अपराध
कोपरखैरणे में नशे में धुत आदमी मादा कुत्ते से बलात्कार करता कैमरे में कैद; केस दर्ज
कथित तौर पर नवी मुंबई के कोपरखैरणे का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को मादा कुत्ते के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को एक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उस व्यक्ति को पहले भी इसी तरह की भयानक हरकतें करते हुए पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। “यह बीमार आदमी कोपरखैरणे में मादा कुत्तों के साथ बलात्कार करता है। पिछली बार कुछ लड़कों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और पुलिस के पास ले गए थे। वह आदमी नशे में था। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने मदद नहीं की,” एक्स पर अकाउंट ने तस्वीर संलग्न करते हुए लिखा घिनौना कृत्य करते हुए व्यक्ति और उसका वीडियो। विवरण के अनुसार, उस व्यक्ति को पहले भी स्थानीय लड़कों ने इसी तरह की स्थिति में पकड़ा था, लेकिन वह छिपने में कामयाब रहा था। हाल ही में, वह फिर से सामने आया और एक कुत्ते के साथ उसी तरह की दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लड़कों को एक बार फिर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए तुरंत आपातकालीन 100 नंबर डायल किया, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया है।
मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट के जवाब में नवी मुंबई पुलिस को टैग किया। आरोपी के खिलाफ कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उन पर धारा 377 आईपीसी 11(1) (ए) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुधीर कुडालकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर की एक तस्वीर साझा की। जानवरों के ख़िलाफ़ अमानवीय कृत्यों की संभावना, अक्सर बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के, असीमित लगती है। भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती घटनाएं चिंता का कारण बन गई हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2020 के बीच, भारत में जानवरों के यौन शोषण से जुड़े 82 मामले सामने आए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जानवरों के खिलाफ अपराधों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। व्यापक डेटा की कमी के कारण ऐसे मामलों की वार्षिक घटनाओं के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
जानवरों के खिलाफ क्रूरता के विभिन्न रूपों में से, पाशविकता को विशेष रूप से जघन्य अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसमें कोई पुरुष, महिला या जानवर शामिल है, दंड के अधीन है जिसमें आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास शामिल है जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सज़ा, जुर्माने के अलावा। 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के कानून मंत्रालय के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास हुआ, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो पाशविकता को अपराध मानती है, इस कानून का एक अलग घटक है। शीर्ष अदालत ने पुष्टि की कि जानवरों के खिलाफ पाशविकता जैसे अप्राकृतिक यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए यह कानून लागू रहेगा। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों में कानून के इस विशेष पहलू के बारे में जागरूकता या समझ की कमी हो सकती है।
अपराध
मुंबई : अंधेरी में 60 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने चोरी का ड्रामा करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।
अपराध
पुणे में दो करोड़ रुपए के गबन मामले में आरोपी नासिक में गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में दो करोड़ रुपए के गबन के मामले में फरार एक आरोपी को नासिक में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुणे पुलिस में 38 वर्षीय किरण दादासाहेब शिंदे की दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, ‘गंगा फर्नहिल’ प्रोजेक्ट की चार इमारतों में फ्लैट बेचने और उससे जुड़े कामों की जिम्मेदारी सीनियर सेल्स मैनेजर साइमन रॉनी पीटर को सौंपी गई थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने फ्लैट की बिक्री से मिली रकम को कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय, अपने सहयोगी बी. चंद्रशेखर के एक फर्जी प्राइवेट बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह उन्होंने 32 ग्राहकों से इकट्ठा किए गए लगभग 2 करोड़ रुपए का गबन किया।
इस शिकायत के आधार पर 9 जून को पुणे के कालेपडल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामला दर्ज होने के बाद पीटर फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया।
जांच के दौरान पुणे पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नासिक शहर में छिपा हुआ है। कालेपडल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गंगापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक शर्माले से संपर्क किया और पीटर का पता लगाने और उसे पकड़ने में मदद मांगी।
विश्वसनीय जानकारी मिलने पर शर्माले को पता चला कि आरोपी पीटर कार से नासिक आया था और गंगापुर रोड पर कालेनगर में होटल ट्रीबो सफायर के कमरा नंबर 301 में ठहरा हुआ था।
यह जानकारी मिलने पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारी घनश्याम भोये और उनकी टीम को तुरंत उस जगह भेजा गया। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पुणे पुलिस को सौंप दिया।
यह ऑपरेशन गंगापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शर्माले और उनकी टीम की अगुवाई में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उनकी टीम में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तुषार देवरे और पुलिस हेड कॉन्स्टेबल रवींद्र मोहिते, गिरीश महाले, भागवत थाविल, घनश्याम भोये, प्रवीण केदारे, गोरख सालुंखे, सुजीत जाधव और तुलसीदास चौधरी शामिल थे।
अपराध
जम्मू-कश्मीर : सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के मामले में दो वन अधिकारियों समेत तीन गिरफ्तार

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रविवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में वन विभाग के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में वन विभाग के दो अधिकारी और उसी विभाग का एक कैजुअल लेबरर (अस्थायी कर्मचारी) शामिल है।
गिरफ्तार लोगों की पहचान कावूसा, मगाम के रेंजर मंजूर अहमद मलिक; नुसगाम, खानसाहिब के फॉरेस्टर मंजूर अहमद डार; और रामहामा, बीरवाह के कैजुअल लेबरर बशीर अहमद गनी के तौर पर हुई है।
ये गिरफ्तारियां सीबीआई पुलिस स्टेशन, कश्मीर में ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ की धारा 7 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 05/2026 के सिलसिले में की गईं।
इससे पहले, सीबीआई की एक टीम ने बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में जाल बिछाया और बशीर अहमद गनी को तब पकड़ा जब वह कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था।
यह ऑपरेशन अवैध रूप से पैसे की मांग के आरोपों के बाद शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच चल रही है।
इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी भ्रष्टाचार-रोधी संस्था, ‘एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (एसीबी) है, जिसे सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और उसे रोकने का अधिकार है।
सीबीआई के पास ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ के तहत भ्रष्टाचार की जांच करने का मुख्य अधिकार क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शामिल होते हैं।
सीबीआई के भ्रष्टाचार-रोधी अधिकार क्षेत्र के दायरे और उसके इस्तेमाल से जुड़े कई खास ऑपरेशनल नियम हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के तहत केंद्रीय अधिकार क्षेत्र उन अधिकारियों पर लागू होता है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी आम तौर पर राज्य के ‘एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
चूंकि पुलिसिंग राज्य का विषय है, इसलिए सीबीआई राज्यों में ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम’ की धारा 6 के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई ‘सामान्य सहमति’ के माध्यम से काम करती है।
कई राज्यों ने यह सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिसका मतलब है कि सीबीआई को उन इलाकों में जांच करने के लिए मामले-विशेष की सहमति या अदालत के आदेश की जरूरत होती है।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को देश में कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का अधिकार दे सकते हैं, भले ही राज्य सरकार सहमति देने से इनकार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय राज्य पुलिस बल और एसीबी के पास भी अपने राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ के तहत मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।
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