से केवल दो से ही अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चार्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है।

अदालत ने कहा, “चार्ट भ्रामक है। आपको इसे ठीक से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों की जांच की गई थी या नहीं, यही सवाल है। चार्ट अधूरा है।” और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय विस्फोट में जान गंवाने वाले छह लोगों के परिजनों द्वारा बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।

29 सितम्बर 2008 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए।

अपील में विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

मंगलवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने जानना चाहा कि क्या परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।

पिछले हफ़्ते दायर अपील में दावा किया गया था कि दोषपूर्ण जाँच या जाँच में कुछ खामियाँ अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि (विस्फोट की) साज़िश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा 31 जुलाई को पारित आदेश, जिसमें सात आरोपियों को बरी किया गया था, गलत और कानून की दृष्टि से खराब था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

अपील में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमे में “डाकिया या मूकदर्शक” की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अपील में आगे कहा गया है कि जब अभियोजन पक्ष तथ्य उजागर करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत प्रश्न पूछ सकती है और/या गवाहों को तलब कर सकती है।

अपील में कहा गया, “दुर्भाग्यवश, ट्रायल कोर्ट ने मात्र एक डाकघर की तरह काम किया है और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अपर्याप्त अभियोजन की अनुमति दी है।”

इसमें मीडिया द्वारा मामले की जांच और सुनवाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई तथा आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की गई।

अपील में कहा गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सात लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया और तब से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में कोई विस्फोट नहीं हुआ है।

इसमें दावा किया गया कि एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया।

विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मात्र संदेह वास्तविक सबूत का स्थान नहीं ले सकता तथा दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है।

एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी “विश्वसनीय और ठोस सबूत” नहीं है, जो मामले को संदेह से परे साबित कर सके।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह विस्फोट दक्षिणपंथी उग्रवादियों द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के इरादे से किया गया था।

एनआईए अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियों को चिन्हित किया था तथा कहा था कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

ठाकुर और पुरोहित के अलावा आरोपियों में मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे।

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मुंबई में खौफनाक वारदात, खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या

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मुंबई, 4 नवंबर: मुंबई के साकीनाका थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जो मामूली विवाद से शुरू होकर हत्या तक पहुंच गया। खाना नहीं लाने पर चार टैक्सी ड्राइवर ने अपने ही साथी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य तीन आरोपी फरार हैं।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पांच ड्राइवर मुंबई में रहकर टैक्सी चलाने का काम करते थे। सभी साकीनाका क्षेत्र में एक ही कमरे में किराए पर रहते थे और आपस में रिश्तेदार भी थे। रोजाना बारी-बारी से इनमें से कोई एक सभी के लिए खाना लाने का काम करता था।

घटना वाले दिन जावेद खान (42) की बारी थी कि वह सबके लिए खाना लाए, लेकिन किसी वजह से वह खाना नहीं ला सका। इसी बात को लेकर उसके साथियों शबाज खान और उसके पिता व दोनों चाचा से कहासुनी हो गई। मामूली कहासुनी धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से में आए आरोपियों में से एक ने कमरे में रखा डंडा उठाया और जावेद के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद बाकी तीनों ने भी उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

सिर पर गंभीर चोट लगने से जावेद खान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद चारों आरोपी अपनी-अपनी टैक्सियां लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद साकीनाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और चार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनकी मदद से बाकी तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और सभी प्रतापगढ़ के एक ही गांव के रहने वाले हैं।

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एक नए युग में प्रवेश कर रही भारत की ऊर्जा-यात्रा : हरदीप सिंह पुरी

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HARDIP

नई दिल्ली, 4 नवंबर: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत की ऊर्जा यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर रही है।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन अन्वेषण भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा सिस्मिक मैपिंग प्रोग्राम बन गया है, जिसे बीते वर्ष अक्टूबर में 792 करोड़ रुपए के निवेश से लॉन्च किया गया था।”

उन्होंने एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी कि कई दशकों से हम अपनी अधिकतर जरूरतों के लिए ऑयल और गैस पर निर्भर रहे हैं। यहां तक कि आज भी इनसे हमारी ऊर्जा की 80 प्रतिशत जरूरत पूरी हो रही है।

उन्होंने बताया कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी मांग समय के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ अनुमान है कि अगले दो दशकों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की ओर से दर्ज की जाएगी और इस फ्यूचर के निर्माण के लिए ही भारत अपने आंतरिक बदलावों पर ध्यान दे रहा है।

हम अपनी ही जमीन और समुद्र के नीचे छिपी दौलत की ओर ध्यान दे रहे हैं और यही मिशन अन्वेषण की भावना है।

इस मिशन को लेकर आगे जानकारी देते हुए वीडियो में बताया गया है कि मिशन का उद्देश्य देश भर में 20 हजार ग्राउंड लाइन किलोमीटर्स से अधिक की मैपिंग करना है।

उन्होंने मिशन की प्रगति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कुल 8000 ग्राउंड-लाइन किलोमीटर्स का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गहराइयों तक सात सेडिमेंट्री बेसिन की सबसे एडवांस्ड सिस्मिक टेक्नोलॉजी से स्टडी की जा रही है। इसी के साथ हमारे अंडरग्राउंड रिजर्व की कहानी कैप्चर, प्रोसेस और इंटरप्रेट की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री पुरी के अनुसार, नए ऑयल और गैस फील्ड्स को खोजने, घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाने, महंगे आयात पर से निर्भरता कम करने और भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमारा लक्ष्य स्पष्ट और शक्तिशाली है।

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दिल्ली दंगा: मुझपर UAPA के तहत कोई केस नहीं बनता, शिफा उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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नई दिल्ली: दिल्ली दंगे मामले में आरोपी व एक्टिविस्ट शिफ़ा उर रहमान ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें ‘चुनकर फंसाया गया’ है और उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर यूएपीए और पुराने आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपियों पर ये है आरोप

इस मामले में पुलिस का आरोप है कि वे फरवरी 2020 के दंंगों के ‘मास्टरमाइंड’ थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

किसी भी गवाह ने नहीं की यह बात

रहमान की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच से कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रसंघ के अध्यक्ष के रूप में रहमान की भूमिका में किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि वह हिंसा में शामिल थे।

वकील ने कोर्ट में दी दलील

वकील ने कहा कि नागरिकों को उस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है, जिससे वे असहमत है, और शांतिपूर्ण विरोध को अपराधी आचरण के समान नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, ‘उन्हें चुन-चुन कर आरोपी बनाया गया है।

यूएपीए के तहत नहीं साबित होता आरोप

यूएपीए के तहत कोई आरोप साबित नहीं होता, भले ही हम सभी आरोपों को सही मान लें। उन्होंने मुकदमे में कोई देरी नहीं की। कृपया उनका बैकग्राउंड देखा जाए। उन्होंने स्थानीय निकायों के लिए काम किया है, और जामिया को अपना घर मानते हैं।

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