राजनीति
एक तरफ ‘बेटी बचाओ’ की बात करती है, दूसरी तरफ, ‘किशोर न्याय संशोधन बिल’ लाती है मोदी सरकार : प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम बिल 2021 को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इसे बेटियों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ, यह किशोर न्याय में एक संशोधन भी लाती है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने वाला अधिनियम कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के अलावा बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है।
अधिनियम में इस हालिया संशोधन का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह उन अपराधियों को बचाता है। उन्होंने इस मसले पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शनिवार को एक पत्र लिखकर इस सम्बंध में सुधार करने की अपील की है।
प्रियंका ने अपने पत्र में लिखा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम बिल 2021 में हालिया संशोधन बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों को गैर-सं™ोय के रूप में वर्गीकृत करता है।
एक तरफ, सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ, यह एक संशोधन लाती है जो यह सुनिश्चित करेगी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के अलावा बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में कोई प्राथमिकी दर्ज न हो।
अधिनियम में इस हालिया संशोधन का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह उन अपराधियों को बचाता है जो बच्चों को भीख मांगने, श्रम करने और ड्रग्स की तस्करी के लिए काम पर रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। दुर्भाग्य से, हाल के संशोधन के कारण इनमें से कोई भी गंभीर अपराध अब प्राथमिकी पंजीकरण और स्वत: जांच का पात्र नहीं बन पायेगा।
उन्होंने कहा, मैं बच्चों की बिक्री और खरीद को वगीर्कृत करने और उग्रवादी संगठनों द्वारा उनके उपयोग को गैर-सं™ोय के रूप में वर्गीकृत करने के सरकार के फैसले के औचित्य को समझने में असमर्थ हूं। यह भयावह भूल नहीं होती अगर सरकार सार्थक पूर्व-विधायी परामर्श और चयन समितियों द्वारा जांच में लगी होती।
प्रियंका ने पत्र में कहा, बच्चों के खिलाफ अपराध को कम करना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एफआईआर दर्ज करके अपराध के आंकड़ों को कम करना उल्टा साबित होगा और यह संविधान और बच्चों के साथ घोर अन्याय है। इसलिए, मैं आपसे इस संशोधन को संशोधित करने और इन अपराधों की सं™ोय स्थिति को बहाल करने का आग्रह करती हूं।
गौरतलब है कि किशोर न्याय संशोधन बिल, 2021 को 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था और वर्तमान में यह राज्यसभा में लंबित है। 3 बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है। अभी तक एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए तीन से सात वर्ष की जेल की सजा है, वह सं™ोय (जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर जमानती होगा। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर सं™ोय होंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई और ठाणे में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश…लाखों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की

मुंबई और ठाणे में निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद करने के आदेश जारी करने के बाद स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा मामले दर्ज किए जाएं और इन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, यह मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज यहां शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री दादभाषा से मुलाकात के दौरान की।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ठाणे और गोवंडी में कई स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को 400 से 500 रुपये की कम और उचित फीस पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूलों को बंद करने के लिए उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन स्कूलों में पुलिस भेजी जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाए।
अबू आसिम आज़मी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ठाणे जिले में 81 निगम स्कूलों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। यहां के लाखों गरीब बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग फीट जमीन और 30 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ 1.5 लाख रुपए की एफडी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। निजी स्कूलों के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की फीस भी समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गोविंदी शिवाजी नगर में भी बच्चों को कम फीस पर शिक्षा का गहना उपलब्ध कराने वाले कई निजी स्कूलों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।
यदि ये स्कूल बंद हो गए तो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री दादाभसे ने अबू आसिम आज़मी की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
राजनीति
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम को लेकर हंगामा, कार्यवाही स्थगित

