अपराध
खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के पिता और भाई नांदेड़ में गिरफ्तार

महाराष्ट्र: नांदेड़ पुलिस ने भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक हरविंदर सिंह संधू के पिता चरणजीत सिंह संधू को उनके भाई सरबजोत सिंह संधू के साथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी अप्रैल 2023 में नांदेड़ जिले के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और मकोका से संबंधित दर्ज एक मामले के संबंध में है। यह मामला स्थानीय अपराध शाखा के इंस्पेक्टर द्वारकादास चिक्लिकर द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। पीड़िता के शिकायत दर्ज करने के शुरुआती डर के कारण, पुलिस ने पीड़िता का विश्वास जीतने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 385, 387 और मकोका के तहत मामला दर्ज किया। गहन जांच के बाद, यह पता चला कि रिंडा के नाम पर एकत्र की गई जबरन वसूली की रकम उसके पिता और भाई को दी गई थी, इसके बाद, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक उनकी पुलिस कस्टडी मंजूर कर ली है. इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस कस्टडी में कुछ और अहम सूत्र सामने आएंगे.
एजेंसी के सूत्रों ने खुलासा किया कि आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा ने कथित तौर पर नांदेड़ में बिल्डरों, उद्यमियों, डॉक्टरों और व्यापारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को धमकी देकर लाखों रुपये की उगाही की है। जांच एजेंसी का दावा है कि वह जबरन वसूली के पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइकून संजय बियानी की हत्या के बाद पुलिस ने रिंदा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इसके बाद भी रिंदा के नाम पर रंगदारी की गतिविधियां जारी रहीं. नांदेड़ के एसपी श्रीकृष्ण कोकाटे ने कहा, “जबरन वसूली पिछले साल सितंबर में हुई थी, लेकिन पीड़ित शुरू में शिकायत दर्ज करने में अनिच्छुक थे। हमारी पहल के बाद, हमने उनका विश्वास हासिल किया और अप्रैल में, अपराध आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। आज, हमने गिरफ्तार कर लिया।” वांछित आतंकवादी रिंदा के पिता और भाई। मामला धारा 384, 387, 385 और मकोका अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।”
माना जाता है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबद्ध रिंदा पाकिस्तान में है और पंजाब में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए स्थानीय गैंगस्टरों की सहायता का उपयोग कर रहा है। पिछले साल मई में, मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) से हमला किया गया था, और इस घटना में रिंदा का नाम शामिल था। उसी महीने के दौरान, उन्हें हरियाणा के एक वाहन में हथियारों और विस्फोटकों की खोज से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा। सीमा पार से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी में रिंडा की व्यापक भागीदारी के कारण, जांच एजेंसियों ने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना, जो पाकिस्तान में स्थित गैंगस्टरों और आतंकवादी समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था। पंजाब में “मोस्ट-वांटेड ‘ए’ प्लस श्रेणी” गैंगस्टर होने के अलावा, वह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा और अन्य राज्यों में कई मामलों में वांछित है। हालांकि पाकिस्तान में रिंदा की मौत की मीडिया रिपोर्टें आई हैं, लेकिन एजेंसियों की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है। फिर भी, संघीय एजेंसियों के लिए रिंडा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
मुंबई: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वर्षों से दे रहा था धोखा

मुंबई, 16 अक्टूबर: मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो करीब दो दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपित की पहचान एमडी इक्लाज मोल्ला एमडी बाजिलियर मोल्ला के रूप में हुई है। वह 2005 में अवैध तरीके से भारत आया था।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोल्ला ने साल 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित कई गलत जानकारी देकर धोखे से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कथित तौर पर, उसने इस जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्राएं भी कीं।
मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को तब हुई जब 14 अक्टूबर 2025 को उसने इंडिगो की उड़ान 6ई-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया।
अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके, आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग, दोनों को धोखा दिया।
अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, सहार पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मोल्ला पिछले ग्यारह सालों से कुवैत में नौकरी कर रहा था और वहां उसने खुद को भारतीय नागरिक बताकर कुवैती विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण भी करवाता रहा। इसी नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी थी।
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज कैसे हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कीं। यह मामला भारतीय आव्रजन और पासपोर्ट प्रणाली में सेंधमारी के गंभीर सवाल खड़े करता है। उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना अनुमति के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और अब उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अपराध
महाराष्ट्र : सपा नेता फहद आजमी पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

FIR
महाराष्ट्र, 15 अक्टूबर: मुंबई के गोवंडी इलाके में बैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह में उस समय तनाव पैदा हो गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फहद आजमी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त पार्टी विधायक तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौके पर मौजूद थे।
मामला तब शुरू हुआ जब अब्दुल करीम बादशाह खान नामक एक युवक विधायक अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने गया था। उसी समय वहां पर मौजूद करीम ने आरोप लगाया कि सपा नेता फहद आजमी और उनके साथियों ने उसे धक्का दिया और हमला कर भी किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिर देखते ही देखते यह घटना दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।
इस मामले में मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है।
पहली एफआईआर करीम की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी और दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
करीम ने तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम जब वह अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ा, तो फहद आजमी ने उसे धक्का दिया और कान पर थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद फहद के साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी उसकी पिटाई कर दी।
वहीं, दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीम और उसके तीन साथियों पर मारपीट और डकैती का आरोप लगाया गया है। शेख ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद, बुर्का पहने एक महिला ने विधायक को इलाके में हो रही बदमाशी की शिकायत की थी।
पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना विधायक की पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि हिंसा उनके काफिले के ठीक बीच में भड़की थी।
अपराध
मुंबई : 48 साल से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, 1977 में दर्ज हुआ था मामला

मुंबई, 15 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।
हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।
छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।
जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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