राष्ट्रीय समाचार
केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘कॉलेजियम देश का कानून है, जिसका पालन किया जाना चाहिए’

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस कौल ने एजी से कहा, समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।
एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।
पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली : माउंट कार्मेल स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ पैरेंट्स का प्रदर्शन, बोले-ये मनमानी नहीं करेंगे बर्दाश्त

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके आनंद निकेतन में स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के बाहर कई अभिभावकों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ किया गया।
अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अपना रोष जाहिर किया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल वाले बेवजह फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हम जैसे अनेक अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
अभिभावक संध्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के विरोध में जमा हुए हैं। इसके अलावा, टाइमिंग को लेकर भी हमें आपत्ति है। हमारे बच्चों को देर तक स्कूल में रोककर रखा जाता है। इस वजह से वो काफी थक जाते हैं और घर आते ही सो जाते हैं। उनके पास कोई दूसरा काम करने की ऊर्जा नहीं रहती है। इसके बाद वो दूसरे दिन स्कूल जाने के लायक नहीं रहते।
उन्होंने आगे कहा कि जितनी फीस स्कूल की तरफ से ली जाती है, उस हिसाब से हमारे बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। स्कूल में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा नहीं है। स्कूल की बदइंतजामी का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि बच्चों को पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल की बजाय बाहर कैंटीन से पानी लेना पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आखिर हम कब तक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे।
अभिभावक मनमोहन ने बताया कि हमें स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर साल स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में वृद्धि की जाती है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सभी हदें पार कर दीं। इस बार इन लोगों ने 10 प्रतिशत से भी ज्यादा फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हमारे ऊपर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है। एक तरफ महंगाई अपने चरम पर और दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा सातवीं कक्षा में था, तो मैंने डेढ़ लाख रुपये फीस दिए थे, जिसे इन लोगों ने अब पौने दो लाख कर दिया है। फीस के अलावा इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। पहले इन लोगों ने बस में एसी लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक एसी नहीं लगाई गई और बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने अभिभावकों की सहमति के बिना फीस बढ़ाई है, उसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग बच्चों को वाट्सएप पर काम भेज रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हम लोग बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बच्चों को इसके नजदीक ला रहे हैं।
अभिभावक हिमानी गुप्ता ने कहा कि मेरे दो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक पहली क्लास में और दूसरा दूसरी क्लास में। मेरी दो बातों को लेकर आपत्ति है। टाइमिंग हमारे लिए इशू है। हमारे बच्चे देर से घर लौट रहे हैं। इस वजह से वे परेशान हो जाते हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं रह गया है। वो चार बजे लंच कर रहे हैं। हिमानी ने कहा कि फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भी हम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में करीब छह वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34 प्रतिशत हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को दी।
मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर धीमी होकर 2.69 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मार्च 2025 के दौरान हेडलाइन महंगाई और खाद्य महंगाई में मजबूत गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है।
मार्च में सालाना आधार पर जिन खाद्य उत्पादों की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई हैं, उनमें अदरक (-38.11 प्रतिशत), टमाटर (-34.96 प्रतिशत), फूलगोभी (-25.99 प्रतिशत), जीरा (-25.86 प्रतिशत) और लहसुन (-25.22 प्रतिशत) शामिल थे।
सालाना आधार पर हाउसिंग महंगाई दर 3.03 प्रतिशत रही है। फरवरी में यह 2.91 प्रतिशत थी।
हाउसिंग इंडेक्स में केवल शहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में ईंधन और ऊर्जा महंगाई दर 1.48 प्रतिशत रही है। जबकि शिक्षा महंगाई दर 3.98 प्रतिशत रही है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले सप्ताह कहा कि देश में खुदरा महंगाई में हाल के महीनों में कमी आ रही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2025-26 के लिए महंगाई के अपने पूर्वानुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि खरीफ की मजबूत आवक के साथ-साथ, इससे खाद्य महंगाई दर में स्थायी नरमी आने की उम्मीद है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट महंगाई के आउटलुक के लिए शुभ संकेत है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.4 प्रतिशत रह सकती है।
राजनीति
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने निजी स्कूल में फीस अनियमितता की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मॉडल टाउन स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों द्वारा फीस वसूली में अनियमितता और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया है।
सीएम ने इस मामले में तत्काल जां-च के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में सीएम ने कहा, “आज (मंगलवार को) जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है, हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”
सीएम के द्वारा जारी वीडियो में एक छात्रा के पिता कह रहे हैं कि गैर कानूनी फीस न भरने के कारण हमारी बच्ची को स्कूल में बंधक बना कर रखा गया। बच्ची ने इसकी शिकायत हमसे की। इसके बाद हम स्कूल प्रशासन के पास गए और इस मामले की शिकायत की। उनका रवैया नहीं बदला। आज भी स्कूल से फोन आया और कहा गया कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए, जब तक आप फीस नहीं भरते।
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