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Wednesday,01-July-2026
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राजनीति

सीबीआई कोर्ट ने जारी किया लालू प्रसाद का पासपोर्ट

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पटना की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी कर दिया। चारा घोटाले से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लालू का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अदालत ने 6 जून को 75 वर्षीय वयोवृद्ध नेता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद पासपोर्ट जारी किया।

सूत्रों ने कहा है कि लालू प्रसाद को अपने पासपोर्ट को नवीकरण कराना होगा क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है।

राजद नेता जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाएंगे।

लालू प्रसाद किडनी और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें रक्तचाप से संबंधित जटिलताएं भी हैं।

चारा घोटाले में जेल की आधी से ज्यादा सजा पूरी करने के बाद वह फिलहाल जमानत पर हैं।

राजनीति

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ऑनलाइन मानहानि के संगठित अभियान पर रोक की दिशा में अहम कदम : राघव चड्ढा के वकील

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित पांच प्रथमदृष्टया मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। वकीलों ने कहा कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के खिलाफ “पैसों से प्रायोजित और सुनियोजित मानहानि तथा चरित्र हनन अभियान” चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित पांच पोस्ट को प्रथमदृष्टया मानहानिकारक मानते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने चड्ढा की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा चिह्नित सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने और अपने व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी) तथा प्रचार (पब्लिसिटी) अधिकारों की व्यापक सुरक्षा के लिए अंतरिम राहत मांगी थी।

फैसले के बाद जारी बयान में राघव चड्ढा की ओर से पेश अधिवक्ता सतत्य आनंद और निखिल अराधे ने कहा, “दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय एकल न्यायाधीश का आज का आदेश स्वागतयोग्य है। अदालत ने राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश देकर सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से चलाई जा रही मानहानि से व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।”

उन्होंने कहा, “यह आदेश इस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में भुगतान लेकर सुनियोजित तरीके से किसी की छवि खराब करने और चरित्र हनन का अभियान नहीं चलाया जा सकता।”

वकीलों के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कई पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से एक समन्वित और कथित रूप से भुगतान आधारित सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा था।

बयान में कहा गया कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह स्पष्ट हुआ कि कई सोशल मीडिया अकाउंट और इन्फ्लुएंसर, जिन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसियों के जरिए भुगतान किया गया था, कुछ ही मिनटों के भीतर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समान प्रकार की मानहानिकारक पोस्ट साझा कर रहे थे। इससे झूठे तथ्यों को व्यापक रूप से फैलाने और सांसद की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए सुनियोजित प्रयास का संकेत मिलता है।

राघव चड्ढा के वकीलों ने कहा कि यह आदेश संगठित ऑनलाइन मानहानि के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विमर्श की गरिमा की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे पहले बुधवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) के उल्लंघन का नहीं बनता। हालांकि, अदालत ने पांच ऑनलाइन पोस्ट को प्रथमदृष्टया मानहानिकारक मानते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “इस मामले में व्यक्तित्व अधिकारों का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि, मैंने केवल पांच दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है। शेष सामग्री प्रथमदृष्टया मानहानिकारक नहीं है।”

राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने नाम, तस्वीर, पहचान और व्यक्तित्व के कथित अनधिकृत उपयोग और दुरुपयोग से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार, डीपफेक और मॉर्फ्ड सामग्री के जरिए यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए “पैसों के बदले खुद को बेच दिया”।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया चिह्नित सामग्री किसी राजनीतिक निर्णय की आलोचना प्रतीत होती है, न कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच की रेखा काफी पतली होती है।

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राष्ट्रीय समाचार

अदाणी ग्रीन एनर्जी 20 गीगावाट की ऑपरेशनल क्षमता वाली भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी

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अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने 20 गीगावाट की ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही, वह ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के जरिए यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है।

बयान के अनुसार, अदाणी ग्रीन हर साल 52 अरब यूनिट से ज्यादा क्लीन एनर्जी बना रही है और यह उत्पादन भारत की कुल बिजली खपत का लगभग 3 प्रतिशत है।

एजीईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदाणी ने कहा, “20 गीगावाट का आंकड़ा पार करना यह दिखाता है कि अनुशासित काम और दूर की सोच से क्या हासिल किया जा सकता है। आज, एजीईएल अपनी कुशल टीम और लंबे समय से साथ काम कर रहे पार्टनर्स के साथ मिलकर इतनी रिन्यूएबल बिजली पैदा कर रहा है जो लगभग मुंबई और नई दिल्ली की सालाना बिजली की कुल जरूरत के बराबर है। इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है और साथ ही क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने की रफ्तार भी तेज़ हो रही है।”

यह उपलब्धि 2016 में तमिलनाडु के कामुथी में एजीईएल के पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के शुरू होने के एक दशक के भीतर हासिल हुई है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बनाती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में 5,051 मेगावाट क्षमता जोड़ी, जो चीन के बाहर किसी भी कंपनी द्वारा सालाना जोड़ी गई सबसे अधिक रिन्यूएबल क्षमता है।

एजीईएल के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में लगभग 14.2 गीगावाट सोलर, 2.7 गीगावाट विंड और 3.3 गीगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है।

इसके अलावा, एजीईएल ने 3.55 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) शुरू किया है, जो चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है और दुनिया भर में सबसे तेजी से पूरा किए गए प्रोजेक्ट्स में से एक है।

सागर अदाणी ने कहा, “जैसे-जैसे भारत के पावर मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ रही है, भरोसेमंद और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध होने वाली क्लीन पावर देने के लिए बैटरी स्टोरेज अहम होता जा रहा है।”

एजीईएल की योजना वित्त वर्ष 27 में 10 गीगावाट बैटरी स्टोरेज जोड़ने और अगले पांच वर्षों में अपने पोर्टफोलियो को 50 गीगावाट तक बढ़ाने की है, ताकि 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

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महाराष्ट्र

24 घंटे की तेज बारिश से मुंबई बेहाल, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित

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मुंबई: लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर असर डाला है। पिछले 24 घंटों में शहर के कई हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जिससे सड़कें पानी में डूब गईं और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं। विशेष रूप से पूर्वी उपनगरों में बारिश का असर अधिक देखने को मिला।

तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कुछ स्थानों पर यातायात की गति धीमी रही, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी मौसम का असर दिखाई दिया।

स्थानीय प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और आपातकालीन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश का पानी जल्द निकालने के लिए पंपिंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी रुक-रुककर तेज बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में नागरिकों को मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

बारिश ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि मानसून के दौरान महानगर में सामान्य जीवन कितनी तेजी से प्रभावित हो सकता है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राहत उपाय लागू किए जाएंगे।

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