अपराध
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर करने पर व्यक्ति के खिलाफ जांच के आदेश दिए

अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाले पति के मामले में औसत दर्जे की जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले की जांच करने और अतिरिक्त चार्जशीट जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को 2 महीने के भीतर अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया और निचली अदालत से मामले को आगे नहीं बढ़ाने को भी कहा है।
दहेज के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाई है। पत्नी ने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और पिता को अश्लील तस्वीरें भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने आरोपी पति की याचिका पर विचार किया, जिसने अदालत से उसके खिलाफ दहेज की कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी। पत्नी ने एक याचिका और भी दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शिकायत की ठीक से जांच नहीं की गई थी और इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी।
बेंगलुरु के आरोपी और छत्तीसगढ़ की पीड़ित पत्नी को 2013 में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते समय प्यार हो गया था। उन्होंने 2015 में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान शादी कर ली थी।
वे शादी के बाद बेंगलुरु में रहने लगे थे। इसके तुरंत बाद पत्नी ने शिकायत की कि उसके पति ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वह छत्तीसगढ़ में अपने माता-पिता के घर चली गई।
आरोपी द्वारा गलती न दोहराने का आश्वासन देने के बाद वह वापस आई। हालाँकि, उनके पति ने अपने तरीके नहीं बदले। फिर, वह 2016 में एक बार फिर अपने माता-पिता के घर गई।
उसने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपी ने उसके पिता को निजी फोटो और वीडियो भेजकर धमकी दी कि वह उन्हें वायरल कर देगा।
उसने उसके पिता के दोस्तों को तस्वीरें भी भेजीं। इसके बाद पीड़िता ने छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।
रायपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (दहेज), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), आईटी एक्ट की धारा 66 (ई), 67 के तहत शिकायत दर्ज की है। बाद में, उन्होंने मामले को बेंगलुरु के विवेकनगर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया, जिसने केवल आरोपियों के खिलाफ दहेज के आरोपों की जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले के संबंध में याचिकाएं लेने वाली अदालत ने कहा कि मामले की जांच करने वाली बेंगलुरु पुलिस ने पीड़िता द्वारा दायर की गई शिकायत और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत से आईपीसी की धारा 377 और आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय आरोप हटा दिए हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि बेंगलुरू पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में पीड़िता के पिता के मोबाइल फोन के बारे में रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था।
जांच अधिकारी ने आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और 67 की जांच के लिए आरोपी पति का फोन जब्त नहीं किया है। पीठ ने कहा कि यह पुलिस की औसत दर्जे की जांच को दशार्ता है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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