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Monday,27-October-2025
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राजनीति

पी. चिदम्बरम ने राजनीतिक दलों को अग्निवीर योजना का राजनीतिकरण न करने के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी; ऐसा करने के लिए कांग्रेस के अधिकार का दावा करता है।

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नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को अग्निवीर जैसे मामलों पर टिप्पणी करके रक्षा बलों का “राजनीतिकरण” न करने का निर्देश देने के एक दिन बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने गलत जवाब दिया है। ऐसे निर्देश, यह कहते हुए कि यह विपक्षी राजनीतिक दल का अधिकार है।

“ईसीआई ने कांग्रेस पार्टी को अग्निवीर योजना का ‘राजनीतिकरण’ न करने का निर्देश देकर गलत किया है। ‘राजनीतिकरण’ का क्या मतलब है? क्या ईसीआई का मतलब ‘आलोचना’ है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का एक उत्पाद है। यह है एक विपक्षी राजनीतिक दल को सरकार की किसी नीति की आलोचना करने और यह घोषणा करने का अधिकार है कि अगर सत्ता में आए तो योजना को खत्म कर दिया जाएगा,” चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा।

पी.चिदंबरम ने अग्निवीर योजना की खामियों पर प्रकाश डाला

जून 2022 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अग्निवीर योजना की खामियों को उजागर करते हुए, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है, चिदंबरम ने इस पहल की आलोचना करते हुए कहा कि “अग्निवीर सैनिकों की दो श्रेणियां बनाता है जो एक साथ लड़ते हैं, और यह गलत है कि अग्निवीर को नियुक्त किया जाता है एक जवान आदमी को चार साल तक बिना नौकरी और बिना पेंशन के बाहर निकाल दिया जाता है, और यह गलत है”।

उन्होंने कहा, “अग्निवीर का सेना ने विरोध किया था, फिर भी सरकार ने इस योजना को सेना पर थोप दिया, और यह गलत है। इसलिए, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा, “कांग्रेस पार्टी को दिशा देने में ईसीआई बेहद गलत थी और एक नागरिक के रूप में, यह कहना मेरा अधिकार है कि ईसीआई बेहद गलत था”।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मर्यादा बनाए रखने के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया।

भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को अपने प्रवचन को सही करने, सावधानी बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए औपचारिक नोट जारी किए।

अग्निवीर योजना पर बोलते हुए, चुनाव निकाय ने कांग्रेस प्रचारकों या उम्मीदवारों से रक्षा बलों का राजनीतिकरण नहीं करने और रक्षा बलों की सामाजिक-आर्थिक संरचना के बारे में संभावित विभाजनकारी बयान नहीं देने को कहा है।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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suprim court

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब पिछली तारीख पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया गया था, तो फिर अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने सवाल किया, “जब याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तब भी पुलिस की ओर से जवाब दाखिल न करना बेहद गंभीर लापरवाही है।”

अदालत ने कहा कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की है और तब तक दिल्ली पुलिस को अपना जवाब हर हाल में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं 2 सितंबर को खारिज कर दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे अदालत ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित है और याचिकाकर्ता पहले से ही लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए अब इस पर निर्णायक सुनवाई जरूरी है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि विरोध या प्रदर्शन के नाम पर साजिशन हिंसा को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना था कि दंगों की घटनाएं योजनाबद्ध थीं, जिनका उद्देश्य समाज में विभाजन और अशांति फैलाना था।

हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। वहीं, एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की याचिका भी 2 सितंबर को अलग पीठ ने खारिज की थी।

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राजनीति

छठ पूजा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने शुभकामनाएं दीं

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RAHUL GANDHI

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने सभी व्रतियों और नागरिकों को शुभकामनाएं दीं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित करे।”

