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Tuesday,04-August-2026
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कर्नाटक एजी ने हाईकोर्ट में कहा- हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं

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Karnataka HC

हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आ सकता है। कनार्टक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान सोमवार को महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने अपनी दलील पेश करते हुए यह बात कही। महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) कहा कि याचिकाकर्ता छात्राओं ने न केवल हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि वे अपने धार्मिक अधिकार के तहत कक्षाओं में भाग लेने के लिए हिजाब पहनना चाहती हैं।

यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकार के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं, उन्होंने कहा कि प्रावधान इसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बताता है।

उन्होंने कहा, “धर्म को परिभाषित करना असंभव है। अनुच्छेद 25 धर्म के अभ्यास की रक्षा नहीं करता है, लेकिन जो आवश्यक धार्मिक अभ्यास है, इसलिए उन्होंने इसे आवश्यक धार्मिक प्रथाओं तक सीमित कर दिया। सबरीमाला मामले में भी, उन्होंने ‘आवश्यक’ शब्द का इस्तेमाल किया।”

उन्होंने कहा कि मूल धार्मिक प्रथाएं, वे चीजें जिनके बिना कोई धर्म धर्म नहीं है, को धार्मिक प्रथा माना जाएगा, जिन्हें धर्म के अधिकार के तहत माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रथा को रोका जाता है और धर्म के चरित्र में मौलिक परिवर्तन का कारण बनने की आशंका होती है, वह आवश्यक अभ्यास है, उन्होंने कहा कि आवश्यक अभ्यास से धर्म गायब हो जाता है यदि अभ्यास की अनुमति नहीं है।

नवादगी ने कहा कि भोजन और पोशाक को आवश्यक हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माता दिवंगत डॉ. बी. आर. अंबेडकर के उस कथन का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म को संस्थाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता और इस बात पर ध्यान देना होगा कि इसे कैसे होशपूर्वक बाहर रखा जाना चाहिए, जो कि धार्मिक प्रतीकों के वर्तमान संदर्भ में हो सकता है।

उन्होंने दूसरों पर धर्म थोपने का भी हवाला दिया और कहा कि जब संसद ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाने पर चर्चा की, तो यह तर्क दिया गया कि क्या धार्मिक अधिकार होना आवश्यक है? संसद ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिरों को खोलते समय कहा कि सभी धर्मों में सामाजिक सुधार लाया जाना चाहिए।

एडवोकेट जनरल ने कहा कि क्या हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, इस सवाल को सुलझाया जाना चाहिए और फिर अन्य मुद्दों से निपटा जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि याचिकाकर्ता उन्हें सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ अदालत में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में पहनने की अनुमति दी जाए।

इस पर पीठ ने नवादगी से सवाल किया कि हिजाब पहनने पर सरकार का क्या रुख है और अगर सरकारी आदेश में हिजाब पर कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है तो भी उसका क्या रुख है- क्या हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?

पीठ ने सवाल पूछा, “अगर संस्थान हिजाब के साथ छात्रों को अनुमति दे रहे हैं, तो क्या सरकार को कोई समस्या होगी?”

पीठ ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता वर्दी के समान रंग का हेडस्कार्फ पहनना चाह रहे हैं, क्या उन्हें वर्दी का हिस्सा माना जा सकता है? अगर वे दुपट्टा पहने हुए हैं, तो क्या वे इसे अपने गले में पहन सकते हैं?

जैसा कि उन्होंने कहा कि कॉलेज विकास समितियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है और सिद्धांत के रूप में, छात्रों को धर्मनिरपेक्ष ²ष्टिकोण रखने का प्रस्ताव है और वे धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, पीठ ने पूछा कि क्या गले में कपड़ा पहनना धार्मिक है?

