अपराध
मुंबई: मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर मोहम्मद(S.A.W) पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर रामगिरी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं।

मुंबई: महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ शहर के कई पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। रामगिरी पर आरोप है कि 15 अगस्त को नासिक जिले के सिन्नर तालुका के पंचोले गांव में एक बैठक में इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद(S.A.W) और हजरत आयशा(R.A) के विवाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
सोमवार को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जीरो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। जीरो FIR का मतलब है किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत, जिसका अधिकार क्षेत्र उस इलाके में नहीं आता, जहां अपराध हुआ था। रविवार को पाइधोनी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। मुस्लिम समुदाय के समूहों ने कहा कि धारावी और माहिम पुलिस स्टेशनों में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज की गई हैं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर जमा हुई भीड़ ने रामगिरी की गिरफ़्तारी की मांग की।
मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद जामा मस्जिद के ट्रस्टी हसीब किरकिरे ने कहा कि पूरे राज्य में कम से कम दस एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कई ‘जीरो’ एफआईआर भी शामिल हैं। “लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पैगंबर के लिए हमारी भावनाएं बहुत बड़ी हैं। लोग खुद ही शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की जाएं और हम ज़मानत का विरोध करने के लिए एक कानूनी टीम तैयार कर रहे हैं,” किरकिरे ने कहा।
शिकायतें धारा 196 (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 197 (दंगा भड़काना), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज की गई हैं।
महंत रामगिरी श्री क्षेत्र गोदावरी धाम, सरला बेट, वैजापुर, संभाजी नगर जिले के निवासी हैं। उन्होंने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के जवाब में की गई थी।
मुसलमानों ने कहा कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद(S.A.W) और उनकी पत्नी हजरत आयशा(R.A) के खिलाफ धार्मिक नेता की टिप्पणी ने समुदाय में पीड़ा पैदा कर दी है। नागदेवी निवासी फरहान सैय्यद ने कहा, “हम अपने पैगंबर का सम्मान करते हैं और उनकी पत्नी हमारी मां की तरह हैं। वह हमेशा अपनी शादी से खुश थीं।” उन्होंने पाइधोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। “हमारे पैगंबर हमारा सम्मान हैं और हम उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए हम कानून के तहत जो भी संभव होगा, करेंगे। गुस्ताख़ ए रसूल को सज़ा मिलनी चाहिए।
कथित तौर पर वैजापुर, संगमनेर (अहमदनगर), येवला (नासिक), भोइवाड़ा (भिवंडी), मुंब्रा और राबोडी (ठाणे) में भी शिकायतें दर्ज की गई हैं।
#गुस्ताख़ ए रसूल को सज़ा मिलनी चाहिए।
अपराध
मुंबई : पीएमओ अधिकारी बनकर 74 लाख की ठगी, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई, 4 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 38 वर्षीय ठेकेदार रवि नरोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर आरोप है कि उसने एक शहर के ज्योतिषी को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपने उच्च पदस्थ संबंध होने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार, शर्मा ने पीड़ित को एमएचएडीए की दो दुकानें दिलाने का झांसा दिया था। उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी पहुंच के चलते वह यह काम आसानी से करवा सकता है। भरोसा जताने के लिए आरोपी ने सरकारी दफ्तरों की नकली मुहरें भी दिखाई, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं।
शर्मा को पुलिस ने जल्द ही एस्पलैंड कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी हिरासत मांगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास कई सरकारी विभागों की नकली मुहरें मिली हैं। इससे शक हो रहा है कि उसने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के घोटाले में फंसा रखा है।
पुलिस अब शर्मा के बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि कहीं उसके कुछ साथी या सरकारी अधिकारी भी इस ठगी के मामले में शामिल तो नहीं हैं। इस पूरे मामले का दायरा पुलिस की जांच से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आ सकते हैं।
आरोपी ने पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए नकली स्टाम्प पेश किया, जो आम व्यक्ति को धोखा देने के लिए काफी था।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य उजागर कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना है।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
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