राजनीति
दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली नगर निगम में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद है, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।
चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति थी, न कि कार्यकारी शक्ति, इसलिए एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद थी, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।
शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “दिल्ली के एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद है, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार।”
द वर्डिक्ट के बारे में
दिल्ली नगर निगम में एलजी द्वारा 10 ‘एल्डरमैन’ के नामांकन को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। मई 2023 में, शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
AAP सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि नामांकन एमसीडी की उन वार्ड समितियों में किए गए थे, जहां भाजपा कमजोर थी।
एलजी की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया था कि प्रशासक को विशेष रूप से प्रदान की गई वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय दिल्ली सरकार की “सहायता और सलाह” आवश्यक नहीं थी।
आप के नगर निगम चुनाव जीतने के बाद, एलजी ने 10 ‘एल्डरमैन’ नियुक्त किए, जिनका दिल्ली सरकार ने विरोध किया।
याचिका के बारे में
दिल्ली सरकार की याचिका में 3 और 4 जनवरी, 2023 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत एलजी ने 10 लोगों को एमसीडी के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया था।
याचिका में कहा गया था कि उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी पहल पर दिल्ली नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों को “अवैध रूप से” नियुक्त किया है।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1991 में अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद यह पहली बार है कि एलजी द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसा मनोनयन किया गया है, जिससे एक अनिर्वाचित पद को वह शक्ति मिल गई है, जो विधिवत निर्वाचित सरकार की है।
इसने “मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को मनोनीत करने का निर्देश देने की मांग की थी।”
याचिका में कहा गया है, “यह ध्यान देने योग्य है कि न तो धारा और न ही कानून का कोई अन्य प्रावधान कहीं भी यह कहता है कि इस तरह का नामांकन प्रशासक द्वारा अपने विवेक से किया जाना है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 239एए की योजना के तहत, “प्रशासक” शब्द को अनिवार्य रूप से प्रशासक/उपराज्यपाल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नामांकन करने के लिए बाध्य है।”
आम आदमी पार्टी ने कहा कि वर्तमान मामले में उपराज्यपाल को किसी संवैधानिक प्रावधान या किसी वैधानिक प्रावधान के तहत एमसीडी में नामांकन करने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं दिया गया है।
याचिका में कहा गया है, “इसके अनुसार, उनके पास कार्रवाई के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वे निर्वाचित सरकार द्वारा एमसीडी में नामांकन के लिए उनके समक्ष अनुशंसित प्रस्तावित नामों को स्वीकार कर लें, या प्रस्ताव से असहमत हों और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। निर्वाचित सरकार को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपनी पहल पर नामांकन करना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार, उपराज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन अधिकार क्षेत्र से बाहर और अवैध हैं, और परिणामस्वरूप उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।”
राष्ट्रीय समाचार
एलआईसी-अदाणी रिपोर्ट के समय पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल, कहा- बिहार चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: अदाणी ग्रुप में एलआईसी के निवेश को लेकर हाल ही में आई ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश है।
जानकारों ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है,क्योंकि यह ऐसे समय पर आई है, जब भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।
इस मुद्दे पर कमेंट करते हुए, इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने मिडिया को बताया कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा निवेश निर्णयों का राजनीतिकरण निवेशकों या व्यापक अर्थव्यवस्था के हितों में नहीं है।
उन्होंने पूछा, “जब विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, तो एलआईसी ऐसा क्यों नहीं कर सकती?”