इस पर उन्होंने कहा कि यह संस्थानों के विवेक पर छोड़ दिया गया है और इसे लेकर उनके सामने अनुशासन के मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

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मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बिना इजाज़त के फेरीवालों और कब्ज़ों को तुरंत हटाने और फुटपाथों से रुकावटें हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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मुंबई; मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) मुंबई के लोगों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बिना परेशानी वाला सफर पक्का करने के मकसद से ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन को असरदार तरीके से लागू कर रही है। इस पहल के पहले फेज में, 320 केएम फुटपाथ से कब्ज़ा हटाया जाएगा। क्योंकि मुंबई में रोज़ाना लगभग 50% सफर पैदल ही होता है, इसलिए पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सख्त निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ से सभी बिना इजाज़त वाले फेरीवालों, कब्ज़ों और दूसरी रुकावटों को तुरंत हटा दिया जाए, ताकि वे पूरी तरह से रुकावटों से मुक्त हों। इसके अलावा, फुटपाथों के सुधार, सुंदरता और सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी कदम तुरंत लागू किए जाएं। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर को रोज़ाना वार्ड लेवल पर काम का रिव्यू करना होगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर को हफ़्ते में एक बार ज़ोनल लेवल पर रिव्यू करना होगा और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को रिपोर्ट देनी होगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को हर 15 दिन में रिव्यू करना होगा। इस कैंपेन में कोई लापरवाही, देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर भिड़े ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग हाल ही में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर में म्युनिसिपल कमिश्नर के गाइडेंस में हुई थी।

सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में फुटपाथों का रोज़ाना खुद इंस्पेक्शन करना चाहिए और अतिक्रमण हटाने के उपायों को असरदार तरीके से लागू करना पक्का करना चाहिए। यह प्रोसेस सिर्फ एक्शन लेने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण को दोबारा होने से रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ‘पहले’ और ‘बाद’ की तस्वीरों के साथ रोज़ाना प्रोग्रेस रिपोर्ट का रिव्यू किया जाना चाहिए। भिड़े ने चेतावनी दी है कि काम में देरी, लापरवाही या लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त रखना सिर्फ एक बार का अभियान नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल, मलबा, छोड़ी हुई या गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियां, जमा हुए कचरे के ढेर और ऊबड़-खाबड़ सतहें पैदल चलने वालों के लिए रुकावटें पैदा करती हैं। इसलिए, पब्लिक जगहों, खासकर स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस डिपो, मार्केट और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों के पास फुटपाथ पर सभी तरह के कब्ज़े तुरंत हटाए जाने चाहिए ताकि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें।

फुटपाथ पर बिना इजाज़त वाले एडवरटाइज़मेंट बोर्ड, होर्डिंग, बिल्डिंग से बाहर की ओर खुलने वाले दरवाज़े, ऊँचे रैंप और दूसरी रुकावटें तुरंत हटा दी जानी चाहिए। अश्विनी भिड़े ने आगे साफ़ किया कि संबंधित अधिकारियों को रेगुलर तौर पर यह वेरिफ़ाई करना चाहिए कि लाइसेंस वाले वेंडर अपनी बिक्री, सामान रखने, स्टॉल और साइनेज को अपने तय एरिया तक ही रखें। इसके अलावा, जो रैंप ठीक से नहीं बने हैं या ऊबड़-खाबड़ हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि बिल्डिंग के एंट्रेंस और दरवाज़े प्रॉपर्टी की बाउंड्री के अंदर ही खुलें। फुटपाथ में रुकावट डालने वाली पेड़ों की डालियों को ज़रूरत के हिसाब से साइंटिफिक तरीके से काटा जाना चाहिए। फुटपाथ का डिज़ाइन मौजूदा स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। नए फुटपाथ तय स्टैंडर्ड डिज़ाइन के हिसाब से और एम-40 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाए जाने चाहिए। किसी भी हालत में पेवर ब्लॉक या स्टैम्प्ड कंक्रीट का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। इसके अलावा, फुटपाथों से गैप, ऊबड़-खाबड़ सतह और दूसरी सभी रुकावटों को हटाकर उन्हें सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। भिड़े ने संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि इस मामले में कोई लापरवाही न बरती जाए। भिड़े ने कहा कि अतिक्रमण हटाने और फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और चलने लायक बनाने से स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन, दिव्यांग लोगों और आम लोगों को बहुत फायदा होगा। इससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी, सड़क हादसों में कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुटपाथ इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। नतीजतन, इससे सड़क ट्रैफिक की कुशलता और स्पीड को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा। जाम कम होने से हवा की क्वालिटी बेहतर होगी और लोगों की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर फुटपाथों की लिस्ट बनानी चाहिए। अतिक्रमण को दोबारा होने से रोकने के लिए लगातार फॉलो-अप करके असरदार तरीके से लागू करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने साफ कर दिया है कि फुटपाथ में रुकावट डालने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुंबई: एमआईडीसी इलाके में बीईएसटी बसों में यात्रियों के मोबाइल फोन छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 लोग गिरफ्तार: डीसीपी दत्ता नलवाडे

