राजनीति
जमात-ए-उलेमा हिंद का ओवैसी व मदनी पर यूपी में दंगे भड़काने का आरोप, जल्द करेंगे फतवा जारी

पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद हुई विभिन्न इलाकों में हिंसा पर जमात-ए-उलेमा हिंद ने असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी पर हमले कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि “वे मासूम बच्चों को आगे बढ़ाकर खुद घर में घुस गए। मुसलमान के नाम पर मलाई खाएं ये और लाठियां और गोलियां खाएं मासूम।” उलेमा हिंद के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने रविवार को मीडिया के सामने इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “देश में किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हम हिंसा और महमूद मदनी, अरशद मदनी ओवैसी आदि लोगों के खिलाफ फतवा लाएंगे। इस फतवे पर देश के एक हजार मौलाना दस्तखत भी करेंगे।”
“हाल के दिनों में जो हालात पैदा हुए है उस पर गमजदा हैं। बीजेपी ने पार्टी की अपनी प्रवक्ता को निकाल दिया और उन पर कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। वहीं कानून अपना काम कर रही है। अचानक 15 दिन बाद शुक्रवार के दिन एक साथ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये कोई बड़ी साजिश की तहत इशारा कर रहे हैं।”
संगठन की ओर से यह भी साफ कर दिया गया, “हमें उन उलेमा को साथ लेना होगा, जो देश का विकास चाहते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के साथ रहेंगे। हमारा देश सविंधान से चलने वाला है। कानून काम कर रहा है। हम किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो बयान देकर छुप गए हैं।”
नूपुर शर्मा को क्या माफी मांगनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर कासमी ने कहा, “उनको उनके बयान के बाद सजा मिली है, बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त किया, हमें खुशी है। जहां तक कानूनी सजा का सवाल है, कानून अपना काम कर रहा है। उन्हें अपना काम करने देना चाहिए और नूपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए।”
“देश के ज्यादातर मुस्लिम संगठन केवल 20 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं, 135 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करते। अहिंसा हमारी पहचान है। हम सरकार से जांच की मांग करेंगे कि कैसे विदेशी लोगों के साथ मिलकर ये साजिश रचते हैं।”
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार व उन पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। प्रदेश में पुलिस ने अब तक 300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज से 91, हाथरस से 51, सहारनपुर से 71, मुरादाबाद से 34, फिरोजाबाद से 15, अलीगढ़ से छह, अंबेडकरनगर से 34 और जालौन से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इन सभी के खिलाफ पथराव, माहौल बिगाड़ने तथा लोगों को भड़काने में लिप्त होने का आरोप है। बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। फिलहाल इन सभी जिलों के हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य है और हालात काबू में हैं।
अपराध
विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

suprim court
नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।
इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।
3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।
इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।
अपराध
ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।
एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।
इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
महाराष्ट्र
मानखुर्द कुर्ला स्क्रैप और 7 अवैध गोदामों पर कार्रवाई होगी, विधानसभा में अबू आसिम आज़मी की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है। आज राजस्व मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में सरकारी ज़मीन कलेक्टर के प्लॉट पर कुर्ला स्क्रैप ने कब्ज़ा कर लिया है। इस ज़मीन की लीज़ अवधि समाप्त होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानखुर्द जीएम लिंक रोड पर सात गोदाम बनाए गए हैं। जब भी मैं इसकी शिकायत करता हूँ, इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये गोदाम एक ही जगह पर दो बार बनाए गए हैं। इसमें गोदाम मालिक और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश है। क्या इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इन गोदामों को गिराने का पैसा उनसे वसूला जाएगा?
आज़मी ने सदन में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। बिल्डरों और अन्य गोदामों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया जाएगा और सरकारी अधिकारियों और गोदाम मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। यह सवाल भी आज़मी ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री बंकोले ने अबू आसिम आज़मी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंडों द्वारा बनाए गए इन अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मानखुर्द में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले सरकारी और कलेक्टर की ज़मीन पर बने घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
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