श्रीनगर, 8 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को वक्फ अधिनियम के मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीडीपी विधायक वहीद पारा और पीसी विधायक सज्जाद गनी लोन अपनी सीटों से खड़े हो गए और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग करने लगे। इस दौरान एनसी विधायक सलमान सागर और सज्जाद गनी लोन के बीच मौखिक झड़प हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर ‘भाजपा के हाथों में खेलने’ का आरोप लगाया।
स्पीकर ने बार-बार हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद भी एनसी विधायकों के साथ सज्जाद लोन और वहीद पारा के साथ बहस में शामिल हो गए।
इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती।
विधानसभा के बाहर वहीद पारा ने संवाददाताओं से कहा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा कराने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए था।
पारा ने कहा, “मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ ट्यूलिप गार्डन में टहलने का विकल्प चुना। जिन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था।”
इससे पहले, एनसी प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने वहीद पारा पर ‘भाजपा का खेल’ खेलने का आरोप लगाया था। तनवीर सादिक ने कहा, ‘‘वह उनकी गोद में बैठे हैं।’’
सज्जाद लोन ने कहा, “अगर एनसी को लगता है कि स्पीकर वास्तविक मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, अन्यथा यह एक ड्रामा लगेगा।”
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 40 दिवसीय बजट सत्र 11 अप्रैल को समाप्त होगा।
महाराष्ट्र
मैलोनी रामनवमी: जामा मस्जिद पर हिंसा,पुलिस से कार्रवाई की मांग, माहौल खराब करने का प्रयास

मुंबई: मुंबई में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो गया. जुलूस के मद्देनजर पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। इसके साथ ही पुलिस ने मलाड मालोनी समेत संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया था। देर रात तक जुलूस में कोई अप्रिय घटना या सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत नहीं मिली और रामनवमी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। रामनवमी मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक पनसलकर के लिए एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया।
मुंबई में रामनवमी जुलूस के दौरान मालोनी में उपद्रवियों ने अंजुमन जामा मस्जिद के गेट नंबर 7 पर 40 मिनट तक शरारती नारे लगाकर उत्पात मचाया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया, लेकिन मुसलमानों ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखी। मस्जिद के बाहर हुई इस शरारत के बाद अब मुसलमानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और पुलिस से भी शिकायत की है। स्थानीय मुसलमानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे के साथ-साथ जहरीले नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, जुलूस को जानबूझकर मस्जिद के बाहर रोक दिया गया और डीजे बजाया गया। यह डीजे एक घंटे 40 मिनट तक बजाया गया, लेकिन पुलिस ने इन उपद्रवियों को यहां से नहीं हटाया।
मुसलमानों ने इस मामले में धैर्य और संयम दिखाकर व्यवस्था बनाए रखी। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि जब जुलूस को मस्जिद मार्ग पर लाया गया, तो मस्जिद में नमाज चल रही थी और उपद्रवियों ने मस्जिद में जुलूस को रोककर मुसलमानों और नमाजियों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश की। हालाँकि, पुलिस ने पहले ही मस्जिद समिति की बैठक कर ली थी और जुलूस के दौरान किसी को भी मस्जिद से बाहर आने पर रोक लगा दी थी, इसलिए मुसलमानों ने इसका पालन किया। स्थानीय मुसलमानों ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व इलाके का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसीलिए मस्जिदों के बाहर इस तरह की शरारतें की जा रही हैं।
पुलिस ने पहले भी उपद्रवियों को धार्मिक स्थलों और मस्जिदों के बाहर शोरगुल व अन्य चीजें न करने के लिए समझाया था, लेकिन जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग के इस जुलूस में मस्जिदों के बाहर खुलेआम उपद्रव का प्रदर्शन किया गया। इसलिए अब अंजुमन जामिया मस्जिद ने इस बारे में पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया है और पुलिस से इस मामले में जुलूस समिति के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी अनुरोध किया है क्योंकि इसने परमिट का उल्लंघन किया है और शांति भंग करने की भी कोशिश की है। मुसलमानों ने कहा है कि मलाड मालोनी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जबकि इस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं।
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