अपराध
कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने पर 7 निलंबित

कर्नाटक शिक्षा विभाग ने गडग जिले में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को एसएसएलसी (कक्षा 10) की परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए दो अधीक्षकों सहित 7 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
विभाग ने निलंबित किए गए कर्मचारियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। इन शिक्षकों और अधीक्षकों ने गडग के सी. एस. पाटिल परीक्षा केंद्र में सोमवार को हिजाब पहनकर आई लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।
इस बीच, श्रीराम सेने कलबुर्गी जिलाध्यक्ष, निंगन्ना गौड़ा पाटिल ने कलबुर्गी के प्रखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जेवर्गी तालुक में इजेरी उर्दू स्कूल के शिक्षक मोहम्मद अली को हिजाब पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति देने के लिए निलंबित करने की मांग की गई है। उन्होंने अपनी शिकायत में चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद, सरकार ने राज्य में परीक्षा लिखते समय हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है।
अल्पसंख्यक समुदाय की अधिकांश छात्राएं स्कूल की ओर से निर्धारित वर्दी में और बिना हिजाब के परीक्षा में शामिल हो रहीं हैं। मुस्लिम छात्राओं के लिए बुर्का या हिजाब उतारने और फिर परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जा रही है।
इससे पहले सोमवार को बेंगलुरु के राजाजीनगर में हिजाब पहनकर परीक्षा की निगरानी कर रही एक महिला निरीक्षक को हिजाब उतारने से मना करने पर निलंबित कर दिया गया था। हिजाब हटाने के लिए कहने पर कई छात्राएं अनुपस्थित रहीं और परीक्षा केंद्रों से वापस चली गईं।
इस शैक्षणिक वर्ष में एसएसएलसी परीक्षा के लिए 8,73,846 छात्रों ने नामांकन किया है, जिसमें 4,52,732 छात्र और 4,21,110 छात्राएं हैं। थर्ड जेंडर के चार छात्र और 5,307 दिव्यांग बच्चे भी परीक्षा दे रहे हैं। एसएसएलसी परीक्षा के पहले दिन 20,000 से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे थे। एसएसएलसी (कक्षा 10) की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू हुईं हैं और यह 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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