राष्ट्रीय समाचार
केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘कॉलेजियम देश का कानून है, जिसका पालन किया जाना चाहिए’
जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस कौल ने एजी से कहा, समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।
एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।
पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राजनीति
पश्चिम बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति पर पेंच, यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह

कोलकाता, 6 जनवरी: पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर जटिलता बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने वाला है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है।
इसी बीच, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक अनुमति लेने की सलाह दी है।
यूपीएससी के निदेशक नंद किशोर कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर कहा है कि राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की सूची भी लौटा दी है, जिनमें से किसी एक को नया डीजीपी बनाए जाने की सिफारिश की गई थी।
नियमों के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को डीजीपी पद के लिए राज्य में कार्यरत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होती है। इसके बाद यूपीएससी इन तीन नामों में से एक नाम को अंतिम रूप से मंजूरी देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई।
इस पूरे विवाद की जड़ दिसंबर 2023 में तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय के सेवानिवृत्त होने से जुड़ी है। उस समय राज्य सरकार को उनके उत्तराधिकारी के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय राज्य सरकार ने राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने बाद में उनके स्थायी उत्तराधिकारी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा, जिसे यूपीएससी ने स्वीकार नहीं किया।
यूपीएससी के निदेशक ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के आदेश का हवाला दिया है। इस आदेश के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए डीजीपी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजना अनिवार्य है।
इस आधार पर यूपीएससी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को सितंबर 2023 में ही पैनल भेज देना चाहिए था, क्योंकि मनोज मालवीय दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। पत्र में यह भी बताया गया है कि इस मामले में आयोग ने भारत के अटॉर्नी जनरल से भी सलाह ली थी। अटॉर्नी जनरल ने भी यही राय दी है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर ही राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली हाईकोर्ट में होगी दुष्यंत गौतम के मानहानि मामले की सुनवाई, 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा

नई दिल्ली, 6 जनवरी: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि मामले पर सुनवाई होने जा रही है। यह मामला उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम उछाला गया था।
दुष्यंत गौतम का कहना है कि बिना किसी आधार के उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी।
उनका तर्क था कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए लगातार आपत्तिजनक और मानहानिकारक बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका तुरंत संज्ञान लिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ दलों और नेताओं ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर उनका नाम उछाला और उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की। दुष्यंत गौतम का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें बदनाम किया गया।
अपनी याचिका में दुष्यंत गौतम ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ डाले गए सभी मानहानिकारक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने दो करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। उनका कहना है कि इस तरह के झूठे आरोपों से न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
राजनीति
विलासराव देशमुख के खिलाफ रवींद्र चव्हाण की टिप्पणी पर नवाब मलिक बोले- मर्यादा का पालन करें

मुंबई, 6 जनवरी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के नेता नवाब मलिक ने विलासराव देशमुख के खिलाफ टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं को लेकर नैतिकता होती है और इसका सभी को पालन करना चाहिए।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कथित तौर पर विलासराव देशमुख की यादें लातूर शहर से मिटाने की बात की। इस पर नवाब मलिक ने कहा, “विलासराव देशमुख लातूर से कई बार चुनाव लड़े, जीते और महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री रहे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। कहीं न कहीं दिवंगत के बारे में एक नैतिकता होती है कि कोई भी बात न करे। हमें लगता है कि लोगों को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर कोई उनके खिलाफ या उनके नाम को मिटाने की बात करता है, तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है।”
मीडिया से बातचीत में नवाब मलिक ने महानगरपालिका चुनावों में गठबंधन को लेकर भी भाजपा को निशाना साधा। उन्होंने कहा, “जिस तरह से बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं, उन्हें पहले गठबंधन की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें लगता है कि यह चुनाव एक लड़ाई जैसा है और प्यार और जंग में सब जायज है। हम चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।”
एनसीपी (अजित गुट) के नेता ने ‘आतंकवादी’ और ‘जिहादी’ शब्दों के लिए भाजपा के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो हम न्यायालय जाएंगे और उनको दंडित कराएंगे।
इसी बीच, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का वीडियो वायरल होने और उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज होने पर कहा, “राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वे एक सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पद की गरिमा को बनाए रखें। व्यक्ति नहीं, बल्कि पद बड़ा होता है और पद की गरिमा अगर गिरने लगे तो हमें लगता है कि यह उचित नहीं है।”
महानगरपालिका चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, “हमारे सभी उम्मीदवारों ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर ऑफिस खोले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं होंगी। हमारे सभी नेता कैंपेन में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से उम्मीदवारों को चुना गया है और लोगों के साथ उनका जैसा जुड़ाव है, उसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवार जीतेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में बहुत सारे दल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये हथकंडे पुराने हो गए हैं। अब लोग बंटवारे की, बांटने की राजनीति से पूरी तरह से ऊब चुके हैं। लोग चाहते हैं हम उन्हीं के साथ रहें जो लोगों को जोड़कर चलना चाहते हैं।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र6 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार11 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
