महाराष्ट्र
ब्रेकिंग | ‘लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दें’, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाई
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज द्वारा लगाए गए हिजाब प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश जारी किया है। यह फैसला कॉलेज के छात्रों द्वारा परिसर में हिजाब, टोपी और बैज पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
“ऐसा नियम न लागू करें”: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आश्चर्य व्यक्त किया
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज के प्रतिबंध पर आश्चर्य व्यक्त किया, जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि अगर इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था, तो कॉलेज ने तिलक और बिंदी जैसे धर्म के अन्य चिह्नों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया।
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस कुमार ने पूछा, “क्या आप कह सकते हैं कि तिलक लगाने वाले को अनुमति नहीं दी जाएगी? यह आपके निर्देशों का हिस्सा नहीं है?”
उन्होंने आगे पूछा, “यह क्या है? ऐसा नियम न लगाएं… यह क्या है? धर्म का खुलासा न करें?”
उन्होंने कॉलेज के तर्क की और जांच की, और पूछा, “क्या उनके नाम से धर्म का पता नहीं चलेगा? क्या आप उन्हें संख्याओं से पहचानने के लिए कहेंगे?” उन्होंने छात्रों को इस तरह के विभाजनकारी नियमों के बिना एक साथ अध्ययन करने की अनुमति देने के महत्व पर जोर दिया।
कॉलेज की स्वायत्तता बनाम छात्रों के अधिकार
कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने तर्क दिया कि एक निजी संस्थान के रूप में, कॉलेज को अपने ड्रेस कोड को लागू करने की स्वायत्तता है। हालांकि, न्यायमूर्ति कुमार ने इस बात को चुनौती देते हुए कहा कि कॉलेज 2008 से इस तरह के प्रतिबंधों के बिना काम कर रहा है, और नए नियमों के समय और आवश्यकता पर सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाई, हिजाब, टोपी और बैज की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि नकाब या बुर्का जैसे चेहरे को ढकने वाले घूंघट कक्षा में बातचीत में बाधा बन सकते हैं और इस तरह के परिधान पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। हालांकि, इसने हिजाब, टोपी और बैज पर व्यापक प्रतिबंध पर रोक लगा दी, और छात्रों को अगले नोटिस तक परिसर में उन्हें पहनने की अनुमति दी।
पृष्ठभूमि: बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
यह विवाद 1 मई को शुरू हुआ, जब एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें एक ड्रेस कोड की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, बैज और स्टोल पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस निर्देश से प्रभावित छात्रों ने शुरू में कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल से संपर्क किया और हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने अनुरोध के कारण के रूप में कक्षा में अपनी पसंद, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का हवाला दिया।
हालांकि, जब उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया, तो छात्रों ने मामले को उच्च अधिकारियों, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक बढ़ा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की कि बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए। उनके प्रयासों के बावजूद, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अल्ताफ खान ने कुरान की आयतें प्रस्तुत कर तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य अंग है। याचिका में कहा गया कि कॉलेज की कार्रवाई “मनमाना, अनुचित, कानून के विरुद्ध और विकृत” थी। दूसरी ओर, कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध का बचाव एक समान ड्रेस कोड लागू करने और अनुशासन बनाए रखने के उपाय के रूप में किया, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के किसी भी इरादे से इनकार किया। कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी धर्मों और जातियों के छात्रों पर लागू होता है।
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मुंबई: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ईशनिंदा करने वाले रसूल नाज़िया इलाही और देवा सिंह के खिलाफ मुंबई में पहला मामला दर्ज।

मुंबई पुलिस ने पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) की ईशनिंदा करने वाली नाजिया इलाही खान और उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म देने वाले देवसिंह के खिलाफ पहला केस दर्ज किया है। पादधोनी पुलिस में दोनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज किया गया है। मुंबई में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रजा एकेडमी के हेड सईद नूरी और मौलाना एजाज कश्मीरी ने की थी। पुलिस ने यह केस एडवोकेट इरफान शेख की शिकायत पर दर्ज किया है। इसमें इरफान शेख ने कहा कि उन्होंने नाजिया इलाही और उनके होस्ट देवसिंह को इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईशनिंदा करते हुए पाया, जिससे मेरी और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बारे में हमने पुलिस को नाजिया इलाही से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स भी सौंप दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी शामिल हैं। इस बारे में पादधोनी पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने विद्वानों को भरोसा दिलाया था कि 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर ली जाएगी। देविन भारती ने अपना वादा निभाते हुए पुलिस को FIR दी है। FIR दर्ज होने के बाद FIR दर्ज की गई। इसलिए, विद्वानों ने मुसलमानों से सब्र और संयम दिखाने और उकसावे से बचने की अपील की है क्योंकि नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में FIR दर्ज होने के बाद, इसे जीरो नंबर से दिल्ली और कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया है, जो मामले की जांच करेगी। फिलहाल, मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और स्थिति को शांत कर दिया है।
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एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना, यूबीटी सांसदों के आने का स्वागत : शायना एनसी

