राजनीति
मोदी राज में कानून का राज नहीं, तानाशाही से चलाया जा रहा देश : खड़गे
नई दिल्ली, 13 मार्च : कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में कानून का शासन नहीं है। लंदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े विरोध को लेकर दोनों सदनों के स्थगित होने के तुरंत बाद संसद के बाहर विजय चौक पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का कोई शासन नहीं है। वे देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने और नष्ट करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं।
अदानी मुद्दे पर खड़गे ने कहा, हम अदानी शेयरों के मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष एक साथ है और अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करता रहेगा।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: ‘आज शाम 6 बजे से मौन अवधि के दौरान राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध’, चुनाव आयोग ने याद दिलाया
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब बस दो दिन बचे हैं और आज (सोमवार, 18 नवंबर) राजनीतिक प्रचार का आखिरी दिन है। आदर्श आचार संहिता के तहत मतदान समाप्त होने तक 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के प्रचार की अनुमति नहीं है। ‘साइलेंस पीरियड’ नामक अवधि आज शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा, “साइलेंस पीरियड के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाले राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध है। नियमों के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सोमवार दोपहर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, “मतदान समाप्त होने तक के 48 घंटों के दौरान, कोई भी प्रचार या सार्वजनिक बैठक, रैलियां या ऐसे आयोजनों में भागीदारी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।”
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि, “सभी केबल नेटवर्क, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले उनके पास उचित प्रमाणन हो। बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापनों को किसी भी परिस्थिति में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी नेटवर्क या प्लेटफॉर्म, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करता है, उसे अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”
विज्ञापनों पर ईसीआई के निर्देश
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों या चुनाव-संबंधी सामग्री के लिए किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने पर प्रकाशक का नाम और पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171एच का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है, जो उम्मीदवार की स्पष्ट अनुमति के बिना अनधिकृत चुनाव प्रचार या प्रचार, विज्ञापन या प्रकाशन के लिए किए गए खर्चों पर रोक लगाता है।
मौन अवधि के दौरान, प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पहले पूर्व-प्रमाणन समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इसी तरह, ऑडियो-विजुअल मीडिया (टेलीविजन, केबल नेटवर्क, रेडियो और सोशल मीडिया) को इस अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से सख्त मना किया जाता है।
राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए दिशा-निर्देश 24 अगस्त, 2023 को ईसीआई द्वारा जारी किए गए हैं, जो मौन अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया और मौन अवधि से पहले ऑडियो-विजुअल मीडिया दोनों को कवर करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान में कहा गया है कि इन पूर्व-प्रमाणन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बयान में चेतावनी दी गई है कि यदि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों सहित दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष को तुरंत अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे उल्लंघनों के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण को जब्त करने का अधिकार है। इन निर्देशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: 19 नवंबर को ड्राई डे, 23 नवंबर तक 3 अन्य दिनों पर समय प्रतिबंध; विवरण देखें
महाराष्ट्र में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अधिकारियों ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई उपाय लागू करने शुरू कर दिए हैं। भारत के चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, महत्वपूर्ण दिनों के आसपास शराब की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध रहेगा और यहां तक कि एक ड्राई डे भी रहेगा।
ड्राई डे और शराब बिक्री प्रतिबंध का विवरण इस प्रकार है:
सोमवार, 18 नवंबर: शाम 6 बजे के बाद शराब बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
मंगलवार, 19 नवंबर: मतदान से एक दिन पहले शुष्क दिवस मनाया जाएगा।
बुधवार, 20 नवंबर: यह चुनाव का दिन है। शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