अमेरिकी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने एलआईसी पर अदाणी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर निवेश करने का दबाव बनाया, जिसमें मई 2025 में किया गया 568 मिलियन डॉलर (5,000 करोड़ रुपए) का भी निवेश शामिल है।
विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशक भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से लगातार लाभ कमा रहे हैं, इसलिए एलआईसी के निवेश पर सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं लगता है और इसका उद्देश्य संभवतः घरेलू संस्थानों को कमजोर करना है।
राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के विदेशी नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले इस तरह के हमले शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की ओर से किए गए थे, जो बाद में आधारहीन साबित हुए।
उन्होंने मिडिया से बातचीत करते हुए कहा, “भारतीय कंपनियों को हिट एंड रन करने की विदेशी नीति, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है।”
पूनावाला ने कहा कि एलआईसी 57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को मैनेज करता है, जिसमें से 14.5 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में लगे हुए हैं।
वहीं, अदाणी ग्रुप में एलआईसी का एक्सपोजर करीब 56,000 करोड़ रुपए का है, जो कि उसके कुल पोर्टफोलियो का 1 प्रतिशत से भी कम है।
उन्होंने आगे कहा कि अदाणी ग्रुप के निवेश से एलआईसी को अब तक केवल फायदा हुआ है।
एलआईसी ने पहले ही वाशिंगटन पोस्ट के लेख का आधिकारिक खंडन जारी कर दिया है और स्पष्ट रूप से इसे “झूठा, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर” बताया है।
राजनीति
चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की, पश्चिम बंगाल समेत इन 12 राज्यों के नाम

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: चुनाव आयोग ने सोमवार को देश में दूसरे चरण में होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों को एसआईआर के अंदर कवर किया जाएगा।
दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है।
इन 12 राज्यों में एसआईआर होने की घोषणा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने यह भी साफ किया कि सोमवार रात इन राज्यों की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा।
उन्होंने एसआईआर कराने की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि पिछली बार 2000 से 2004 के बीच एसआईआर हुई थी, ऐसे में करीब दो दशक बाद मतदाता सूची में अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष इंटेसिंव रिवीजन जरूरी है।
उन्होंने कहा, ”हर चुनाव से पहले इलेक्ट्रोरल रोल का रिवीजन जरूरी है। विगत कुछ वर्षों में कई राजनीतिक पार्टियों ने मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध न होने पर आपत्ति जताई है। इससे पहले आखिरी बार 2000 से 2004 के बीच में एसआईआर हुई। इतने लंबे समय के बाद अब एसआईआर और भी जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर करवाई जाएगी, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई।”
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने बिहार में हुई एसआईआर की तारीफ की। उन्होंने साफ किया कि इस दौरान राजनीतिक दलों ने शून्य आपत्तियां दर्ज कराई, जो दिखाता है कि बिहार की मतदाता सूची अब तक की सबसे शुद्ध मतदाता सूची है।
ज्ञानेश कुमार ने कहा, “एसआईआर का फेज वन समाप्त हुआ, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि बिहार के सभी 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जीरो अपील आई, जिसका मतलब है कि बिहार मतदाता सूची बेहद उचित मानी जाएगी। अब फेज 2 की तैयारी चल रही है।“
राष्ट्रीय समाचार
कांग्रेस ने चारा घोटाला जांच को प्र भावित करने की कोशिश की थी : शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को पूर्व सीबीआई अधिकारी यूएन विश्वास के उस बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस की तरफ से चारा घोटाला जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी।
भाजपा प्रवक्ता ने मिडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निसंदेह कांग्रेस ने चारा घोटाले से संबंधित जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस घोटाले में संलिप्त आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से भरसक प्रयास किए गए थे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस मामले में कई सबूत थे। इस वजह से कांग्रेस का एक भी पैंतरा सफल नहीं हो पाया, हालांकि उस वक्त यूएन विश्वास पर शीर्ष स्तर की तरफ से कई तरह के दबाव बनाए गए थे, लेकिन कोई भी दबाव सफल नहीं हो पाया।
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतदाता पुनरीक्षण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का पिछले लंबे समय से समर्थन करते हुए आ रहे हैं। हम लगातार इस बात पर जोर देते हुए आ रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। इसे जमीन पर उतारा जाना चाहिए ताकि मौजूदा वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी साफ हो सके।
उन्होंने कहा, “वोट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी प्रक्रिया बन गई थी, जिसे संपन्न करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी हो चुका था।”
उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे भी शुरू से ही बिहार में एसआईआर की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदेश में फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा सकेगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
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