Connect with us
Thursday,04-September-2025
ताज़ा खबर

अनन्य

गुजरात का पहला लव जिहाद मामला अदालत से बाहर समझौते पर समाप्त हुआ

Published

on

love jihad case

जून 2021 में वडोदरा शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में पहला लव जिहाद का मामला (गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट (संशोधन 2021) की धाराओं के तहत) दर्ज किया गया था। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति निराल मेहता की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर कुरैशी और पांच अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया।

कुरैशी के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है और वह (शिकायतकर्ता और आरोपी) एक साथ रह रहे हैं। मामले को देखते हुए, आपराधिक कार्यवाही के आगे जारी रहने से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और इस प्रकार, यह अदालत समझौते को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

जब आरोपी समीर ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, तो समीर की पत्नी और पीड़िता दिव्याबेन ने अदालत के सामने कहा था कि, लव जिहाद का एंगल खुद पुलिस ने उठाया था, ये आरोप गलत थे और उसने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए, उसने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।

वडोदरा जिला सरकारी वकील अनिल देसाई ने आईएएनएस को बताया कि अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद दिव्याबेन ने अपना बयान और स्टैंड बदलना शुरू कर दिया और पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इस पर ध्यान दिया। जब पुलिस रिमांड खत्म होने के तुरंत बाद उनके पति ने सुनवाई से पहले जमानत की अर्जी दी, सुनवाई निर्धारित होने से पहले ही दिव्या ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह समीर की जमानत अर्जी का समर्थन करती हैं और इसका विरोध नहीं कर रही हैं। यह अलग बात है कि अदालत ने उनके हलफनामे को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उसने अपनी शिकायत में अपने पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त जयराजसिंह वाला ने मीडिया को बताया था- उसने आरोप लगाया है कि समीर ने अपना धर्म छिपाया था, उसने खुद को एक ईसाई के रूप में पेश किया था और उससे दोस्ती की थी। उसकी अंतरंग तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए उसने ब्लैकमेल किया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया, वह दो बार गर्भवती हुई और दोनों बार गर्भपात हो गया, उसने आरोप लगाया कि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसने और उसके परिवार ने उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। उसके परिवार के सदस्य उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहे थे, उसकी सास जातिवादी टिप्पणी करती है, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से थी।

इन तमाम आरोपों के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। देसाई ने कहा, यह संभव है कि समीर के परिवार या किसी अन्य समूह द्वारा उस पर समझौता करने का दबाव डाला गया हो। देसाई ने कहा कि हालांकि उनका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, लेकिन वह इससे मुकर गई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत मामला बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता 164 के तहत गवाहों और अन्य समर्थकों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया । लेकिन अगर दोनों पक्ष इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के बाद समझौता कर लेते हैं तो अभियोजन पक्ष के पास कुछ ही विकल्प बचते हैं।

अनन्य

बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

Published

on

नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।

उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।

Continue Reading

अनन्य

सीबीआई, मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रग मामले में इंटरपोल के जरिए कुब्बावाला मुस्तफा को यूएई से वापस लाया

Published

on

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से कुब्बावाला मुस्तफा की यूएई से वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया है। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित अपराधी है।

सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने एनसीबी-अबू धाबी के सहयोग से रेड नोटिस के तहत वांछित कुब्बावाला मुस्तफा को 11.07.2025 को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया। मुंबई पुलिस की चार सदस्यीय टीम कुब्बावाला मुस्तफा को वापस लाने के लिए 07.07.2025 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात गई। यह टीम 11.07.2025 को संयुक्त अरब अमीरात से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पहुँची। सीबीआई द्वारा इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी-अबू धाबी के साथ गहन अनुवर्तन के माध्यम से पहले ही संयुक्त अरब अमीरात में मुस्तफा की भौगोलिक स्थिति का पता लगा लिया गया था।