शिवसेना नेता शायना एनसी ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लगातार मजबूत हो रही है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में वास्तविक शिवसेना वही है। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों का स्वागत करते हुए उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पर भी तीखा हमला बोला।
शायना एनसी ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ही शिवसेना है और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। जब विधानसभा में 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, तब भी पार्टी की ताकत दिखाई दी थी और बाद में चुनाव में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे जनता का समर्थन भी साबित हो गया।
उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा कहां थी? उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक लाभ के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को नजरअंदाज किया गया और अब विचारधारा की बात की जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए शायना एनसी ने कहा कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी अन्य समूह में जाते हैं तो संविधान और दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय का प्रावधान मौजूद है। यूबीटी नेतृत्व को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके सांसद, विधायक और नगरसेवक पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किया जाता और संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से दूसरे विकल्प तलाशते हैं।
संजय राउत के उस बयान पर भी शायना एनसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम के आशीर्वाद से सत्ता में आई भाजपा अब राम के श्राप से सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि संजय राउत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। राउत का एकमात्र उद्देश्य उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान पहुंचाना है और उनके बयान राजनीतिक गंभीरता से परे हैं।
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मुंबई में पूजा स्थल एक्ट, 1991 पर ज़रूरी चर्चा, देश की साझी विरासत, शांति और भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा पर ज़ोर

मुंबई: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग भोजशाला-कमल मूला मस्जिद केस के संदर्भ में बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से ऐतिहासिक इस्लाम जिमखाना, मरीन लाइन्स, मुंबई में एक ज़रूरी पब्लिक मीटिंग रखी गई। प्रोग्राम का टाइटल था “फेट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991”, जिसमें देश के जाने-माने वकीलों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।
इस ज़रूरी मीटिंग की अध्यक्षता जाने-माने इतिहासकार, लेखक और सामाजिक विचारक प्रो. डॉ. राम पुनिया नी ने की, जबकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे।
जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर हसनैन रिजवी, सीनियर एडवोकेट माहिर देसाई, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एडवोकेट जेड.के. फैजान, फादर फ्रेजर मस्कारेनहास (सेंट जेवियर्स कॉलेज), दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती, मौलाना जाहिद रजा रिजवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट एडिटर मुहम्मद वजीहुद्दीन ने मीटिंग को संबोधित किया।
अपने भाषण में, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी ने भारतीय संविधान की भावना, न्यायिक संतुलन और देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की ज़रूरत पर विस्तार से रोशनी डाली। जबकि प्रोफेसर हसनैन रिजवी ने ऐतिहासिक तथ्यों और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर रोशनी डाली।
फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच बातचीत, भाईचारे और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने और देश में अमन-चैन बनाए रखने में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत अहम भूमिका निभाता है।
वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की असली पहचान इसकी अनेकता में एकता, सहनशीलता, गंगा-यमनी सभ्यता और साझी विरासत में है, और इस विरासत को बचाना हर भारतीय की साझी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम की शुरुआत बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन के वेलकम स्पीच से हुई। इस सफल प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने में सुल्तान मालदार (प्रेसिडेंट महाराष्ट्र) और अरशद आमिर (प्रेसिडेंट मुंबई) की खास कोशिशें तारीफ़ के काबिल थीं। इस मौके पर जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट गफ्फार खान साहब, एडिटर ज़फर सिद्दीकी, उस्मान खान लाला के साथ-साथ शहर की जानी-मानी सोशल, एजुकेशनल, धार्मिक, पॉलिटिकल और बिज़नेस से जुड़ी हस्तियां, अलग-अलग सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीटिंग के आखिर में देश में शांति, भाईचारा, एकता, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूत करने का संकल्प लिया गया।
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