अपराध
अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा- हमें गृह सचिव के लेक्चर की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने से जुड़े एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को मामले में अधिकारी के व्याख्यान (लेक्चर) की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से कहा, “ऐसा लगता है कि गृह सचिव हमें बता रहे हैं, हमें अपील का फैसला करना चाहिए। वह हमें न बताएं कि हमें क्या करना है।”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हलफनामे के कुछ हिस्से मेरी समझ से बाहर हैं। हमें क्या करना है, वह हम करेंगे.. हलफनामा दायर करने के दो अवसरों के बाद उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए। मैं इसे निम्रता से नहीं लेता।”
उन्होंने नटराज से इस मामले में सरकार के रुख पर स्पष्ट होने को कहा, क्या वह पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का सम्मान करेगी?
गैंगस्टर अबू सलेम जेल से कब छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके रवैए पर नाराजगी जताई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि गैंगस्टर अबू सलेम को कब जेल से छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि के मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है और उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा।
नटराज ने प्रस्तुत किया कि सरकार आश्वासन से बाध्य है और अदालत से आग्रह किया कि पहले यह तय करें कि संबंधित 25 साल की अवधि कब से चलेगी और फिर उसके आधार पर अन्य मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संप्रभु प्रतिबद्धता दोनों देशों को बांधती है और आरोपी अधिकार के मामले में इसके लाभ का दावा नहीं कर सकते।
इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, “आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं?”
पीठ ने कहा कि सरकार ने अदालती प्रक्रिया के जरिए आश्वासन देकर उसे भारत लाने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने कहा, “इस अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आपने अपने विवेक से एक आश्वासन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि अन्य उपचार क्षेत्र क्या हैं।”
जस्टिस कौल ने नटराज से कहा, “इसकी सराहना मत करो, सरकार अदालत के सामने स्टैंड नहीं ले सकती।” इसने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है और कहा कि अदालत को हलफनामे में मौजूद कई वाक्य पसंद नहीं हैं। अदालत ने इसके बाद कहा, “हम उचित समय पर निर्णय लेंगे।”
इसने जोर देकर कहा, “क्या आप आश्वासन पर अड़े हैं.. गृह सचिव द्वारा किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है।”
शीर्ष अदालत अबू सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसके प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।
जैसे ही नटराज ने कहा कि अबू सलेम के अधिकार, दोषसिद्धि आदि न्यायपालिका पर निर्भर है और जहां तक आश्वासन दिया गया है, यह दो देशों के बीच है, पीठ ने उत्तर दिया, “हमने आपसे पूछा कि क्या आप आश्वासन के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि विचार समय से पहले (प्रीमेच्योर) है। आप इसे समय से पहले कैसे कह सकते हैं? अपील बहस के लिए सही है।”
केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आश्वासन का पालन न करने के बारे में सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है और वर्तमान कार्यवाही में इसे कभी नहीं उठाया जा सकता है।
अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका भी संप्रभु आश्वासन से बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कारावास की अवधि 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।
विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 मई को पोस्ट किया।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में कहा था, “भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 के पत्र द्वारा पुर्तगाल सरकार को एक आश्वासन दिया था। यह आश्वासन एक देश द्वारा दूसरे देश को उनके कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में दिया गया एक कार्यकारी आश्वासन है।”
सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी की ओर से गैंगस्टर अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होने देने के आश्वसान को लेकर एक भारतीय अदालत बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है और इसने मामले में गृह सचिव से जवाब मांगा था।
अपराध
महाराष्ट्र: पुणे में नाबालिग की यौन शोषण के बाद हत्या, सुप्रिया सुले ने की सख्त कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चार साल की बच्ची की 65 साल के बुजुर्ग ने कथित तौर पर यौन शोषण के बाद हत्या कर दी। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी बीच, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने घटना की निंदा की। उन्होंने पुणे के पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
सुप्रिया सुले ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैंने नसरापुर में हुई अमानवीय और बेहद शर्मनाक घटना के संबंध में पुणे ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले उस दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि पीड़िता को न्याय मिले।”
उन्होंने आगे लिखा, “मैं नागरिकों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे यह समझें कि यह हम सभी का सामूहिक संकल्प है कि अपराधी को कठोरतम दंड मिले और पीड़िता को न्याय प्राप्त हो। पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसलिए, मैं सभी से आग्रह करती हूं कि इस मामले में संयम बरतें। दोषी पक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
