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Friday,08-August-2025
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हाईकोर्ट्स को कोर्ट में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने को नियम बनाने पर करना चाहिए विचार : एससी

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नई दिल्ली, 3 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को ध्यान में रखते हुए अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने पर विचार करना चाहिए।

सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य अदालतों को सरकारी अधिकारियों की मनमानी और बार-बार तलब करने से दूर रखने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना है।

“यदि इस मुद्दे को हलफनामों और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं हो सकती है और इसे नियमित उपाय के रूप में निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, पीठ द्वारा निर्धारित एसओपी पढ़ें, जिसमें जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि असाधारण मामलों में जहां अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की जाती है, अदालत को पहले विकल्प के रूप में अधिकारी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि सम्मन अदालत को कारण दर्ज करना चाहिए कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता क्यों है और जहां तक संभव हो एक विशिष्ट समय स्लॉट निर्दिष्ट करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा, “कार्यवाही के दौरान, अधिकारी को अपमानित करने की क्षमता वाली मौखिक टिप्पणियों से बचना चाहिए।” इससे पहले उन्होंने कहा कि सम्मन करने वाली अदालत को उपस्थित होने वाले अधिकारी की शारीरिक उपस्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

इसमें कहा गया है, “वीसी उपस्थिति के लिए निमंत्रण लिंक अदालत की रजिस्ट्री द्वारा संबंधित अधिकारी के दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा निर्धारित सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले भेजा जाना चाहिए।”

इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश के दो अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद अवमानना या अन्य अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने से संबंधित “कुछ दिशानिर्देश” जारी करें। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर रिहा कर दिया गया।

केंद्र सरकार के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी मेहता ने एक मसौदा एसओपी प्रस्तुत किया था, इसमें कहा गया था कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति केवल असाधारण मामलों में ही बुलाई जानी चाहिए, न कि नियमित मामले के रूप में।

पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि लंबित मामलों में, जहां किसी अधिकारी द्वारा दायर हलफनामा उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, उसे अंतिम निर्णयों के गैर-अनुपालन के मामलों से अलग किया जाना चाहिए, जहां संबंधित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है।

राजनीति

बिहार की मतदाता सूची के मसौदे पर अब तक किसी राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई

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नई दिल्ली, 8 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) बिहार की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहा है। नागरिकों को पूरी जानकारी देने के लिए नियमित रूप से प्रेस नोट और विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को दैनिक बुलेटिन जारी करते हुए चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची के संबंध में किसी भी राजनीतिक दल ने पिछले 7 दिन में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

चुनाव आयोग ने दोहराया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता को न छोड़ा जाए और न ही किसी अपात्र मतदाता को शामिल किया जाए। इस दिशा में 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

अहम यह है कि विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करके उनके अधिकार छीनने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मसौदा मतदाता सूची में नाम हटाने या सुधारों को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग ने बूथ-वार मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की थी, जो सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा भी की गई।

चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी अपने बीएलए की संख्या 1,38,680 से बढ़ाकर 1,60,813 कर दी है।

इस बीच, बिहार लंबी कतारों से बचने के लिए प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया। मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़ाकर 90,712 कर दी गई। इसी तरह, बीएलओ की संख्या भी 77,895 से बढ़ाकर 90,712 कर दी गई। बिहार के मतदाताओं की सहायता के लिए, स्वयंसेवकों की संख्या भी 1 लाख की जा रही है।

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राजनीति

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 8 अगस्त। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की, जिन्होंने पुष्टि की थी कि मामले की सुनवाई 8 अगस्त (शुक्रवार) को होगी।

जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी “जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद की अवधारणा का भी उल्लंघन कर रही है।”

आवेदकों का तर्क है कि समयबद्ध सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

इसमें कहा गया है कि तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सम्मुख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। हालांकि, कोर्ट ने इस बहाली के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी थी।

हालांकि, भारत के चुनाव आयोग को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर, 2024 तक कराने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया गया था और कहा गया था कि “राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।”

पिछली सुनवाई के दौरान, एसजी मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बता सकता और राज्य का दर्जा बहाल करने में “कुछ समय” लगेगा।

मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है” और मामले को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

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राष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी पर उच्च स्तरीय बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता

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नई दिल्ली, 8 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर मंत्रणा होगी।

यह कदम अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच उठाया गया है।

इस बैठक में अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद है।

टैरिफ के ताजा हालात की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इसमें 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है। इस घोषणा में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के लगातार आयात को इसका मुख्य कारण बताया गया। यह 20 जुलाई से लागू हुए पिछले 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है।

अमेरिकी कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को ‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’ करार दिया था और कहा था कि “भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।”

नए टैरिफ लागू होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक बयान में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के प्रति अपनी सरकार के अटूट समर्थन को दोहराया।

गुरुवार को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, “किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित में तैयार है।”

बता दें कि ट्रंप ने गुरुवार को टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या 27 अगस्त से लागू होने वाले 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद उन्हें और बातचीत की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, “नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते।”

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