शनिवार, 23 नवंबर: नतीजों का दिन। शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री नहीं होगी
ऐसे उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं, विशेषकर चुनावों तथा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजनों के समय।
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपनी सीमा के भीतर सभी व्यवसायों और कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 20 नवंबर को अवकाश घोषित किया है।
बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
आयुक्त ने नियोक्ताओं को निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि वे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई न करें तथा चुनाव के दिन छुट्टी के लिए उनके वेतन में कटौती न करें।
महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में सभी की दिलचस्पी बनी हुई है क्योंकि यह महा विकास अघाड़ी और महायुति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी परीक्षा है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में मतभेद के बाद ये पहला राज्य चुनाव है।
दुर्घटना
झांसी अस्पताल अग्निकांड: नर्स मेघा जेम्स के वीरतापूर्ण प्रयासों से जलने के बावजूद 15 शिशुओं की जान बचाई गई
झांसी: झांसी के अस्पताल में जब आग लगी, तब नर्स मेघा जेम्स ड्यूटी पर थीं और उन्होंने बचाव कार्य में पूरी तत्परता से भाग लिया तथा कई शिशुओं को बचाकर नायक की भूमिका निभाई।
यहां तक कि जब उसकी सलवार जल गई, तब भी उसने हार नहीं मानी और दूसरों की मदद से 14-15 बच्चों को बाहर निकालने में सफल रही।
नर्स मेघा जेम्स ऑन द फायर
जेम्स ने बताया, “मैं एक बच्चे को इंजेक्शन देने के लिए सिरिंज लेने गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि (ऑक्सीजन) कंसंट्रेटर में आग लग गई थी। मैंने वार्ड बॉय को बुलाई, जो आग बुझाने वाले यंत्र के साथ आया और आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी।”
झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शुक्रवार रात आग लगने से दस शिशुओं की मौत हो गई।
भीषण आग का सामना करते हुए, जेम्स का दिमाग इतनी तीव्र गति से काम करने लगा कि उसे खुद के जलने की जरा भी परवाह नहीं रही।
उन्होंने पीटीआई वीडियोज को बताया, “मेरी चप्पल में आग लग गई और मेरा पैर जल गया। फिर मेरी सलवार में आग लग गई। मैंने अपनी सलवार उतार दी और फेंक दी। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था।”
जेम्स ने बस एक और सलवार पहनी और बचाव अभियान में वापस चली गई।
उन्होंने कहा, “वहां बहुत धुआं था और जब लाइट चली गई तो हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पूरा स्टाफ कम से कम 14-15 बच्चों को बाहर लाया। वार्ड में 11 बेड थे जिन पर 23-24 बच्चे थे।”
जेम्स ने कहा कि अगर लाइटें नहीं बुझतीं तो वे और भी बच्चों को बचा सकते थे। “यह सब बहुत अचानक हुआ। हममें से किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी।” सहायक नर्सिंग अधीक्षक नलिनी सूद ने जेम्स की बहादुरी की प्रशंसा की और बताया कि बचाव अभियान कैसे चलाया गया।
उन्होंने कहा, “अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बाहर निकालने के लिए एनआईसीयू वार्ड के शीशे तोड़ दिए। तभी नर्स मेघा की सलवार में आग लग गई। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के बजाय, वह बच्चों को बचाने के लिए वहीं रुकी रही और उन्हें बाहर लोगों को सौंप दिया।”
सूद ने बताया कि जेम्स का इलाज अभी उसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कितनी गंभीर रूप से जली हैं।
उन्होंने कहा, “बचाए गए शिशुओं को एनआईसीयू वार्ड के बहुत करीब वाले वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। जब मैं उस दृश्य को याद करती हूं तो मुझे रोने का मन करता है।”
घटना पर एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ अंशुल जैन
मेडिकल कॉलेज के एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अंशुल जैन ने मानक बचाव अभियान के बारे में बताया और दावा किया कि अस्पताल ने प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया।
“आईसीयू निकासी के दौरान प्राथमिकता प्रक्रिया में, नीति यह है कि कम प्रभावित रोगियों को पहले निकाला जाए। इस दृष्टिकोण के पीछे तर्क यह है कि न्यूनतम सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों को जल्दी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे कम समय में अधिक संख्या में निकासी पूरी की जा सकती है।
उन्होंने कहा, “इसके विपरीत, वेंटिलेटर पर या उच्च ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को निकालने के लिए अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है।”
जैन ने कहा, “इस सिद्धांत को झांसी में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसने कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”
झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि आग से बचाए गए एक नवजात की रविवार को बीमारी के कारण मौत हो गई।
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