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मुंबई पुलिस ने बीईएसटी बस यात्रियों के मोबाइल फोन चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आंध्र के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले 49 साल के जगत ज्योति महंत 6 जून दोपहर को एसपीजेड बस स्टॉप एमआईडीसी से आंध्र के लिए रूट नंबर 415 की बस में सवार हुए थे। इस दौरान उनका मोबाइल फोन गायब हो गया। शिकायत करने वाले ने बताया कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन अपनी पैंट की जेब में रखा था और किसी अनजान आदमी ने उसे चुरा लिया। इस मामले में पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान, एमआईडी पुलिस ने 40 से 45 सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शिवाजी नगर में बीईएसटी बस यात्रियों के मोबाइल फोन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान और 135 मोबाइल फोन जब्त किए। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने की।

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एक बहुत ही रेयर सर्जरी: राजावाड़ी हॉस्पिटल की टीम ने 46 साल की महिला के यूट्रस से 5.5 किलोग्राम, 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला

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मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली 46 साल की एक महिला पिछले दो सालों से पेट में लगातार सूजन, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी। इन लक्षणों को देखते हुए, उसने घाटकोपर में बीएमसी के सेठ वडेलाल छत्रपति गांधी और मोंजी अमीदास वोरा म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (राजावाड़ी हॉस्पिटल) के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में इलाज करवाया। हॉस्पिटल की टीम ने मरीज़ के यूट्रस से लगभग 5.5 किलोग्राम वज़न का और 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। जैसे-जैसे उसके लक्षण काफी बिगड़ते गए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जांच, फिजिकल जांच और ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से पता चला कि यूट्रस में लगभग 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। शुरुआती डायग्नोसिस से पता चला कि यह गांठ एक ‘जायंट लेयोमायोमा’ (फाइब्रॉएड) थी। सर्जरी के दौरान और बाद में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए सभी ज़रूरी सावधानी और प्लानिंग की गई, और बाद में प्रोसीजर किया गया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में की गई सर्जरी में डॉ. स्वादिना बी. मोहंती, डॉ. शालिनी बगारिया, डॉ. अर्वा कांबले और डॉ. काजल साल्वी ने अहम भूमिका निभाई। एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. छवि के गाइडेंस में डॉ. श्रेयश और डॉ. नेत्रा ने एनेस्थीसिया टीम को मैनेज किया। इसके अलावा, सर्जिकल स्टाफ नर्स नीलाक्षी गुरु और उनकी टीम ने सर्जरी के दौरान ज़रूरी सपोर्ट दिया। ट्यूमर का साइज़ बड़ा होने और ब्लड वेसल के बड़े नेटवर्क की वजह से, सर्जरी बहुत सावधानी से की गई। प्रोसीजर के दौरान निकाले गए 5.5 किलोग्राम के ट्यूमर को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है, और फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है। सर्जरी के बाद, मरीज़ को खास देखभाल मिली और पांचवें दिन उसे पूरी तरह ठीक होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इतने बड़े यूटेराइन ट्यूमर के मामले बहुत कम होते हैं।

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