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भोजपुरी लोक शैली में संदेश देते हुए कहा, “दुखवा मिटाईं छठी मइया, रउवे असरा हमार। सभी के पुरावेली मनसा, हमरो सुन लीं पुकार।” उन्होंने लिखा, “सूर्यदेव और छठी मां की उपासना, प्रकृति पूजा व लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मइया सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “प्रकृति के महत्त्व व भक्ति को समर्पित, श्रद्धा, समर्पण, आस्था, नव सृजन के मूल्यों पर बल देने वाले व शक्ति स्रोत सूर्य देव की आराधना के महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी महान सभ्यता अस्त होते और उदित होते सूर्य, दोनों को समान श्रद्धा और सम्मान देती है। यह अवसर सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और अपार आनंद का संचार करे, मेरी यही कामना है।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संदेश में कहा, “सभी को शुभ छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मईया सभी को सुख, समृद्धि और सुस्वास्थ्य प्रदान करें।” इस दौरान, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक भजन भी शेयर किया।

इसी बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी छठ व्रतियों को प्रणाम किया और कहा, “निर्जला व्रत कर सबकी खुशहाली की कामना करने वाली सभी छठ व्रतियों को प्रणाम। समस्त देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। छठ महापर्व, एकता, स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है। छठी मईया सभी की जिंदगी में खुशहाली लाएं, हर मां के बेटे को पक्की सरकारी नौकरी दिलाएं।”

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अपराध

मुंबई: पुलिस ने सेवरी नाका आभूषण चोरी मामले का पर्दाफाश किया; सुरक्षा गार्ड समेत 4 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अभी भी फरार

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मुंबई: रफी अहमद किदवई (आरएके) मार्ग पुलिस ने 21 अक्टूबर की रात को मुंबई के सेवरी नाका स्थित बुसा औद्योगिक एस्टेट में हुई सनसनीखेज आभूषण चोरी के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। एक चौंकाने वाले मोड़ में, पुलिस ने अपराध की साजिश रचने के आरोप में आभूषण निर्माण इकाई के सुरक्षा गार्ड सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान रोहित कुमार महेन्द्र कुमार शर्मा (20), शिकायतकर्ता और फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड, मनीष राठौड़ (24), भगवान पारस्कर उर्फ ​​मामा (60) और मंगल कश्यप (20) के रूप में हुई है। कथित मास्टरमाइंड इरफान शेख फिलहाल फरार है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

प्राथमिकी के अनुसार, मूल रूप से कानपुर, उत्तर प्रदेश निवासी शिकायतकर्ता रोहित कुमार शर्मा, बुसा औद्योगिक क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी प्रदीप दिनेश शर्मा की एक आभूषण कार्यशाला में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। 21 अक्टूबर की शाम, दिवाली लक्ष्मी पूजा के बाद, कारखाने के मालिक और उनके दोस्त लगभग 8:30 बजे चले गए। शर्मा के दो साथी कर्मचारी उन्हें ड्यूटी पर अकेला छोड़कर, रात का खाना खाने नीचे चले गए।

रात करीब 10:15 बजे, तीन अज्ञात लोग कथित तौर पर एक पार्सल देने के बहाने परिसर में घुस आए। उन्होंने शर्मा को धमकाया, उन पर चाकू से हमला किया और जबरन कार्यालय में घुस गए। पूजा सामग्री वाले एक दराज से, उन्होंने 48 लाख रुपये मूल्य के 400 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए और मौके से फरार हो गए।

शर्मा, जिनके पैर में चोटें आईं थीं, ने दावा किया कि हमलावरों के भाग जाने के बाद उन्होंने शोर मचाया। आस-पास के कर्मचारियों ने उन्हें इलाज के लिए केईएम अस्पताल पहुँचाया। उनके बयान के आधार पर, पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

हालाँकि, जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, पुलिस को शर्मा के बयान में विसंगतियाँ मिलीं और गड़बड़ी का शक हुआ। तकनीकी और अन्य सबूतों के साथ विस्तृत पूछताछ से पता चला कि सुरक्षा गार्ड ने ही दूसरों के साथ मिलकर डकैती की साजिश रची थी।

पुलिस ने बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपराध से जुड़े अहम सबूत बरामद कर लिए। फरार मास्टरमाइंड इरफान शेख की तलाश जारी है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आगे की जाँच जारी है।

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