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Friday,25-July-2025
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अपराध

कोपरखैरणे में नशे में धुत आदमी मादा कुत्ते से बलात्कार करता कैमरे में कैद; केस दर्ज

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कथित तौर पर नवी मुंबई के कोपरखैरणे का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को मादा कुत्ते के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को एक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उस व्यक्ति को पहले भी इसी तरह की भयानक हरकतें करते हुए पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। “यह बीमार आदमी कोपरखैरणे में मादा कुत्तों के साथ बलात्कार करता है। पिछली बार कुछ लड़कों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और पुलिस के पास ले गए थे। वह आदमी नशे में था। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने मदद नहीं की,” एक्स पर अकाउंट ने तस्वीर संलग्न करते हुए लिखा घिनौना कृत्य करते हुए व्यक्ति और उसका वीडियो। विवरण के अनुसार, उस व्यक्ति को पहले भी स्थानीय लड़कों ने इसी तरह की स्थिति में पकड़ा था, लेकिन वह छिपने में कामयाब रहा था। हाल ही में, वह फिर से सामने आया और एक कुत्ते के साथ उसी तरह की दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लड़कों को एक बार फिर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए तुरंत आपातकालीन 100 नंबर डायल किया, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया है।

मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट के जवाब में नवी मुंबई पुलिस को टैग किया। आरोपी के खिलाफ कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उन पर धारा 377 आईपीसी 11(1) (ए) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुधीर कुडालकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर की एक तस्वीर साझा की। जानवरों के ख़िलाफ़ अमानवीय कृत्यों की संभावना, अक्सर बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के, असीमित लगती है। भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती घटनाएं चिंता का कारण बन गई हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2020 के बीच, भारत में जानवरों के यौन शोषण से जुड़े 82 मामले सामने आए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जानवरों के खिलाफ अपराधों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। व्यापक डेटा की कमी के कारण ऐसे मामलों की वार्षिक घटनाओं के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जानवरों के खिलाफ क्रूरता के विभिन्न रूपों में से, पाशविकता को विशेष रूप से जघन्य अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसमें कोई पुरुष, महिला या जानवर शामिल है, दंड के अधीन है जिसमें आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास शामिल है जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सज़ा, जुर्माने के अलावा। 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के कानून मंत्रालय के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास हुआ, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो पाशविकता को अपराध मानती है, इस कानून का एक अलग घटक है। शीर्ष अदालत ने पुष्टि की कि जानवरों के खिलाफ पाशविकता जैसे अप्राकृतिक यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए यह कानून लागू रहेगा। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों में कानून के इस विशेष पहलू के बारे में जागरूकता या समझ की कमी हो सकती है।

अपराध

ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे

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नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित 35 से ज्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।

ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को इधर-उधर करने/निपटाने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।

प्रारंभिक जांच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन का पता चला है। ईडी ने पाया है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को पैसा दिया गया था। एजेंसी रिश्वतखोरी और लोन के इस गठजोड़ की भी जांच कर रही है।

नियामक ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन में कई नियमों का करते हुए उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बैंक की लोन नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/लोन विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे।

लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन लोन को आगे कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

जानकारी के मुताबिक, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट लोन में नाटकीय वृद्धि भी ईडी की जांच के घेरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से एक ही साल में बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे।

सूत्रों के अनुसार, जांच फिलहाल चल रही है। ईडी यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

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अपराध

सांगली ड्रग्स फैक्ट्री केस: मुंबई क्राइम ब्रांच ने केमिकल सप्लायर को गुजरात से किया गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई, 24 जुलाई। 256 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केमिकल सप्लायर को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि यह आरोपी मुस्तफा और ताहिर डोला को ड्रग्स बनाने के लिए रसायन सप्लाई करता था। यह मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा है।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने केमिकल सप्लाई करने वाले आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 34 वर्षीय बृजेश के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, बृजेश ही डोला और कुब्बावाला को ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी रसायन मुहैया कराता था। वह सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल की आपूर्ति कर रहा था।

फिलहाल आरोपी बृजेश को 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इस दौरान कड़ी पूछताछ में कई राज खुलने की संभावनाएं हैं।

पिछले साल सांगली जिले में ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। क्राइम ब्रांच टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 126.14 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 256 करोड़ रुपए बताई गई।

ताहिर डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम का बेटा है, जबकि मुस्तफा उसका भांजा है। मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था और ताहिर डोला को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, सलीम दाऊद के उस विश्वसनीय सर्कल का हिस्सा है, जो भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क संभालता है। अवैध कारोबार में सलीम का बेटा ताहिर और भांजा मुस्तफा भी मदद करते थे। इसी कारण उन्हें आरोपी बनाया गया।

सलीम डोला का नाम ड्रग्स केस में पहले भी आया था, जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने सांताक्रुज में 100 किलोग्राम फेंटानिल ड्रग्स जब्त की थी। हालांकि, सांगली मामले में सलीम अभी फरार है।

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अपराध

इंदौर में 4.80 करोड़ का सोना लेकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

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इंदौर, 23 जुलाई। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में गुजरात के एक कारोबारी का 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का सोना लेकर ड्राइवर चंपत हो गया है। पुलिस ने 12 दिन बाद इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

यह मामला इंदौर के छत्रीपुरा क्षेत्र का है, जहां के एक होटल के बाहर से सोने के जेवरात एक ड्राइवर लेकर फरार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी धमेंन्द्र भाई बीती रात को अपराध शाखा पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर ड्राइवर मसरू रबारी, निवासी बनासकांठा, गुजरात के खिलाफ 4 किलो 800 ग्राम सोना कार में चोरी कर ले जाने के मामले में एफआईआर की गई है।

धर्मेन्द्र भाई की अंकित गोल्ड ज्वेलरी नाम से अहमदाबाद में दुकान है। शिकायत के अनुसार, ड्राइवर इंदौर के गंगवाल बस स्टेंड की शिवानी होटल के यहां कार में रखे दो थैले लेकर फरार हो गया। आठ जुलाई को उन्होंने अपने एक कर्मचारी (सौरभ) को इंदौर भेजा था। वह अपनी कार से ड्राइवर को लेकर सोने के जेवर लेकर इंदौर आया था, इससे पहले वह लुनावाडा पहुंचा। यहां से व्यापारियों को माल दिखाकर संतरामपुर होते हुए झाबुआ और फिर वहां से देर शाम इंदौर पहुंचे।

इंदौर में देर से आने के चलते वह गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र की होटल शिवानी में रुक गए। गाड़ी में बड़ी मात्रा में सोना होने पर सुरक्षा को लेकर ड्राइवर मसरू रबारी को गाड़ी के पास ही रहने दिया और खुद शेविंग कराने चला गया। कुछ देर बाद जब कर्मचारी वहां पहुंचा तो ड्राइवर और कार दोनों नहीं थे। उसे फोन किया तो मोबाइल भी बंद था।

शिकायत में आगे बताया गया कि चालक और वाहन दोनों के गायब होने पर सौरभ ने मालिक धर्मेन्द्र भाई को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद ड्राइवर को खोजने के प्रयास शुरू किए गए। इस बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। व्यापारी अपने स्तर पर तमाम प्रयास करने के बाद मंगलवार को क्राइम ब्रांच पहुंचे और जानकारी दी।

जानकारी के मुताबिक, चुराए गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 80 लाख के पास है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज और फोटो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। अपराध शाखा के डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार गुजरात के व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई दल बनाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। आरोपी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

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