महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई उपनगरीय ट्रेन धमाकों के मामले में पहले दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया जारी रहने तक आरोपियों को फिलहाल फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा।
यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के कुछ ही दिनों बाद आया है। सरकार ने सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
मामले की पृष्ठभूमि
11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों में लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। यह भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक था।
2015 में एक विशेष अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से पांच को मौत की सज़ा और बाकी को उम्रकैद दी गई थी। हालांकि, जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ पेश सबूत कमजोर, अविश्वसनीय थे और गवाहियों में विरोधाभास तथा जांच में प्रक्रियात्मक खामियां थीं।
सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी
राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भले ही हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित है, लेकिन जिन आरोपियों को रिहा किया जा चुका है, उन्हें इस समय वापस जेल जाने की जरूरत नहीं है।
सरकार का पक्ष
महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को अत्यंत चिंताजनक बताया। सरकार का कहना है कि निचली अदालत में हुई सुनवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों—जैसे कबूलनामे और जब्त सामग्रियां—को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मूल दोषसिद्धि को बहाल करने की अपील की, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके।
आगे की राह
सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के फैसले और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों की गहन समीक्षा करेगा। अंतिम निर्णय यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि भविष्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन किस प्रकार किया जाएगा—विशेषकर कबूलनामों, फोरेंसिक सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के संदर्भ में।
यह मामला अपनी ऐतिहासिक गंभीरता और न्याय प्रणाली पर इसके प्रभावों के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों के परिवार, कानून विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मूल उद्देश्य पर लौटने पर मुंबई एसएस शाखा को बंद करने का निर्णय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए नया विभाग, नए डीसीपी की नियुक्ति

मुंबई: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने समाज सेवा शाखा (एसएस) को बंद करने का फैसला किया है। समाज सेवा शाखा अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएगी। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में एक विशेष उपायुक्त डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। समाज सेवा शाखा की स्थापना वेश्यावृत्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इस शाखा पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवा शाखा की स्थापना महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और इन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इस शाखा ने होटलों, डांस बार और जुआ अड्डों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई भी शुरू कर दी थी।
नए विभाग की स्थापना को लेकर प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र भी जारी किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि अब एसएस शाखा सिर्फ महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और घरेलू झगड़ों का समाधान करेगी। एसएस शाखा अब वेश्यावृत्ति और नाबालिगों से बाल श्रम समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मुंबई क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के पद पर भी काम कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। काफी अध्ययन के बाद देवेन भारती ने एसएस ब्रांच को उसके मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
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