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Monday,09-June-2025
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मैक्रों के दौरे से पहले फ्रांस और भारत महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु संयंत्र का काम तेज करेंगे

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फ्रांस और भारत ने 2023 की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र के रात्नागिरि जिले के जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से चालू करने के काम में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की। इस सिलसिले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अपने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्रांस के मंत्री क्रिसौला जाचारोपोलू से मुलाकात की और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग पर चर्चा की।

दोनों देशों ने महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को गति देने के तरीकों पर भी चर्चा की। यह संयंत्र सितंबर 2008 में भारत और फ्रांस के बीच हुए एक व्यापक परमाणु समझौते का हिस्सा था।

समझौते में प्रत्येक 1,650 मेगावाट के छह यूरोपीय दबाव रिएक्टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बना जाएगा। फ्रांस के तकनीकी सहयोग से बन रहे इस संयंत्र का काम लगभग 15 वर्षो से विभिन्न बाधाओं के कारण अटका हुआ है।

भारत ने इस परियोजना के लिए दिसंबर 2021 में अपनी ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी थी। फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ ने पिछले साल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद मई में बैठकें हुई थीं।

जितेंद्र सिंह ने जाचारोपोलू को आश्वासन दिया कि तकनीकी, वित्तीय और असैन्य परमाणु दायित्व के मुद्दों को दोनों पक्षों द्वारा जल्द से जल्द भारत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की निर्धारित यात्रा से पहले हल किया जाएगा। राष्ट्रपति से पहले फ्रांसीसी वित्तमंत्री ब्रूनो ले मायेर दिसंबर के मध्य में भारत आएंगे।

दोनों पक्षों ने विश्वसनीय, सस्ती और निम्न-कार्बन ऊर्जा के लिए रणनीतिक जैतापुर परियोजना की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का संकल्प लिया।

एनपीसीआईएल इकाइयों का निर्माण और कमीशन करेगा, भारतीय नियामक द्वारा ईपीआर प्रौद्योगिकी के प्रमाणीकरण सहित भारत में सभी आवश्यक परमिट और सहमति प्राप्त करेगा और भविष्य में जैतापुर संयंत्र का स्वामित्व और संचालन करेगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा जैसी विभिन्न स्वच्छ ऊर्जाओं के संयोजन के माध्यम से शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है और इस समय देश की 6,780 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चालू परियोजनाओं के बाद अगले 10 वर्षो में बढ़ाकर 22,480 करने की योजना है।

दोनों मंत्रियों ने पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल की बैठकों पर भी चर्चा की, जिसमें भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन, परमाणु परामर्शदाता थॉमस मियूसेट और अन्य ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को रिन्यू किया

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संयुक्त राष्ट्र, 31 मई। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे।

मिडिया ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है।

सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य – अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया।

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है। यह दक्षिण सूडान के अधिकारियों को इस संबंध में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सुरक्षा परिषद ने यह भी तय किया है कि इन प्रतिबंधों की लगातार समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा परिषद ने स्थिति के जवाब में उपायों को समायोजित करने की तत्परता व्यक्त की है, जिसमें उपायों में संशोधन, निलंबन, हटाने या सुदृढ़ करना शामिल है।

प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट परामर्श में 15 अप्रैल, 2026 तक प्रमुख मानदंडों पर हासिल की गई प्रगति का आकलन करें।

इसके साथ ही दक्षिण सूडान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उसी तारीख तक इस संबंध में हासिल की गई प्रगति पर सैंक्शन कमेटी को रिपोर्ट करें।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएस सुप्रीम कोर्ट ने किया ट्रंप सरकार का रास्ता साफ, 5 लाख लोगों पर मंडराया निर्वासन का खतरा

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न्यूयॉर्क, 31 मई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को हटा दिया है, जिसके तहत क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के चार देशों के पांच लाख से अधिक प्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल सुरक्षा को बरकरार रखा गया था।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक अन्य मामले में लगभग 350,000 वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की भी अनुमति दी है।

स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि इस कदम ने ट्रंप प्रशासन के लिए हजारों प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा को फिलहाल खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है और निर्वासन के दायरे में आने वाले लोगों की कुल संख्या को लगभग दस लाख तक पहुंचा दिया है।

अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बाइडेन प्रशासन ने 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत उन्हें कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद दो साल तक अमेरिका में काम करने की इजाजत दी गई। इस प्रोग्राम ने लगभग 5,32,000 लोगों को निर्वासन से बचाया।

लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को सभी पैरोल प्रोगाम को टर्मिनेट करने का निर्देश देते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। कार्यकारी आदेश पर कार्रवाई करते हुए नोएम ने मार्च में पैरोल प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके तहत पैरोल के किसी भी अनुदान की वैधता 24 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी।

मैसाचुसेट्स में एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने नोएम द्वारा प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को पूरी तरह से रद्द करने के फैसले को रोकने पर सहमति जताई। उस समय कई पैरोलियों और एक गैर-लाभकारी संगठन सहित 23 व्यक्तियों के एक ग्रुप ने नोएम द्वारा प्रोग्राम को समाप्त करने को चुनौती दी थी।

ट्रंप प्रशासन ने पहले पहले सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की, जिसने अपील लंबित रहने तक जिला न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव फिलिस्तीनी मांगों पर खरा नहीं : हमास

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गाजा, 30 मई। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रस्ताव हमास और फिलिस्तीनी लोगों की मुख्य मांगों को पूरा नहीं करता।

मिडिया के मुताबिक, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासम नईम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्हें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए युद्धविराम प्रस्ताव पर इजरायल की प्रतिक्रिया मिल गई है।

नईम के मुताबिक, इजरायल ने फिलिस्तीन की मुख्य मांगों को नहीं माना। इनमें लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर लगी पुरानी नाकेबंदी हटाना शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव युद्धविराम के दौरान भी इजरायल के कब्जे और लोगों की तकलीफों को जारी रहने देगा।

नईम ने कहा, “इसके बावजूद हमास का नेतृत्व फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ जारी हिंसा और मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।”

हमास ने पहले कहा था कि उसे मध्यस्थों के जरिए नया युद्धविराम प्रस्ताव मिला है। वह इसका मूल्यांकन इस तरह कर रहा है कि यह फिलिस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा करे और गाजा के लोगों के लिए स्थायी शांति और राहत लाने में मदद करे।

हमास ने पहले कहा था कि वह विटकॉफ के साथ एक समझौते के “सामान्य ढांचे” पर सहमत हो गया है। इस समझौते का मकसद स्थायी युद्धविराम करना, इजरायल की गाजा से पूरी तरह वापसी सुनिश्चित करना, राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू करना और हमास से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सत्ता सौंपना है।

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