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इतिहास रचने जा रहा है! उत्तराखंड आज से लागू करेगा समान नागरिक संहिता; ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य

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उत्तराखंड इतिहास रचने के लिए तैयार है क्योंकि यह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से पहले, सोमवार, 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे इस ऐतिहासिक कानून का आधिकारिक रूप से अनावरण किया जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा, जिसमें राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस कदम के महत्व के बारे में बोलते हुए धामी ने जोर देकर कहा कि यूसीसी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। धामी ने कहा, “हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना इसका एक उदाहरण है। आज, भारतीय गणतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है।”

यूसीसी को लागू करने का निर्णय कई महीनों की तैयारी और विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। धामी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि यह संहिता जनवरी 2025 में लागू होगी, जो इस व्यापक सुधार को लाने के लिए सरकार की तत्परता का संकेत है। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराए जाने के बाद हुआ है, उन्होंने इसे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आधारशिला बताया है।

यूसीसी प्रमुख सामाजिक सुधारों को सुनिश्चित करता है, जिसमें बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार, बहुविवाह पर प्रतिबंध और धार्मिक रीति-रिवाजों की परवाह किए बिना विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है। यह वैध और नाजायज बच्चों के बीच के अंतर को भी समाप्त करता है, सभी बच्चों को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वे जैविक हों, गोद लिए गए हों या सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से पैदा हुए हों। इसके अलावा, कोड किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए समान संपत्ति अधिकारों की गारंटी देता है।

उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कैसे हुई?

इस सुधार के लिए जमीनी स्तर पर काम पिछले साल फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक, 2024 पेश किए जाने के साथ शुरू हुआ था। विपक्ष द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग के बावजूद इसे पारित कर दिया गया, जो राज्य सरकार के अपने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी सहमति दे दी, जिससे यह कानून बन गया।

यूसीसी के लाभों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे लंबे समय से चली आ रही असमानताएं खत्म होंगी, खासकर महिलाओं को प्रभावित करने वाली असमानताएं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार और तलाक। उन्होंने कहा, “यूसीसी सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक कदम है।”

उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, और यह राष्ट्र के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो सभी नागरिकों के लिए एकीकृत और न्यायसंगत कानूनी ढांचे के मोदी सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

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मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।

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मुंबई : मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ का वीडियो वायरल होने के बाद 3 हॉकरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

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namaaz

मुंबई : रेलवे पुलिस ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हुए तीन फेरीवालों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों हॉकरों की पहचान मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदाकत साहा और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने अनाधिकार प्रवेश के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया, जबकि जीआरपी ने स्टेशन मास्टर की शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 168 के तहत एक और मामला दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस घटना के संबंध में एफ आई आर दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुलेआम एक छोटे मंडप जैसी संरचना बना दी गई है, और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाने लगी है… इस पूरे मामले को लेकर एक एफ आई आर दर्ज की जाएगी।”

वायरल वीडियो में कुछ लोग मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन पर विस्तार का काम चल रहा है और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ी खुली जगह बनाई है। इस बीच, पिछले ही हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को रमज़ान के दौरान शहर के हवाई अड्डे के भीतर एक अस्थायी शेड में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है।

अदालत ने कहा कि रमज़ान मुस्लिम धर्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि लोग किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने के धार्मिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते, खासकर हवाई अड्डे के आस-पास, जहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएँ होती हैं। अदालत टैक्सी-रिक्शा ओला-ऊबर मेंस यूनियन की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस अस्थायी शेड में वे नमाज़ पढ़ते थे, उसे पिछले साल गिरा दिया गया था। याचिका में अदालत से यह गुज़ारिश की गई थी कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन्हें उसी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह आवंटित करें।

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असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विवादित वीडियो को लेकर दी शिकायत

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हैदराबाद, 9 फरवरी : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट किए जा चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।

पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, “मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं।”

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और ‘पॉइंट ब्लैंक शॉट’ और ‘कोई दया नहीं’ जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

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