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Sunday,13-July-2025
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अंतिम सुनवाई के बाद भी लगे कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

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नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन, अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है, तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया, उसे पाना आसान नहीं होगा।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की जरूरत रखी गई है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए।”

तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूं, तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है।

सॉलिसिटर जनरल ने ट्राइबल एरिया का जिक्र करते हुए कहा, “ट्राइबल इलाकों में वक्फ संपत्तियों के बढ़ने के मामले में कोई आम व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि राज्य का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन, अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली (ट्रस्टी या देखभाल करने वाला) जो चाहे कर सकता है। यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।”

तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे।

बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है।

तुषार मेहता ने कहा था, “वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। लेकिन, 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था, जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है।”

इससे पहले, मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने खजुराहो के एक मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।

इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।

अपराध

ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।

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महाराष्ट्र

संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

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मुंबई: मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद ने शिवसेना शिंदे सेना मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब संजय शिरसाट ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि जो वीडियो जारी किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए अब वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वह संजय राउत को सबक सिखाएंगे। इसलिए मंत्री संजय राउत को नोटिस भेजने के साथ-साथ माफ़ी मांगने की भी मांग की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपराधिक और मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस संबंध में स्पष्ट किया था कि जो वीडियो जारी किया गया है, वह उनके आवास का है और वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन पैसों से भरा कोई बैग नहीं है। बैग जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका आवास सभी के लिए खुला है और मुझसे मिलने के लिए किसी अनुमति या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, मातोश्री के सिद्धांत के अनुसार, मैं एक आम कार्यकर्ता और लोगों का सेवक हूं, इसलिए कोई भी मेरे घर आ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो वायरल कर दिया होगा, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वीडियो कैसे वायरल हुआ। संजय शिरसाट ने अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया है। संजय शिरसाट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया और उसके बाद संजय शिरसाट ने इस पर सफाई भी दी। अब मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई के मालोनी इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस वाला हथियार लेकर घूम रहा था और उसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस को देसाई मैदान के पास 32 से 37 साल की उम्र का एक व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारत में बनी एक काले रंग की पिस्तौल और चार ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह पिस्तौल बेचने के इरादे से गाँव से यहाँ लाया था। पिस्तौल की कीमत 75,000 रुपये और चार कारतूसों की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय आरिफ इस्माइल शाह के रूप में हुई है। वह रत्नागिरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान पता चला कि वह यह पिस्तौल गोवा से लाया था और यहाँ बेचने आया था। यह जानकारी मुंबई पुलिस की एसीपी नीता पडवी ने दी।

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