अपराध
मथुरा-शाही ईदगाह मामले में जिला अदालत ने मंजूर की याचिका

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत के द्वारा आज श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के सबसे पहले अदालत में पेश किए गए वाद को स्वीकार कर लिया गया है। वाद की स्वीकारोक्ति को लेकर जिला जज की अदालत में रिवीजन में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि वाद को एडमिट कर लिया गया है। जिला जज अब किस कोर्ट को सुनवाई के लिए यह प्रकरण देंगे, अभी फैसला नहीं लिया गया।
एक जुलाई को इस केस पर अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी थीं।
वादी पक्ष के वकील गोपाल खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि सितम्बर 2020 में सिविल कोर्ट ने इस केस को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ये ‘राइट इश्यू’ नहीं है। यानी इस मामले में किसी को वाद करने का अधिकार नहीं है। मामला जिला जज की अदालत में गया। आज जिला जज की अदालत ने वादी पक्ष की रिविजन याचिका को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय कर दी।
अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी।
ज्ञात हो कि याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्रीकृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्थापित है। जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है। इस 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान में शामिल करने की मांग याचिका में की गई है।
अपराध
मीरा रोड स्लैब ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत, पिता घायल

मीरा रोड में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब ज़ूडियो के सामने स्थित नूरजहाँ-1 बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे के पिता घायल हो गए और उन्हें वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
40 साल पुरानी इस इमारत के पुनर्विकास के लिए लंबे समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन अधूरे दस्तावेज़ों और डेवलपर के साथ विवादों के कारण यह परियोजना लगभग एक दशक से अटकी हुई है। निवासियों का आरोप है कि बार-बार की गई देरी और लापरवाही के कारण ऐसी कई इमारतें खतरनाक स्थिति में पहुँच गई हैं।
स्थानीय नागरिक अब मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) और बिल्डरों द्वारा शहर भर में असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के समाधान में निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं।
इस घटना से समुदाय में रोष और शोक व्याप्त हो गया है तथा कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
नवी मुंबई: नेरुल के फ्लैट में लगातार बारिश के बीच स्लैब गिरने से महिला लहूलुहान हो गई
नेरुल के सेक्टर-1 स्थित विघ्नहर्ता सोसाइटी के एक फ्लैट में बुधवार दोपहर स्लैब का एक हिस्सा गिरने से एक महिला घायल हो गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
घटना के वीडियो में महिला को खून बहता हुआ और गिरने के बाद हिलते हुए दिखाया गया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह संरचना पहले से ही जर्जर अवस्था में थी और हाल ही में हुई भारी बारिश ने इसे और कमज़ोर कर दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। एक अधिकारी ने पुष्टि की, “लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्लैब टूट गया, और शहर में लगातार बारिश ने इसे और भी बदतर बना दिया।”
इस घटना ने एक बार फिर नवी मुंबई में पुरानी आवासीय सोसाइटियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिनमें से कई को तत्काल मरम्मत के लिए चिह्नित किया गया है।
अधिकारियों को आने वाले दिनों में इमारत का संरचनात्मक ऑडिट करना होगा।
अपराध
‘बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मार देंगे’, मुंबई के व्यवसायी को मिली धमकी

मुंबई, 26 अगस्त। मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।
व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।
मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने चार घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 अगस्त। दिल्ली पुलिस की कापसहेड़ा और आर.के. पुरम थाना टीमों ने दक्षिण पश्चिम जिले में चार घोषित अपराधियों (पीओएस) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को पकड़ने में खुफिया सूचनाओं का अहम रोल रहा।
गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान अंकित पाठक (28 वर्ष), अनिकेत कुमार (30 वर्ष), मूलचंद (45 वर्ष) और नरेंद्र कुमार (52 वर्ष) के रूप में हुई है। घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी न्यायालयों के क्रमश, 25.02.2025, 25.05.2023, 03.05.2025 और 30.06.2023 के आदेशों के बाद व्यापक मैनुअल और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ रणनीतिक छापेमारी के जरिए हुई।
पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की थीं, जिन्होंने गुप्त मुखबिरों और तकनीकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। पहला मामला थाना कापसहेड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 54/2018 से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबल पवन और दलजीत की टीम ने अंकित पाठक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया गया।
दूसरा मामला एफआईआर संख्या 517/2020 से संबंधित है, जिसमें एचसी मोहिंदर सिंह, संजीव और योगेश की टीम ने अनिकेत कुमार को पकड़ा। तीसरा मामला एफआईआर संख्या 369/2021 से है, जिसमें एचसी श्रीपाल और कांस्टेबल अजय की टीम ने मूलचंद को गिरफ्तार किया।
चौथा मामला थाना आर.के. पुरम में दर्ज एफआईआर संख्या 317/2025 से संबंधित है। अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में मिली सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल इंद्रपाल और संपत राम की टीम ने नरेंद्र कुमार को नोएडा के सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 174ए आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम जिला) अमित गोयल ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के लिए टीमें गुप्त सूचनाओं और तकनीकी निगरानी पर काम कर रही थीं। अन्य फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए भी जांच और छापेमारी जारी है।
अन्य उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आगे भी जांच कर रही है।
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