राजनीति
एआईएमपीएलबी ने यूपी के मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर उठाए सवाल
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एआईएमपीएलबी ने इसे भाजपा शासित राज्यों द्वारा संस्थानों को निशाना बनाने का हिस्सा बताया है।
एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा, “उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों को कानून के तहत संरक्षित किए जाने के बावजूद किया जा रहा है। असम में सरकार कुछ छोटे मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि अन्य को स्कूलों में परिवर्तित कर रही है। यदि मुद्दा धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करने और इसके बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने का है, तो सरकार गुरुकुलों के खिलाफ वही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?”
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों के एक सर्वे की घोषणा करते हुए कहा कि वह शिक्षकों की संख्या, उनके पाठ्यक्रम और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है।
इलियास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें करीब 4 फीसदी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, इनकी संख्या हजारों में होने की संभावना है।
इलियास ने इस्लामी शिक्षण की संरचना को निर्धारित करते हुए कहा कि यह अनिवार्य रूप से तीन प्रकार के संस्थानों के माध्यम से प्रसारित किया गया है- मकतब, जो हर दिन कई घंटों के लिए मस्जिदों के अंदर आयोजित धार्मिक कक्षाएं हैं, छोटे मदरसे या हिफ्ज, जहां 8-10 साल की उम्र तक के छोटे छात्रों को कुरान याद करना सिखाया जाता है और आलिमियत या बड़े मदरसे जहां छात्रों को इस्लामी विचारधारा, कुरान की व्याख्या के साथ-साथ पैगंबर मोहम्मद के शब्द और अन्य धार्मिक मामलों की शिक्षा दी जाती है।
उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक रूप से आलिमियत के स्तर पर है कि कई मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं और राज्य सरकारों से आंशिक धन और अनुदान प्राप्त करते हैं।
उन्होंने कहा, “उन मदरसों के लिए, जिन्हें सरकार द्वारा फंड नहीं दिया जाता है, वे समुदाय द्वारा जुटाए गए फंड पर आधारित होते हैं और शिक्षा, बोर्डिग और भोजन नि:शुल्क देते हैं, ताकि गरीब छात्र पढ़ाई कर सके। मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई प्रति-उत्पादक है, क्योंकि यह केवल यह सुनिश्चित करने का बोझ बढ़ाती है कि बच्चों को स्कूल में नामांकित किया जाए, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार होना चाहिए।”
एआईएमपीएलबी को अंदेशा है कि मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई छोटे निकायों तक ही सीमित नहीं रहेगी।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: असहयोग को लेकर बीएमसी के विरोध के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद विलिंगटन हाइट्स ताड़देव के निवासियों ने 17वीं-34वीं मंजिलें खाली कर दीं

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, ताड़देव स्थित विलिंगटन हाइट्स की सबसे ऊपरी मंजिलों के निवासियों ने अपने अपार्टमेंट खाली करना शुरू कर दिया है। उन्हें परिसर खाली करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया गया था, जो कल 27 अगस्त की रात को समाप्त हो गया। अदालत की किसी भी अवमानना से बचने के लिए, 17वीं से 34वीं मंजिल तक के निवासियों ने अपार्टमेंट खाली करने का फैसला किया है।
इस बीच, कुछ निवासी निगम के असहयोग के विरोध में बीएमसी मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं। बैठक में मौजूद एक निवासी सतीश मेहता ने कहा, “हमें समय सीमा बढ़ने की उम्मीद थी क्योंकि हमें मुंबई फायर ब्रिगेड से अनुपालन पत्र मिल गया था। लेकिन बीएमसी वकील ने अदालत में कहा कि यह सिर्फ़ एक पत्र था, एनओसी नहीं। अगर बीएमसी सहयोग करती, तो हमें कुछ राहत मिलती।”
बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित थी और निवासी पहली मंजिल पर संबंधित बीएमसी अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुंबई के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निवासियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इस तरह, 34 मंजिला इमारत की 17वीं से 34वीं मंजिल तक के अपार्टमेंट खाली करने की उनकी समय सीमा 27 अगस्त ही रह गई। कुल 27 परिवार अपने घर खाली करेंगे।
निवासियों ने कहा, “कुछ निवासी पास ही अपने दोस्तों और परिवार के घरों में चले गए हैं, जबकि कुछ किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि 2 सितंबर की सुनवाई के दौरान अदालत हमें कुछ राहत देगी।”
बीएमसी ने स्पष्ट किया था कि अगर निवासी अदालत के आदेश के अनुसार परिसर खाली नहीं करते हैं, तो उन्हें जबरन बेदखली की प्रक्रिया के तहत आज ही नोटिस भेजा जाएगा। अदालती आदेशों की अवमानना और जबरन बेदखली से बचने के लिए, निवासियों ने बीएमसी को दिए गए वचन के अनुसार खुद ही परिसर खाली करने का फैसला किया।
जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि मुंबई फायर ब्रिगेड से एनओसी न मिलने के कारण इमारत के पास बीएमसी से अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) नहीं है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत अगले 10 वर्षों में औसतन 6.5 प्रतिशत की विकास दर करेगा दर्ज, मैक्रो बैलेंस शीट मजबूत : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 28 अगस्त। मॉर्गन स्टेनली की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मैक्रो बैलेंस शीट की शुरुआत सकारात्मक स्थिति में है, जो एक मजबूत मैक्रो-स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क (राजकोषीय समेकन और फ्लेक्सिबल इंफ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क), उत्पादकता बढ़ाने वाले नीतिगत सुधारों और जनसांख्यिकी जैसे अनुकूल संरचनात्मक कारकों पर आधारित है, जो विकास की गति को सहारा देते हैं।
रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों में औसतन 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति के आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना है, जिससे पूंजी की लागत के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार होगी और ऋण स्थिरता सुनिश्चित होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत का समग्र ऋणग्रस्तता स्तर निजी क्षेत्र के ऋण में वृद्धि के साथ एक प्रारंभिक बदलाव को दर्शाता है। हमारा अनुमान है कि निजी क्षेत्र के ऋण में मामूली वृद्धि जारी रहेगी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में गिरावट समग्र ऋण को प्रबंधनीय बनाए रखेगी और वृद्धिशील ऋण की उत्पादकता में सुधार करेगी।”
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समग्र ऋण स्तरों के विस्तार की गति धीमी रहने की संभावना है, भले ही मिश्रण उत्पादकता बढ़ाने वाले निजी क्षेत्र के ऋण के पक्ष में अधिक बदल रहा हो।
रिपोर्ट के अनुसार, “इस प्रकार, हमारा अनुमान है कि अगले दो वर्षों में समग्र ऋण स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 157-158 प्रतिशत के बीच सीमित रहेगा। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि से कॉर्पोरेट ऋण में वृद्धि हो सकती है, यद्यपि यह मामूली स्तर पर होगी, जबकि घरेलू ऋण में विस्तार जारी रह सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में कमी क्रमिक राजकोषीय समेकन द्वारा संचालित होनी चाहिए, भले ही व्यय की गुणवत्ता पूंजीगत व्यय की ओर झुकी हुई हो।”
समग्र ऋण स्तरों में निजी क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी भरपाई सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में समान रूप से गिरावट से हो रही है, जो बेहतर ऋण गतिशीलता का संकेत है।
निजी क्षेत्र का ऋण वित्त वर्ष 2024 के निम्नतम स्तर 73.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 76 प्रतिशत हो गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण वित्त वर्ष 2024 के निम्नतम स्तर 83.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का 82 प्रतिशत हो गया है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धिशील ऋण की उत्पादकता में भी व्यापक रूप से सुधार हुआ है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल है, जिसने अपने धन को इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की ओर निर्देशित किया है।
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए जाने की संभावना

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को वर्तमान नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर लचीलापन लाने तथा राज्य श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों का अध्ययन किया जा रहा है।
राज्य श्रम विभाग ने मंगलवार को मुंबई में अपनी बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
प्रस्ताव में महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करना शामिल है, जो राज्य में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यवसायों में काम के घंटों को नियंत्रित करता है।
मंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोई भी निर्णय लेने से पहले श्रम विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी है।
उन्होंने कहा, “श्रम संहिताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, महिलाओं को देर रात तक भी काम करने का मौका मिलेगा। मौजूदा नियमों में, 10 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानें और प्रतिष्ठान हमारे मंत्रालय के दायरे में नहीं आते थे। नए प्रस्ताव में यह संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है।”
हालांकि, फुंडकर ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अभी भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “अभी तक किसी भी मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।”
उन्होंने कहा, “कई निजी प्रतिष्ठानों में, हमने पाया कि लोग निर्धारित समय से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त काम के लिए भुगतान नहीं मिलता। यही एक कारण है कि हम काम के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।”
अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग ने पांच प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया है, जिनमें तीन महीने में अनुमेय ओवरटाइम को 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करना तथा अनिवार्य ब्रेक के साथ लगातार काम के घंटों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना शामिल है।
विभाग ने तर्क दिया है कि प्रस्तावित परिवर्तन, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, अधिक आरामदायक कार्य वातावरण प्रदान करेंगे तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करेंगे।
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