राजनीति
यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिये सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजुजू और जनरल वी के सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया जायेंगे ।
ये चारों मंत्री इन देशों के रास्ते यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों की मदद करेंगे तथा उन्हें स्वदेश लाने के अभियान में समन्वय स्थापित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने रविवार को शाम में भी भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने की प्रक्रिया की समीक्षा की थी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक 1,137 भारतीय छात्रों को विमान के जरिये लाया गया है और वहां फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिये और विमानों की तैनाती की योजना बनायी गयी है।
इस बीच वारसा,बुखारेस्ट और बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावासों ने यूक्रेन की सीमा से वहां आने वाले भारतीय छात्रों के रहने की व्यवस्था की हुई है। उन्हें इन देशों में निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिय बसों की लंबी कतार लगी है।
उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को एयर इंडिया के तीन विमान बुडापेस्ट से दिल्ली और मुम्बई आने वाले हैं।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘ग्रीन पटाखों’ को मंजूरी

suprim court
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।
सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।”
हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं, पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों के आने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि, यह बिक्री केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी।
ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। अगर कोई नियम तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
राजनीति
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सख्त कार्रवाई की मांग, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मंत्री बावनकुले से की मुलाकात

मुंबई, 15 अक्टूबर: महाराष्ट्र में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अयोग्य व्यक्तियों को अवैध रूप से जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
सोमैया ने मंत्री बावनकुले से आग्रह किया कि ऐसे सभी फर्जी प्रमाणपत्रों को तुरंत रद्द किया जाए और जिन लोगों ने इनका फायदा उठाने की कोशिश की है, उनके नाम आधार रिकॉर्ड से हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि एक गंभीर धोखाधड़ी का है जो सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
बैठक के दौरान किरीट सोमैया ने कुछ मामलों का उल्लेख भी किया, जहां कथित रूप से अवैध तरीके से जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जिससे कई लोग गलत तरीके से सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जरूरत है, ताकि दोषियों को चिन्हित कर सख्त सजा दी जा सके।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार गंभीर है और दीवाली के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण को प्राथमिकता से देख रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और विभागीय आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इन अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और जांच रिपोर्ट तैयार होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री बावनकुले ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आई, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई की लोकल ट्रेनों में तंत्रिक बाबाओं द्वारा पोस्टर लगाकर समस्याओं का निदान करने के नाम पर ठगी करने वालों पर RPF मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे का शिकंजा

मुंबई: मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से फाइनेंस लोन, मुद्रा लोन, तांत्रिक बाबाओं के पोस्टर,बैठी चाल प्रोजेक्ट के अनाधिकृत पोस्टर पाए जाते थे। एवं ट्विटर व रेल मदद पर भी उक्त शिकायतें प्राप्त होने पर रोकथाम हेतु महानिरीक्षक श प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सादानी के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह राठौड मुंबई सेंट्रल द्वारा निरीक्षक बोरीवली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें टीम इंचार्ज Sipf संतोष सोनी मय सटाफ् द्वारा कर्तव्य पालन का निर्वाह करते हुए लोकल ट्रेनों मे अनाधिकृत पोस्टर चिपकाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को उप निरीक्षक संतोष कुमार सोनी को सूत्रों से सूचना प्राप्त होने पर अपनी टीम को साथ लेकर अंधेरी स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी लोकल ट्रेन में तांत्रिक, वशीकरण बाबाओं के पोस्टर चिपकाते हुए एक व्यक्ति नाम अब्दुल समद पुत्र इरशाद खान को रंगेहाथ 600 पोस्टर के साथ पकड़ा जिससे गहन पूछताछ किया बाद उक्त व्यक्ति के निशानदेही पर एक बाबा और एक बाहरी व्यक्ति को मीरा रोड स्थित बाबाओं के ठिकाने से कुल 22000 पोस्टरों के साथ पकड़ा जिन्हें अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु अंधेरी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर जप्त पोस्टरों के साथ सुपुर्द किया गया जिसपर कानूनी कार्यवाही की गई है। उक्त आरोपी अन्य अलग-2 RPF थानों में भी करीबन 10 से अधिक मामलों में वांछित किया गया है।
इसी तरह पिछले एक महीने में कुल 29 व्यक्तियों को लोकल ट्रेनों मे पोस्टर चिपकाते पकड़ा गया जिनसे 49100 पोस्टर जप्त किया गया व माननीय न्यायालय द्वारा 13000/- जुर्माने से दंडित किया गया। इसी प्रकार माह मई 2025 में भी अनाधिकृत पोस्टर चिपकाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था जिसमें 53 बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया जिनसे 37400 पोस्टर जप्त किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय में पेश करने पर 26500/- के जुर्माने से दंडित किया गया!
RPF मुंबई सेंट्रल द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में अभी तक 83 व्यक्तियोँ की धरपकड़ करते हुए उनके कब्जे से करीबन 100000 से अधिक अनाधिकृत पोस्टर बरामद किए गए हैं। रेलवे को स्वच्छ रखने की युक्त करवाई जारी रहेगी।
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