महाराष्ट्र
फायर सेफ्टी नॉर्म्स उल्लंघन के मामले में मुंबई की 151 इमारतों को नोटिस

हाल ही में अभिनेता शाहरूख खान के बंगले मन्नत के बगल में 21 मंजिला इमारत के 14वें फ्लोर में आग लगी थी…जांच में सामने आया कि इस इमारत में भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया..और बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था…
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मुंबई फायर ब्रिगेड़ ने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक करीब 329 इमारतों का इन्सपेक्शन किया..जिसमें से करीब 151 इमारतों को नोटिस सिर्फ इसलिए भेजा गया कि उन्होने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था..या यूं कहे कि फायर सेफ्टी मीजर्स का पालन इन इमारतों में नहीं हुआ….
मुंबई की हाईराइज बिल्डिंग्स में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है…जिसपर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड़ को काफी मशक्कत करनी पड़ती है…और अधिकतर इमारतों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन भी देखने को मिलता है..
महाराष्ट्र
मुंबई: महिला से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीपी रोड पुलिस स्टेशन की सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू

मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में उस समय हंगामा मच गया जब शिकायतकर्ता को थाने बुलाया गया। इस मामले में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दुर्गा खराडे पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज करने का आरोप है, इसलिए खराडे के मामले की जांच एक एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 18 सितंबर का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में जांच शुरू की है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह शिकायतकर्ता महिला के साथ दुर्व्यवहार करती और गुस्से में उसे नीम से मारती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की आलोचना भी शुरू हो गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने दो युवकों को बुलाया और उनके खिलाफ जमीन हड़पने और अतिक्रमण का मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त महिला बाद में उनके साथ शामिल हो गई और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। इसके अलावा, पुलिस इस मामले में पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज करेगी और फिर पुलिस सब-इंस्पेक्टर से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा महिला के साथ बदसलूकी करती और उसे चोर कहती नज़र आ रही हैं। इस मामले में डीसीपी मोहित कुमार गर्ग ने कहा कि मामले की जाँच एसीपी को सौंप दी गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई : गोवंडी में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्थिति तनावपूर्ण

crime
मुंबई: मुंबई के गोवंडी साठेनगर में दुर्गा माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने और उसे खंडित करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंगाइयों ने देवी की मूर्ति के अनावरण के दौरान हिंसा की और नारे लगाने पर आपत्ति जताई। जब मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं और भक्तों ने नारे लगाए, तो उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया और आरोपियों ने उन पर तलवारों, लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद गोवंडी में हालात बिगड़ गए, लेकिन शांति स्थापित होने के बावजूद तनाव बना हुआ है।
यह घटना गोवंडी के साठेनगर में हुई। मुंबई पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं का दावा है कि पहले उन्हें संगीत बजाने से रोका गया। उसके बाद, उन्हें नारे लगाने से रोका गया। जब उन्होंने नारे लगाए, तो तलवारों, डंडों और लाठियों से लैस दंगाई आ गए, उन पर हमला कर दिया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामले के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है और यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी उसी इलाके के हैं और क्या उनके खिलाफ कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था।
महाराष्ट्र
मुंबई: आई लव मुहम्मद बैनर पर विवाद; भायखला में तनाव; बिना अनुमति रैली निकालने पर अशफाक डेविड के खिलाफ मामला दर्ज

CRIME
मुंबई: मुंबई में आई लव मुहम्मद बैनर पर हुए विवाद के बाद अब पुलिस ने अशफाक डेविड के खिलाफ भायखला घोरुप देव में अनधिकृत रैली निकालने का मामला दर्ज किया है। मोदी कंपाउंड में कल दोपहर आई लव मुहम्मद (PBUH) की तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कल रात अशफाक के खिलाफ मामला दर्ज किया और रात में ही नोटिस देकर उसे रिहा कर दिया। अशफाक के खिलाफ अनधिकृत रैली निकालने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आई लव मुहम्मद (PBUH) लिखने के कारण दर्ज नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और आई लव मुहम्मद बैनर की आड़ में सांप्रदायिक तत्व मुंबई शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अलर्ट पर है। बैकोला पुलिस द्वारा अशफाक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बीएनएस की धारा 223, 37, 135 के तहत दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने आई लव मुहम्मद आंदोलन के तहत अनधिकृत रैली निकालने के आरोप में बीएनएस की धारा 223, 37, 135 के तहत मामला दर्ज किया है। का पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि जो मामला दर्ज किया गया है वह गलत है, पुलिस इसमें एनसी दर्ज कर सकती थी। उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई सही नहीं है। हमें विरोध करने का अधिकार है। मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन पुलिस तुरंत मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस ने भी इसका खंडन किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुसलमानों में नाराजगी है और कहा जा रहा है कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। उसके बाद, पुलिस ने भी इसका खंडन किया है और कहा है कि यह मामला आई लव मुहम्मद बैनर प्रदर्शित करने के लिए दर्ज नहीं किया गया है। इसे दूसरा रूप देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
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