राजनीति
भाजपा के निलंबित विधायक राजा सिंह फिर गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को भाजपा के निलंबित विधायक राजा सिंह को दो पुराने मामलों में नोटिस जारी करने के कुछ घंटे बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनकी फिर से गिरफ्तारी के लिए जारी विरोध के बीच पुलिस ने विधायक को उनके आवास से गिरफ्तार किया।
अपनी गिरफ्तारी से कुछ मिनट पहले, विधायक ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में कार्यक्रम करने की अनुमति देकर हैदराबाद में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के लिए तेलंगाना के मंत्री के. टी. रामा राव को दोषी ठहराया।
शनीनाथगंज और मंगलहट पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के कुछ घंटे बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों नोटिस पुराने मामलों को लेकर जारी किए गए थे।
मंगलहट पुलिस ने फरवरी में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने के लिए एक वीडियो के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के संबंध में नोटिस जारी किया था, जो उस राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान वायरल हुआ था।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शनीनाथगंज पुलिस ने अप्रैल में बेगम बाजार में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में नोटिस जारी किया था।
इससे पहले पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारी विरोध के बाद, पुलिस ने मंगलवार को राजा सिंह को गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन अदालत ने जमानत दे दी थी।
नामपल्ली में 14वीं अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पुलिस की रिमांड रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने सीआरपीसी के 141ए के तहत विधायक को नोटिस जारी नहीं किया था।
धर्म के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में विधायक के खिलाफ हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों और तेलंगाना के अन्य जिलों में मामले दर्ज किए गए थे।
उन्हें दो थानों में दर्ज मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान, उनके वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ पर अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य: संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता

संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों पर प्रतिबंध लगाना एक खतरनाक मिसाल है।
प्रवक्ता ने कहा कि सदस्य देशों को अपने विचार रखने और विशेष दूतों की रिपोर्टों से असहमत होने का पूरा अधिकार है, “लेकिन हम उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष दूतों, या किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ या अधिकारी के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि अल्बानीज़, अन्य सभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों की तरह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं और जिनेवा स्थित परिषद को रिपोर्ट करते हैं।
दुजारिक ने आगे कहा कि विशेष प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट नहीं करते, जिनका उन पर या उनके काम पर कोई अधिकार नहीं है।
वाशिंगटन ने बुधवार को फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कथित इज़राइली मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच में भूमिका के लिए अल्बानीज़ पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कदम गाज़ा में चल रहे सैन्य अभियानों के बीच इज़राइल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जाँच को रोकने के वाशिंगटन के नवीनतम प्रयासों का प्रतीक है।
ये प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फरवरी में हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के बाद लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल को निशाना बनाकर की गई “अवैध और निराधार कार्रवाइयों” के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ख़िलाफ़ दंडात्मक उपायों को अधिकृत किया गया था।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
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