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गुजरात का पहला लव जिहाद मामला अदालत से बाहर समझौते पर समाप्त हुआ

जून 2021 में वडोदरा शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में पहला लव जिहाद का मामला (गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट (संशोधन 2021) की धाराओं के तहत) दर्ज किया गया था। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति निराल मेहता की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर कुरैशी और पांच अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया।
कुरैशी के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है और वह (शिकायतकर्ता और आरोपी) एक साथ रह रहे हैं। मामले को देखते हुए, आपराधिक कार्यवाही के आगे जारी रहने से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और इस प्रकार, यह अदालत समझौते को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।
जब आरोपी समीर ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, तो समीर की पत्नी और पीड़िता दिव्याबेन ने अदालत के सामने कहा था कि, लव जिहाद का एंगल खुद पुलिस ने उठाया था, ये आरोप गलत थे और उसने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए, उसने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।
वडोदरा जिला सरकारी वकील अनिल देसाई ने आईएएनएस को बताया कि अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद दिव्याबेन ने अपना बयान और स्टैंड बदलना शुरू कर दिया और पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इस पर ध्यान दिया। जब पुलिस रिमांड खत्म होने के तुरंत बाद उनके पति ने सुनवाई से पहले जमानत की अर्जी दी, सुनवाई निर्धारित होने से पहले ही दिव्या ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह समीर की जमानत अर्जी का समर्थन करती हैं और इसका विरोध नहीं कर रही हैं। यह अलग बात है कि अदालत ने उनके हलफनामे को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उसने अपनी शिकायत में अपने पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त जयराजसिंह वाला ने मीडिया को बताया था- उसने आरोप लगाया है कि समीर ने अपना धर्म छिपाया था, उसने खुद को एक ईसाई के रूप में पेश किया था और उससे दोस्ती की थी। उसकी अंतरंग तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए उसने ब्लैकमेल किया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया, वह दो बार गर्भवती हुई और दोनों बार गर्भपात हो गया, उसने आरोप लगाया कि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसने और उसके परिवार ने उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। उसके परिवार के सदस्य उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहे थे, उसकी सास जातिवादी टिप्पणी करती है, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से थी।
इन तमाम आरोपों के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। देसाई ने कहा, यह संभव है कि समीर के परिवार या किसी अन्य समूह द्वारा उस पर समझौता करने का दबाव डाला गया हो। देसाई ने कहा कि हालांकि उनका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, लेकिन वह इससे मुकर गई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत मामला बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता 164 के तहत गवाहों और अन्य समर्थकों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया । लेकिन अगर दोनों पक्ष इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के बाद समझौता कर लेते हैं तो अभियोजन पक्ष के पास कुछ ही विकल्प बचते हैं।
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पंजाब: मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शिवसेना नेता की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।
कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।
वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।
विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।
पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”
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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:
1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)
01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)
01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)
01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
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औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज

मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।
बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।
अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।
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