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Friday,11-July-2025
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मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कट्टरपंथ एवं धार्मिक उन्माद का समर्थन नहीं करता: मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार

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कर्नाटक के एक कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने के बाद मुस्लिम छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनने पर पाबंदी होगी। इसका छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया है। इस मामले का असर पूरे कर्नाटक में देखा जा रहा है।

इस ड्रेस कोड के तहत मुस्लिम छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। इस मसले पर विवाद को देखते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्य संरक्षक डॉ. इंद्रेश कुमार ने बयान जारी करके कहा है कि उनका मंच ऐसे किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है जहां कहीं भी कट्टरपंथ एवं धार्मिक उन्माद हो।

बयान में कहा गया है कि नकाब और पर्दा प्रथा हर धर्म एवं समाज में अपनी अहमियत रखता है लेकिन इसका संबंध स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक या कारोबारी क्षेत्र से नहीं है। इसका संबंध नई बहू के लिए सुसराल में तो उचित है लेकिन ऐसे किसी भी संस्थान जहां का अपना ड्रेस कोड होता है वहां नकाब या पर्दा प्रथा नहीं चलती है, और यह उचित भी नहीं है। अत: कुछ समाचार संस्थाओं में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा कर्नाटक की खबर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ऐसी किसी भी बात के समर्थन का कोई लेना देना नहीं है।

इस पूरे विवाद के बारे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की भूमिका को लेकर मंच के संरक्षक और मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह साफ नजरिया हैं कि इस्लाम और रसूल के अनुसार जो जिस देश के नागरिक है उनको अपने देश, अपने मादरे वतन के नियम कानून को मानना जरूरी होता है। इसी प्रकार जो जिस शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं उनको भी उन संस्थानों के कायदे कानून का पालन करना आवश्यक होता है। जो ऐसा नहीं करते वे इस्लाम और रसूल के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते।

कुछ कट्टरपंथी लोग लड़कियों का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के विवादों को तूल दे रहे हैं और सामाजिक सौहार्द तथा शांति के वातावरण को खराब कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस प्रकार की कट्टरता की कठोर निंदा करता है। साथ ही यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस प्रकार बेटियों का किसी भी तरह से दुरुपयोग कर कट्टरता फैलाने के ऐसे किसी भी प्रयास का घोर विरोध करता है।

महाराष्ट्र

पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग वाया अंबेनाली घाट मलबा हटाने के काम के लिए 14 जुलाई तक बंद

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नवी मुंबई: पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग पर अंबेनाली घाट होकर वाहनों का आवागमन 10 जुलाई से 14 जुलाई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि इस मार्ग पर गिरे हुए पत्थरों, पत्थरों और कीचड़ को हटाया जा सके। इस संबंध में रायगढ़ जिला कलेक्टर किशन जावले ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है।

सड़क को बंद करने का निर्णय रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक और पोलादपुर के तहसीलदार के अनुरोध पर लिया गया, जिन्होंने जन सुरक्षा और निकासी कार्य के निर्बाध निष्पादन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। जिला प्रशासन ने पुष्टि की कि इस अभियान को पूरा करने में लगभग चार दिन लगेंगे।

बंद के मद्देनजर, प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सिफारिश की है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर की ओर जाने वाले यात्रियों को पोलादपुर-मांगांव-तमहिनी-पुणे-सतारा मार्ग या पोलादपुर-चिपलुन-पाटन-सतारा-कोल्हापुर मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

रायगढ़ प्रशासन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और इस अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं।”

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अपराध

विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

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suprim court

नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।

इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

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अपराध

ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

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मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।

एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।

इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

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