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Saturday,17-May-2025
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में मणिपुर हिंसा मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी

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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में हिंसा के 17 मामलों की जांच असम में स्थानांतरित कर दी, जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी, जिसमें एक वायरल वीडियो में नग्न परेड करती दिख रही दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल था। प्रासंगिक रूप से, अदालत ने पीड़ितों की सुविधा के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर से अपने बयान दे सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद आदेश पारित किया कि इस तरह के वीडियोकांफ्रेंसिंग की अनुमति देने के लिए मणिपुर में उचित इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न्यायालय ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन लोगों को नहीं रोकेगा जो असम में गुवाहाटी जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में वहां उपस्थित होने से रोका जाएगा। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा कि हिंसा के पीड़ितों को मुकदमे के लिए असम की यात्रा नहीं करनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के इस सवाल के जवाब में कि मुकदमे के संचालन के लिए असम को क्यों चुना गया है, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि असम में इंटरनेट कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बेहतर है। “हमने इसे कनेक्टिविटी के लिए चुना और अधिकतम कनेक्टिविटी असम में है।” अदालत ने कहा कि निर्देश “मणिपुर में समग्र वातावरण और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए” जारी किए गए हैं। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसे मुकदमे के मामलों से निपटने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सत्र न्यायाधीश के पद से ऊपर के एक या एक से अधिक अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा गया है। अभियुक्तों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और अन्य कार्यवाही के लिए सभी आवेदनों को उन अदालतों में दूरी और सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने की अनुमति है, जिन्हें सुनवाई आयोजित करने के लिए नामित किया जाएगा। मणिपुर में न्यायिक हिरासत की अनुमति दी जाएगी।

मणिपुर स्थित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित की जा सकती है। फिर से, जांच अधिकारी द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपराधिक मुकदमे से निपटने के लिए उन न्यायाधीशों को नामित करेंगे जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं से परिचित हों। अदालत मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं की याचिका भी शामिल थी, जिन्हें एक वीडियो में पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न परेड करते और छेड़छाड़ करते हुए देखा गया था।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा, लाल किला और कुतुब मीनार के बाहर अतिरिक्त बलों की तैनाती

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नई दिल्ली, 9 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने लाल किला और कुतुब मीनार के पास सुरक्षा में इजाफा करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। पुलिस के मुताबिक, एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आमतौर पर ऐतिहासिक इमारतों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है, लेकिन बॉर्डर पर तनाव देखते हुए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भी सुरक्षा को और बढ़ाया गया है।

बता दें कि दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्यरात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए।

पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन (सीएफवी) का भी सहारा लिया।

भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया गया और सीएफवी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय सेना ने कहा कि सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। भारत ने गुरुवार रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य स्टेशनों पर हमला करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया।

नई दिल्ली की जवाबी कार्रवाई में न केवल ड्रोन और मिसाइलें नष्ट हुईं, बल्कि इस्लामाबाद के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान को भी मार गिराया गया, जो पाकिस्तान की हवाई निगरानी और युद्धक्षेत्र समन्वय क्षमताओं के लिए एक बड़ा झटका है।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा की लाल किले के स्वामित्व की मांग वाली याचिका खारिज की

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के परपोते दिवंगत मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की विधवा होने का दावा करते हुए कानूनी ‘उत्तराधिकारी’ होने के नाते लाल किले पर कब्जा मांगा था।

मामले के बारे में

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, “केवल लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं? उन्हें भी क्यों छोड़ दिया जाए। रिट पूरी तरह से गलत है। खारिज।”

बेगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 13 दिसंबर, 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अदालत के एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

20 दिसंबर, 2021 को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने लाल किले पर कब्जे की मांग वाली बेगम की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 150 से अधिक वर्षों के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है।

बेगम ने कहा था कि वह “लाल किले की असली मालिक हैं क्योंकि उन्हें यह संपत्ति उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से विरासत में मिली है और भारत सरकार ऐसी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रही है”।

उन्होंने दावा किया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को संपत्ति से वंचित कर दिया था, जिसके बाद सम्राट को देश से निर्वासित कर दिया गया था और लाल किले पर मुगलों का कब्जा बलपूर्वक छीन लिया गया था।

याचिका में केंद्र को लाल किले को बेगम को सौंपने या सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए 1857 से लेकर अब तक के मुआवजे के अलावा पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार ने मिर्जा मुहम्मद बेदार बख्त को बहादुर शाह का उत्तराधिकारी माना था और उन्हें राजनीतिक पेंशन प्रदान की थी।

बताया गया कि 15 अगस्त 1965 को बेगम ने बेदार बख्त से विवाह किया और 22 मई 1980 को उनकी मृत्यु के बाद बेगम को तत्कालीन सरकार द्वारा 1 अगस्त 1980 से राजनीतिक पेंशन प्रदान की गई।

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अपराध

देवबंद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई मजदूरों की मौत

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सहारनपुर, 26 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले स्थित देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा निहालखेड़ी गांव के पास स्टेट हाईवे-59 पर स्थित एक अवैध फैक्ट्री में सुबह करीब 7 बजे हुआ। घटना के समय फैक्ट्री में 9 कर्मचारी काम कर रहे थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरी इमारत ध्वस्त हो गई, और मजदूरों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर तक बिखर गए। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं।

विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांव दहल गए। एक व्यक्ति का आधा शरीर और दूसरे का हाथ 150 मीटर दूर मिला। घटना का वीडियो दिल दहला देने वाला है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, जहां प्रतिबंधित पटाखे बनाए जा रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में मरने वालों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

यह सहारनपुर में इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2 मई 2022 को सरसावा थाना क्षेत्र के सौराना गांव में भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। उस समय भी मृतकों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर बिखरे थे।

स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज हैं। उनका कहना है कि अवैध फैक्ट्रियां बार-बार हादसों का कारण बन रही हैं, लेकिन प्रशासन केवल हादसे के बाद कार्रवाई करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मलबे से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है।

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