मुंबई पुलिस को कुर्ला पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2024 के तहत कुब्बावाला मुस्तफा की तलाश है। उस पर विदेश से सांगली में एक सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री चलाने का आरोप है। कुब्बावाला मुस्तफा और अन्य से जुड़ी उक्त फैक्ट्री से 2.522 मिलियन रुपये मूल्य की कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद और जब्त की गई। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ खुली तारीख का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले में 25.11.2024 को इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस प्रकाशित करवाया। एनसीबी-अबू धाबी ने 19.06.2025 को सूचित किया कि उनके अधिकारियों ने इस व्यक्ति को भारत वापस लाने के लिए यूएई में एक सुरक्षा मिशन भेजने का अनुरोध किया है। इसके बाद, यूएई से इस व्यक्ति को वापस लाने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस वांछित अपराधियों पर नज़र रखने के लिए विश्व भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं।

भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई, इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सहायता के लिए भारतपोल के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

Continue Reading

अनन्य

झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

Published

on

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।

मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।

इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।

Continue Reading
Advertisement
राष्ट्रीय समाचार7 mins ago

जीएसटी सुधारों से वाहनों की कीमतों में 8.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है: रिपोर्ट

राजनीति37 mins ago

पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा तोड़ने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए : आनंद दुबे

महाराष्ट्र1 hour ago

उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह: अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बाबुन कोकाटे से की मुलाकात, सभी मांगों का तत्काल समाधान, उर्दू अकादमी की जल्द स्थापना की जाएगी

राजनीति2 hours ago

‘देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर लगा टैक्स’, जीएसटी सुधार को लेकर खड़गे का वार

महाराष्ट्र2 hours ago

जुलूसे मोहम्मदी के लिए सार्वजनिक अवकाश 8 सितंबर को रहेगा

महाराष्ट्र3 hours ago

पुणे क्राइम: पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा जब्त

राष्ट्रीय समाचार4 hours ago

नए जीएसटी सुधार से आम आदमी के हाथ में बचेगा पैसा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट : इंडस्ट्री बॉडी

राष्ट्रीय समाचार5 hours ago

बाढ़ और अवैध पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को नोटिस

राजनीति5 hours ago

मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों पर मिलिंद देवड़ा ने जताई चिंता, सीएम फडणवीस को लिखा पत्र

अपराध6 hours ago

मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

अपराध2 days ago

सीबीआई ने आयुध निर्माणी, नागपुर के पूर्व उप महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया

महाराष्ट्र4 weeks ago

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी में विधायक रईस शेख का पत्ता कटा, यूसुफ अब्राहनी ने ली जगह

राष्ट्रीय समाचार6 days ago

मुंबई: मराठा क्रांति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों के विशाल जनसैलाब के कारण सीएसएमटी और फोर्ट क्षेत्र जाम में डूबा, आजाद मैदान में आंदोलन से पहले सड़कों पर कब्जा | वीडियो

महाराष्ट्र2 weeks ago

मुंबई: अगले 2 घंटों के लिए शहर रेड अलर्ट पर, लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं; वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम

राष्ट्रीय समाचार2 weeks ago

मुंबई कबूतरखाना विवाद: पेटा इंडिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, एसी, ह्यूमिडिफायर और धूल कबूतरों की बीट से भी ज़्यादा चिंताजनक

महाराष्ट्र4 weeks ago

उर्दू पत्रकारों के लिए पेंशन की मांग, विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र

राष्ट्रीय समाचार4 weeks ago

‘हे आमचा महाराष्ट्र आहे’: मुंबई लोकल ट्रेन में महिला ने सह-यात्री को मराठी बोलने के लिए मजबूर किया;

महाराष्ट्र3 weeks ago

स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह सतर्क

महाराष्ट्र2 weeks ago

मुंबई में बारिश: मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में दहशत और लोगों को निकाला गया

अपराध2 weeks ago

मुंबई के भांडुप में करंट लगने से 17 वर्षीय युवक की मौत, हेडफोन बनी ‘वजह’

रुझान