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बदलापुर यौन शोषण मामला: ठाणे पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अक्षय शिंदे की हत्या की जांच शुरू की।

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ठाणे (महाराष्ट्र), 24 सितंबर: ठाणे पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सोमवार की घटना की जांच की जा रही है, जिसमें बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी की पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में मौत हो गई थी।

ठाणे पुलिस के पीआरओ शैलेश साल्वी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल से लाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी…जांच जारी है…।”

उन्होंने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ मौत का मामला दर्ज कर लिया है और फायरिंग और अन्य चीजों की बाकी जांच अभी चल रही है।”

23 वर्षीय अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को मुंब्रा बाईपास पर जवाबी गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी, जब उसे उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था।

साल्वी ने कहा, “नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने भी एक और मामला दर्ज कराया था। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम ने अदालत से ट्रांसफर वारंट लिया और जब आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल लाया जा रहा था, तो उसने पुलिस पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं…जांच जारी है।”

स्कूल में चौकीदार के रूप में काम करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने के लिए हत्या के प्रयास के आरोप में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

ठाणे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक पुलिस अधिकारी से हथियार छीन लिया और उस पर गोली चला दी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शिंदे के शव को मंगलवार को ठाणे के कलवा सिविक अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया।

शिंदे की मौत ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विपक्ष के बीच विवाद को जन्म दे दिया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पांच दिन पहले उसने स्कूल के शौचालय में दो लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया था।

पुलिस के अनुसार, जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 20 सितंबर को बदलापुर की विशेष पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में पहली चार्जशीट इसी सप्ताह 16 सितंबर को और दूसरी चार्जशीट 19 सितंबर को दाखिल की गई थी।

विशेष जांच दल ने दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए क्योंकि दोनों घटनाएं अलग-अलग तारीखों की थीं, और इस प्रकार दोनों मामलों में एक ही आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मामलों में दायर आरोप पत्र एक ही आरोपी अक्षय शिंदे और अन्य के खिलाफ हैं। दोनों आरोप पत्र लगभग 500-500 पन्नों के हैं और दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अधिकारी का दावा है।

आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस मामले से संबंधित गवाहों के कई बयानों के अलावा, पुलिस के मामले का मजबूती से समर्थन करने वाले तकनीकी और चिकित्सा साक्ष्य भी हैं।

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बदलापुर बलात्कार के आरोपी अक्षय शिंदे के परिवार ने उसकी मौत को सुनियोजित मुठभेड़ बताया; दुखी मां ने कहा, ‘उन्होंने उसे मार डाला।’

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मुंबई: दो नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस हिरासत में मौत ने महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। बदलापुर के एक स्कूल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करने वाले शिंदे पर दो नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था। 23 सितंबर को तलोजा जेल से आगे की जांच के लिए बदलापुर ले जाते समय मुंब्रा बाईपास के पास उसकी मौत हो गई।

महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, लेकिन शिंदे के परिवार ने इसे ‘मुठभेड़’ बताते हुए इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। इस बीच, विपक्षी दल न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।

अक्षय शिंदे के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप

घटना के बाद शिंदे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर, उनकी मां और चाचा ने अपनी शंकाएं व्यक्त करते हुए दावा किया कि पुलिस ने हिरासत में उन्हें पीटा और उनसे कुछ अज्ञात बातें लिखवाईं। उनकी दुखी मां ने कथित तौर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “उन्होंने उसे मार डाला।”

उन्होंने सवाल उठाया कि वह पुलिसकर्मी की बंदूक कैसे छीन सकता है और गोली कैसे चला सकता है, उन्होंने कहा कि शिंदे, जो पटाखे फोड़ने और सड़क पार करने जैसी साधारण चीजों से डरता था, ऐसा काम नहीं कर सकता। उसकी माँ ने यह भी खुलासा किया कि उसने पैसे माँगने के लिए एक चिट भेजी थी, जिससे उनका मानना ​​है कि कुछ गड़बड़ है।

ठाणे के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने घटना की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच समिति गठित की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले के नेतृत्व में गठित इस समिति में कई पुलिस उप और सहायक आयुक्तों के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक भी शामिल हैं। जांच में शिंदे की मौत के कारणों की जांच की जाएगी, जिसमें पुलिस के आत्मरक्षा के दावे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आखिर हुआ क्या था?

पुलिस के अनुसार, शिंदे ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली और एक सहायक पुलिस निरीक्षक पर गोली चला दी। जवाब में, दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप कलवा सिविल अस्पताल में शिंदे की मौत हो गई। पुलिस उसे उसकी पूर्व पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित जांच के तहत ले जा रही थी, जिसने उस पर यौन हिंसा का आरोप लगाया था।

परिवार ने मौत को ‘सुनियोजित मुठभेड़’ बताया

हालांकि, शिंदे के परिवार का कहना है कि उसकी मौत एक सुनियोजित मुठभेड़ थी। उसकी मां ने जोर देकर कहा कि उसका बेटा निर्दोष था और पुलिस द्वारा बताई गई हिंसा करने में असमर्थ था, उन्होंने कहा, “वह कार चलाना भी नहीं जानता था, वह इतनी बड़ी बंदूक कैसे चला सकता था?” उन्होंने मांग की कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिंदे द्वारा उन पर गोली चलाए जाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। फडणवीस, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि जब पुलिस लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उस पर सवाल उठाना गलत था।

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Badlapur Case: बदलापुर स्कूल कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने रिवाॅल्वर से खुद को गोली मारी

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मुंबई: बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने आत्महत्या की कोशिश की है। आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। अक्षय शिंदे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।आरोपी पर स्कूल में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब पुलिस उन्हें तलोजा जेल से बदलापुर ला रही थी।

कब कैसे क्या हुआ?
अक्षय शिंदे पर बदलापुर में स्कूल में रेप के अलावा रेप के दो अन्य मामले भी दर्ज थे। इस संबंध में पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी हासिल कर ली थी। यह घटना तब हुई जब उसे जेल से वापस पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था। ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते समय अक्षय ने अपने बगल में बैठे अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और खुद को गोली मार ली। ताजा जानकारी के मुताबिक अक्षय की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बच्चियों के यौन शोषण का आरोप
अक्षय शिंदे के ऊपर स्कूल में नर्सरी की दो बच्चियों के यौन शोषण का आराेप है। बदलापुर स्कूल केस में अरेसट होने को बाद अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले के बाद सामने आया था कि 26 साल के अक्षय शिंदे तीन शादियां कर चुका है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ठाणे के बदलापुर के लोगों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इतना ही नहीं इस मामले की सुनवाई स्वत संज्ञान के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रही है। अक्षय शिंदे को कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई हमलों में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को नियुक्त किया है।

अक्षय शिंदे ने कबूला था जुर्म
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे ने मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में इसका जिक्र है। अगस्त महीने में बदलापुर के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। अक्षण की पत्नी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं।

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पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।

मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।

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