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Sunday,21-June-2026
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‘वक्फ बोर्ड बहाना है, ज़मीन बेचना निशाना है’: संसद में विवादास्पद बिल पेश करने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला।

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नई दिल्ली: वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा नीत राजग सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि संशोधन की आड़ में भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचने की कोशिश कर रही है और भाजपा को इसमें ‘जनता’ की जगह ‘जमीन’ जोड़ देना चाहिए।

सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए यादव ने लिखा, “वक्फ बोर्ड के ये सारे संशोधन तो बस बहाना है, डिफेंस, रेलवे और नजूल की जमीनों को बेचना ही लक्ष्य है।”

भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन भाजपा के हित में जारी किया गया है और यह भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है।

ट्वीट में आगे कहा गया, “रक्षा भूमि, रेलवे भूमि और नजूल भूमि के बाद वक्फ बोर्ड की भूमि भी भाजपा के लाभ की योजनाओं की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा खुलकर क्यों नहीं लिखती: ‘भाजपा के हित में जारी’।”

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखित गारंटी की मांग की

सपा प्रमुख ने आगे मांग की कि वक्फ बोर्ड की जमीनें न बेची जाएं, इसकी लिखित गारंटी दी जाए।

ट्वीट में कहा गया, “वक्फ बोर्ड की जमीनें न बेची जाएं, इसकी लिखित गारंटी दी जानी चाहिए।”

आगे हमला करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नाम में जनता की जगह ‘जमीन’ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वे रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रहे हैं।

“भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपना नाम बदलकर ‘जमीन’ के बजाय ‘जनता’ जोड़ लेना चाहिए: भारतीय जमीन पार्टी #nhiiN_caahie_bhaajpaa।”

कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने संशोधन विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए नोटिस पेश किया

इससे पहले, कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने का विरोध करते हुए नोटिस पेश किया। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने भी विधेयक का विरोध करने का नोटिस दिया। समाजवादी पार्टी भी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी।

विशेष रूप से, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है। विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित “प्रभावी ढंग से मुद्दों का समाधान” करना है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है।

कांग्रेस सांसद के सुरेश जो लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के पक्ष में नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद ईटी मुहम्मद बशीर ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध किया

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध करने के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में दायर अपने प्रस्ताव में एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

ओवैसी ने अपने प्रस्ताव में कहा, “मैं नियम 72 (2) के तहत विधेयक पेश किए जाने का इस आधार पर विरोध करता हूं कि इस सदन के पास ये संशोधन करने का अधिकार नहीं है। विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 में दिए गए सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। यह भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इसके अलावा, यह संविधान के मूल ढांचे पर गंभीर हमला है क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।” पेश किए जाने वाले अन्य विधेयक

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने के अलावा, किरेन रिजिजू मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट रूप से “वक्फ” को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।

इसमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” से संबंधित प्रावधानों को हटाने, सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यों को कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को सौंपने, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना प्रदान करने तथा मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, विधेयक बोहरा और अगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है।

यह मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करता है और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देने के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार म्यूटेशन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है।

विधेयक में धारा 40 को हटाने का प्रावधान है, जो बोर्ड को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसके लिए मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को बोर्ड के समक्ष एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने का प्रावधान है, ताकि उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण के ढांचे में सुधार किया जा सके तथा न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया जा सके।

महाराष्ट्र

मुंबई: बेस्ट कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, सरकार से तत्काल वार्ता की मांग

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बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम के कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों का आंदोलन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संयुक्त श्रमिक कृती समिति ने दावा किया कि 18 जून की मध्यरात्रि से शुरू हुए इस आंदोलन में सभी यूनियनों ने अपने झंडे-बैनर अलग रखकर एकजुटता दिखाई है और कर्मचारियों ने 100 प्रतिशत भागीदारी की है। समिति ने कहा कि यह आंदोलन बेस्ट उपक्रम के अस्तित्व और कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए किया जा रहा है।

समिति ने आंदोलन से मुंबईवासियों को हो रही असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मांगों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

संयुक्त श्रमिक कृती समिति के अनुसार, 19 जून को महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की पहल पर समिति के नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा हुई थी। बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई प्रमुख मांगें रखी गईं।

इन मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के मासिक वेतन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लीव एन्कैशमेंट) और अन्य अंतिम भुगतान की जिम्मेदारी मुंबई महानगरपालिका द्वारा लेने या बेस्ट के बजट के विलय जैसे विकल्पों पर निर्णय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित एवं भविष्य के बकाये का भुगतान, वर्ष 2016 से 2026 की वेतन समझौता अवधि के लिए अंतरिम वेतन वृद्धि और बकाया राशि का भुगतान, परिवहन विभाग के संविदा व मजदूरी आधारित कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं।

इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, यात्रा भत्ता, प्रोत्साहन बोनस, शैक्षिक सहायता, कोविड भत्ता और अन्य कर्मचारी कल्याण संबंधी मांगें भी समिति ने सरकार के समक्ष रखीं।

कृती समिति का दावा है कि परिवहन मंत्री ने इन मांगों को न्यायसंगत बताते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। हालांकि, समिति का आरोप है कि बेस्ट प्रशासन की ओर से जारी बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) में इन सकारात्मक बिंदुओं और आश्वासनों का उल्लेख नहीं किया गया।

समिति ने आरोप लगाया कि संभवतः कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव के कारण मंत्री द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासनों को कार्यवृत्त से हटा दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों को आंदोलन समाप्त करने के लिए मनाना संभव नहीं है।

संयुक्त श्रमिक कृती समिति ने कहा कि वर्ष 2019 से कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी अब बेस्ट उपक्रम के अस्तित्व और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं।

समिति ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अपील की है कि वे जल्द से जल्द, चाहे दिन हो या रात, कृती समिति के साथ बैठक बुलाकर कर्मचारियों की मांगों पर ठोस फैसला लें, ताकि बेस्ट उपक्रम के भविष्य और कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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राष्ट्रीय समाचार

हीरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 159 करोड़ रुपए की संपत्तियां की नीलाम

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 159 करोड़ रुपए मूल्य की 23 अटैच की गई अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई आरोपी नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनसे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ की है।

ईडी के अनुसार, नोहेरा शेख और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान यह सामने आया था कि उन्होंने निवेशकों को सालाना 36 प्रतिशत से अधिक रिटर्न का लालच देकर देशभर के लोगों से 5,978 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई थी। हालांकि बाद में निवेशकों को उनकी मूल राशि तक वापस नहीं मिल सकी, जिससे हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 19 जून को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से इन संपत्तियों की नीलामी कराई गई। नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से आयोजित की गई, ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

ईडी द्वारा नीलाम की गई संपत्तियां उन परिसंपत्तियों में शामिल हैं जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अटैच किया गया था। जांच में इन्हें अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) से खरीदी गई संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। पीएमएलए की निर्णायक प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) ने भी इन संपत्तियों की जब्ती की पुष्टि की थी।

एजेंसी ने कहा कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तविक निवेशकों और पीड़ितों को मुआवजा देने तथा उनका पैसा लौटाने के लिए किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और निर्देशों के तहत संचालित होगी।

जांच के दौरान नोहेरा शेख पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगा। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 7 मई 2026 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने 21 मई 2026 को उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने उनकी निजी सहायक नाजनीन अंसारी उर्फ अबीदा को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि वह अपराध से अर्जित धन के प्रबंधन और संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने में शामिल थी। फिलहाल वह भी न्यायिक हिरासत में है।

ईडी ने कहा कि निवेशकों को उनका धन वापस दिलाने और अपराध से अर्जित संपत्तियों के प्रभावी परिसमापन के लिए आगे की जांच जारी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में बीईएसटी की हड़ताल जारी… नीट परीक्षा केंद्रों के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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मुंबई में बीईएसटी बस हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी पैसेंजर फंसे रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से प्राइवेट गाड़ियों, ऑटोरिक्शा और टैक्सियों की चांदी हो गई है। पैसेंजर से दोगुना किराया वसूलने की शिकायतें भी मिली हैं। इस बीच, बीईएसटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया है कि पैसेंजर सर्विस पक्का करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हड़ताल के बीच बीईएसटी कामगार समिति की बुलाई गई हड़ताल पर नज़र रखे हुए है और पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं। 20 जून को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को मेमसा (महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट) के तहत नोटिस दिए गए थे, और मेमसा के तहत नोटिस भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही, कुलियों से भी कॉन्टैक्ट किया गया है। जो हालात बने हैं, उन्हें देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को 100 और बसों का इंतज़ाम करने का आदेश दिया गया है ताकि पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, नीट एग्जाम के 63 एग्जामिनेशन सेंटर स्टूडेंट्स को बेस्ट सर्विस पक्का करेंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। मुंबई में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक 60 एक्स्ट्रा बसों का इंतज़ाम किया गया है और इस बारे में डिपो मैनेजरों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। हड़ताल से पावर सप्लाई डिपार्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी और उसकी ज़रूरी पावर सर्विस ठीक से काम कर रही हैं। यात्रियों को बिना रुकावट, सुरक्षित और भरोसेमंद सर्विस देना सबसे ज़रूरी है, और इसके हिसाब से सभी मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। हड़ताल की वजह से मुंबई में अफ़रा-तफ़री मची हुई है। सड़कों पर बसें नहीं चल रही हैं।

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