अपराध
उत्तर प्रदेश : जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक
उत्तर प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक है, जो बताता है कि जेलों में भीड़भाड़ क्यों है। जेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक राज्य भर की 64 जेलों में कुल 1,12,480 कैदी बंद थे, और उनमें से 85,181 विचाराधीन कैदी थे, जिनकी ताकत दोषियों की ताकत से तीन गुना (27,299) से अधिक थी।
कुल विचाराधीन कैदियों में से 78,152 पुरुष, 3,291 महिला कैदी, 3,281 नाबालिग और 305 विदेशी थे।
इसके अलावा, 400 बच्चे (186 लड़के और 214 लड़कियां) भी जेलों में विचाराधीन महिला कैदियों के साथ रह रहे थे।
विचाराधीन कैदी कुल जेल आबादी का लगभग 76 प्रतिशत हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 85,000 विचाराधीन कैदियों में से लगभग 850 बिना दोषी ठहराए 10 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, अदालत के पहले के निदेशरें के बावजूद 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी।
शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर जल्द फैसला नहीं करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी खिंचाई की।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्यायपालिका से भी आग्रह किया है कि कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं।
पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलकन सिंह, जिन्होंने आईजी (जेल) के रूप में भी काम किया और जेल सुधारों पर एक पैनल का भी नेतृत्व किया। उनका कहना है, “इस स्थिति के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, निचली अदालतें ‘जमानत का नियम है और जेल एक अपवाद’ के कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले प्रतिपादित किया था। दूसरा मामलों में तेजी से निर्णय नहीं लिया जाता है अदालतें।”
2008 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) में एक संशोधन में प्रावधान किया गया था कि पुलिस किसी भी अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी, जहां अधिकतम सजा सात साल या उससे कम हो, जब तक कि पुलिस को आशंका न हो कि आरोपी भाग सकता है या गवाहों को डरा सकता है।
यूपी डीजीपी कार्यालय ने भी अनुपालन के लिए जिला पुलिस प्रमुखों और अन्य को संशोधन परिचालित किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी संशोधन का उद्देश्य निर्दोष लोगों को जेल और परेशान होने से बचाना था लेकिन वही संशोधन दोषपूर्ण था।
उन्होंने कहा, “संशोधित कानून में पुलिस को एक आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों के साथ-साथ उसे गिरफ्तार नहीं करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है। इस विरोधाभास के कारण, पुलिस अक्सर आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों से बचने के लिए अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लेती है।”
डीआईजी (कारागार मुख्यालय) शैलेंद्र मैत्रेय ने कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या का डेटा अभी उपलब्ध नहीं था, लेकिन यूपी की जेलों में अच्छी संख्या में विचाराधीन कैदी भी इसी श्रेणी के हो सकते हैं।
1901 के बाद से जेल की आबादी पर एक अन्य सांख्यिकीय रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या हमेशा दोषियों की संख्या से कम हुआ करती थी।
1909 में 27,527 दोषियों के खिलाफ केवल 1,645 विचाराधीन कैदी थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंतर कम होने लगा और 1948 में 14,609 दोषियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़कर 11,746 हो गई।
1972 में, विचाराधीन कैदियों की आबादी (19,061) पहली बार दोषियों (18,787) से अधिक थी और तब से यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।
उच्च न्यायालय के एक वकील ने कहा, “पहले विचाराधीन कैदियों की संख्या कम थी, खासकर ब्रिटिश काल के दौरान, जो दर्शाता है कि न्याय जल्दी था।”
अपराध
दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार

ARREST
दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल था और देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था।
पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दूसरे राज्यों से नवजात बच्चों को लाते थे और फिर उनके जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें अवैध रूप से बेच देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर जरूरतमंद और संतानहीन दंपतियों को बच्चे बेच देता था।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि अन्य को राजस्थान से पकड़ा गया है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था और हरियाणा सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को बेचे जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा रैकेट है जो लंबे समय से सक्रिय था और अब तक 20 से अधिक बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की बात सामने आई है।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से नवजात बच्चों को हासिल करने के बाद उनकी पहचान छुपाते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने जैसा दिखाया जा सके।
पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि बच्चों को किन-किन राज्यों में और किन लोगों को बेचा गया है।
रेस्क्यू किए गए 5 नवजात बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और बाल कल्याण समिति की निगरानी में उन्हें आगे की देखभाल दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जल्द ही पूरी तरह उजागर किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
अपराध
वायु सेना अधिकारी की पत्नी से जुड़े जबरन धर्मांतरण मामले में मौलवी गिरफ्तार

नागपुर पुलिस ने भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की 24 वर्षीय पत्नी के कथित जबरन धर्म परिवर्तन मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हजरत मौलाना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया और आगे की पूछताछ के लिए नागपुर लाया है।
महिला ने अपनी शिकायत में पूर्व सहपाठी और उसके कई साथियों पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जबरन धर्म परिवर्तन और काला जादू से जुड़े कथित अनुष्ठान कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस सप्ताह सामने आए इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति महिला का हाथ पकड़कर धार्मिक आयतें पढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया और पुलिस जांच तेज कर दी गई।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य आरोपी 26 वर्षीय अयाज मदारे और उसका सहयोगी अमीन शेख पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार मौलवी ने कथित धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया और निकाह कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
एफआईआर के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि 8 फरवरी 2025 को अयाज उसे एक होटल ले गया, जहां उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाया गया। बेहोश होने के बाद उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए गए। बाद में इन्हीं के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और पति को भेजने व सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि उससे करीब चार लाख रुपए भी वसूले गए।
महिला ने शिकायत में बताया कि वायरल वीडियो में वह रोते हुए खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, जबकि आरोपी धार्मिक आयतें पढ़ रहा था। इसके बाद उसे बताया गया कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और फिर उसके साथ दोबारा यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अयाज नियमित रूप से उसे प्लास्टिक की बोतल से एक तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करता था। उसने दावा किया कि इसे पीने के बाद वह उर्दू में मंत्र पढ़ता था, उसके चेहरे पर फूंक मारता था और इस प्रक्रिया को सम्मोहन या काला जादू बताता था।
एफआईआर के अनुसार, 31 मई को आरोपी उसे अपने सहयोगी के साथ कलमेश्वर ले गया, जहां हजरत मौलाना ने धार्मिक गतिविधि के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे “कबूल है” कहलवाया। महिला का आरोप है कि इसके बाद मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन घोषित किया और अयाज के साथ निकाह करा दिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौलवी से पूछताछ के दौरान मामले में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
अपराध
पंजाब: पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, एक गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।
पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।
बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।
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