वहीं, इस मामले पर शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “एक चार साल की बच्ची और एक 65 साल का आदमी, जिसने उसे बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया, उसके साथ यौन शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे उसे गोबर के ढेर के नीचे दबा दिया गया था। मुझे लगता है कि इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों गांव वाले पुलिस चौकी पर जमा हो गए हैं।”
शाइना एनसी ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि एक समाज के तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह सिर्फ कलियुग का असर नहीं है। यह एक चार साल की बच्ची के साथ की गई सबसे घिनौनी और क्रूरतम हरकत है।”
अपराध
नवी मुंबई: एनसीबी का बड़ा अभियान, 1745 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त, पुलिस ने टीतवाला की पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अश्विनी को गिरफ्तार किया

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी नवी मुंबई में कोकीन का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। एनसीबी द्वारा जब्त कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 1775 करोड़ रुपये है। ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा कहां से आया? इसे कौन लाया? यह कहां जा रहा था? यह जांच का विषय है। कोकीन का इतना बड़ा जखीरा जब्त होने से एनसीबी की टीम भी हैरान है। एनसीबी ने कोकीन की जब्ती के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन के लिए एनसीबी को बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर एनसीबी की इस सफलता के बारे में पोस्ट किया है। उन्होंने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनसीबी ने नवी मुंबई में एक बड़ा ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग तस्करों को जड़ से खत्म करने के लिए कमिटेड है।
पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में एक पूर्व बार डांसर को अरेस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,000 एमडीएमए (एक्स्टसी) टैबलेट्स जब्त कीं, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। अरेस्ट की गई महिला की पहचान अश्विनी पाल के तौर पर हुई है। आरोपी महिला पुणे की रहने वाली है। वह मुंबई और महाराष्ट्र में फैले एक बड़े ड्रग रैकेट की अहम कड़ी हो सकती है। पुलिस ने अश्विनी को टाटवाला में पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट किया। रेड के दौरान पुलिस ने पांच मोबाइल फोन और आठ सिम कार्ड जब्त किए। शुरुआती जांच में पता चला है कि अश्विनी अपने पति के जेल जाने के बाद ड्रग्स के धंधे में आई थी।
उसके पास से 200 टैबलेट्स बरामद हुईं।
पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, अश्विनी 2012 में मुंबई आई थी और एक डांस बार में काम करने लगी थी। समय के साथ, उसने पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे, उसका नेटवर्क मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में फैल गया, खासकर कॉलेज जाने वाले बच्चे उसके रडार पर थे। वह एक गोली के लिए 1,500 से 2,000 रुपये लेती थी। इस मामले में पुलिस ने साकीनाका इलाके से दो आरोपियों इरफान अंसारी और सुफियान को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 200 गोलियां बरामद की गईं। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने नवी मुंबई में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, एनसीबी ने 1,745 करोड़ रुपये जब्त किए।
अपराध
मुंबई के कुर्ला वीबी नगर में बाबा नाम के एक गुंडे की मौत, तीन हमलावर गिरफ्तार, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण।

मुंबई: मुंबई के कुर्ला वीबी नगर इलाके के हिलौपाल में कल रात करीब 10 बजे फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने एक गैंगस्टर बाबा लिपा पवार की शूटिंग के मामले में शामिल तीन शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बाबा लिपा पवार यहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर फायरिंग कर दी। यह फायरिंग आपसी रंजिश का नतीजा है क्योंकि यहां बाला नाम के एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी। इस हत्या में बाबा भी शामिल था। इसी आधार पर उसके गैंग ने बाला को टारगेट किया और उस पर शूटिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। फायरिंग के साथ ही बाबा ने बाबा पर कई बार चाकू से वार भी किया। चोटों के कारण दम तोड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और तीनों आरोपियों और शूटरों अभिजीत जाधव, शुभम घड़के, दिनेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने आपसी रंजिश के चलते बाबा की हत्या की। डीसीपी महेंद्र पंडित ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान मौके से सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा, एक फोरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया था। डीसीपी महेंद्र पंडित की रणनीति की वजह से इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है, वहीं पुलिस ने रात में ही आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, बाबा नाम का गैंगस्टर, जिस पर गोली चलाई गई थी, एक बदमाश की हत्या में शामिल था और फिलहाल बेल पर था, इसलिए विरोधी गैंग ने उसे निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि पब्लिक गैंगवॉर का शिकार न हो। इस घटना के बाद तनाव है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के मद्देनजर कड़े इंतज़ाम करने का दावा किया है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो।
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