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Thursday,12-December-2024
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हजरत निजामुद्दीन के मुस्लिम मौलवियों और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चिंता जताई

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उलेमाओं (मौलवियों) और हजरत निजामुद्दीन दरगाह और बस्ती क्षेत्र के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने दोहराया कि वे बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मांग की कि भारत में, खासकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किराए पर घर नहीं दिए जाने चाहिए और जिन लोगों ने पहले से ही अपने परिसर किराए पर दे रखे हैं, उन्हें खाली कर देना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उन्हें उन्हें हटा देना चाहिए। दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि यदि उन्हें पता चले कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया उनके पड़ोस में रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को जानकारी दें।”

उन्होंने मांग की, “एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटा दें, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें तुरंत खाली कराया जाना चाहिए।”

प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से ऐसे घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया।

हाल ही में, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ “अन्याय” और “हमलों” की निंदा की और अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया।

बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमले किए गए हैं। अल्पसंख्यकों के घरों में आगजनी और लूटपाट तथा देवी-देवताओं और मंदिरों में तोड़फोड़ और अपवित्रता के मामले भी सामने आए हैं।

25 अक्टूबर को चटगांव में पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन हुए।

भारत ने 26 नवंबर को श्री चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलन सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी।

विदेश मंत्रालय ने कहा था, “यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी, तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं।”

इसमें कहा गया, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगें प्रस्तुत करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं।”

भारत ने बांग्लादेश के प्राधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।

अपराध

गाजियाबाद : फर्जी दस्तावेज से 1 हजार करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़पने वाला शातिर गिरफ्तार

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गाजियाबाद, 12 दिसंबर: गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने नाम और पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 1,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करने और बेचने के मामले में 10 हज़ार के इनामी वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया है कि साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। जिसको बेचने के लिए एक शातिर गैंग ने काम करना शुरू कर दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले राजकुमार गर्ग ने उस जमीन पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया।

पुलिस ने राजकुमार गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो पता चला कि राजकुमार गर्ग ने 1,000 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए प्लान बनाया था। राजकुमार गर्ग 18 साल पहले गाजियाबाद में किराए के मकान में रहने के लिए आया था और छोटी-मोटी प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता था। उसने देखा कि अर्थला की मेन रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी हुई है। उसी समय से वह जमीन के पीछे लग गया। उसने पता लगाया कि यह जमीन राजकुमार अग्रवाल नाम के शख्स की है। जिसके बाद राजकुमार गर्ग ने राजकुमार अग्रवाल के एड्रेस को लेकर कागजात तैयार करवाए और जमीन का सौदा शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों से उस जमीन का सौदा तय किया और उन लोगों से एडवांस पैसा लेकर फोन नंबर और पता भी बदल लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस लगातार राजकुमार गर्ग की तलाश में लगी हुई थी। साहिबाबाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था।

पुलिस ने बताया कि राजकुमार अग्रवाल दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने कई साल पहले अर्थला में जमीन खरीदी थी। जमीन बहुत बड़ी है इसलिए वह अभी तक खाली पड़ी हुई है। आज की सरकारी रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। राजकुमार गर्ग की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। राजकुमार गर्ग के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि उनके पास एक सीबीआई के अधिकारी का फोन आया कि आपने जमीन का सौदा किया है और हमें जमीन का कब्जा दिलाया जाए। एक करोड़ रुपए टोकन अमाउंट भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जमीन के असली मालिक को कई अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के भी फोन आए। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

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राष्ट्रीय समाचार

कांग्रेस ने ईडी और पीएमएलए मामलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जब वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया कि एनडीए शासन के अंतिम 5 वर्षों में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान 102 मामले दर्ज किए गए थे

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कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को एनडीए शासन के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सुरजेवाला ने संसद में उनके सवालों के वित्त मंत्री के जवाब की तस्वीर साझा की और कहा, “ईडी और पीएमएलए मामलों का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर लोगों की तलाश का पर्दाफाश हो गया है!”

सुरजेवाला ने वित्त मंत्री से पिछले पांच सालों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों और सजाओं का डेटा भी मांगा।

कांग्रेस नेता ने देश भर में धन शोधन अपराधों की सुनवाई के लिए पीएमएलए के तहत कार्यरत विशेष अदालतों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुरजेवाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में धन शोधन मामलों में कुल दर्ज मामलों, लंबित मामलों और दोषसिद्धि के आंकड़े प्रस्तुत किए।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच कुल 911 पीएमएलए मामले दर्ज किए गए।

एक्स पर वित्त मंत्रालय के उत्तर को साझा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि संसद में उनके प्रश्न के उत्तर से तीन कठोर तथ्य सामने आए:

पिछले पांच सालों में ईडी की दोषसिद्धि दर 5% से अधिक नहीं रही है। पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 (4.6%) में ही दोषसिद्धि हुई है।

911 मामलों में से केवल 257 (28%) ही सुनवाई के चरण तक पहुंच पाए हैं, जबकि 654 (71.7%) मामले पांच वर्षों से लंबित हैं, जो कि स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार के अलावा कुछ नहीं साबित करता है।

एनडीए सरकार के पिछले पांच साल में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए सरकार के पूरे 10 साल में सिर्फ 102 मामले दर्ज किए गए। यह ईडी के खुलेआम दुरुपयोग को दर्शाता है!

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राष्ट्रीय समाचार

उत्तर प्रदेश: अधिकारियों ने राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के लिए फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का हिस्सा ध्वस्त कर दिया

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लखनऊ: अधिकारियों ने मंगलवार को बांदा-बहराइच मार्ग पर राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद को सात घंटे तक ध्वस्त करने का अभियान चलाया। 

कार्रवाई के बारे में

पांच बुलडोजरों की मदद से की गई यह कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक जारी रही, जिसके दौरान मस्जिद का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया। कई थानों की पुलिस, डीएसपी स्तर के अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक इकाई सहित भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। लालौली कस्बे में मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को 500 मीटर के दायरे में सील कर दिया गया था और कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान लगभग 25,000 निवासियों को उनके घरों तक ही सीमित रखा गया था।

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की गई। ध्वस्तीकरण के बाद, अतिक्रमण का मलबा हटा दिया गया, जिससे छह घंटे तक बंद रहने के बाद बांदा-कानपुर मार्ग फिर से खुल गया।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 17 अगस्त को मस्जिद समिति को नोटिस जारी कर कथित अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने को कहा। हालांकि, समिति ने एक महीने का समय मांगा, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके बाद मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि 1839 में बनी नूरी मस्जिद ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। मामले की 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को 13 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया।

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