अपराध
हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, “स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए।”
मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।
हिजाब के लिए दलील देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि छात्राओं के हिजाब पहनने में कोई बुराई नहीं है। हिजाब एक मौलिक अधिकार है और इससे दूसरों को कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए उन्हें उसी रंग के हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसी शिक्षण संस्थान में उनकी वर्दी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्दी पर ‘जल्दबाजी’ में सकरुलर जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि पीठ को छात्रों के हित में इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश देना चाहिए, क्योंकि छात्र स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुसार, छात्रों के लिए वर्दी अनिवार्य नहीं है और वर्दी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर केवल 25 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वर्दी की आवश्यकता नहीं है? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिनियम के अनुसार, यह अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए यह ठीक है, लेकिन कॉलेज के छात्रों के लिए वर्दी का विरोध किया जा रहा है।
हालांकि, नवादगी ने इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई तरह की घटनाएं हो रही हैं।
इससे पहले, न्यायमूर्ति दीक्षित की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसने राज्य में एक बड़े संकट का रूप ले लिया है और इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने इससे पहले इस मामले की सुनवाई बड़ी पीठ द्वारा करने का फैसला लिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को मुख्य न्यायाधीश को दस्तावेज और याचिकाएं तुरंत जमा करने का निर्देश दिया, क्योंकि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
एकल पीठ ने कहा कि संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित पहलू हैं और मामले के संबंध में अदालत के आधा दर्जन फैसलों पर चर्चा की गई है। न्यायमूर्ति दीक्षित ने मामले का हवाला देते हुए कहा था, “मैंने इस संबंध में 12 से अधिक फैसलों की पुष्टि की है। मामले से संबंधित तर्क और प्रतिवाद हैं। मुख्य न्यायाधीश को मामले को एक विस्तारित या बड़ी पीठ को सौंपने का फैसला करने दीजिए।”
हालांकि, पीठ ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर एक निर्णय देने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल दो महीने शेष बचे हुए हैं।
वर्दी को अनिवार्य करने और हिजाब पहनने के संबंध में कॉलेज प्रबंधन और विकास समिति द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने के सरकारी सकरुलर को चुनौती देने वाली अब तक सात याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं।
इस बीच, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज ने राज्य के पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद को हिजाब विवाद के सिलसिले में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने को लेकर शिकायत सौंपी है।
शिकायत में कहा गया है, “विरोध अल्पसंख्यकों को लक्षित कर रहे हैं। उनमें से कुछ कानून और व्यवस्था की स्थिति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे समाज में अशांति पैदा करने और विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा विधायक रघुपति भट, जो उडुपी प्री यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज की स्कूल विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, संकट के लिए जिम्मेदार हैं।”
हिजाब विवाद की शुरूआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई थी, जिन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थीं, वे अब अचानक से हिजाब में आने लगी हैं। बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव बना हुआ है और यहां तक कि हिंसा भी हो चुकी है।
अपराध
पंजाब: पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, एक गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।
पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।
बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।
अपराध
बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर ने महिला की गला घोंटकर हत्या की

बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक किराए के घर में 20 वर्षीय युवती की उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान अनुषा के तौर पर हुई है और आरोपी 25 साल का शरथ है। दोनों हासन जिले के सकलेशपुर के रहने वाले थे।
पुलिस ने बताया कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और वे पिछले छह महीनों से मल्लेश्वरम में साथ रह रहे थे। शनिवार रात निजी मामलों को लेकर हुई बहस कथित तौर पर बढ़ गई। इसके बाद शरथ पर अनुषा का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। वह शहर में पानी के टैंकर का ड्राइवर था।
यह घटना सोमवार को तब सामने आई जब शरथ ने कथित तौर पर अपने वकील को हत्या के बारे में बताया। वकील ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शेषद्रिपुरम पुलिस स्टेशन के अधिकारी घर पहुंचे और शव बरामद किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाशी अभियान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुषा का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया, जबकि पुलिस जांच के तहत शरथ से पूछताछ कर रही है।
इसके पहले 13 जून को बेंगलुरु में अपने किराए के घर में महिला मृत पाई गई थी। मृतका की पहचान भवानी एस. के तौर पर हुई है। उसने बीएससी की डिग्री पूरी की थी और टिगारापाल्या में एक मोबाइल फोन की दुकान पर बिलिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। वह जी. होसाहल्ली रोड पर ऑर्किड्स स्कूल के पास एक किराए के घर में अकेली रहती थी।
पिता श्रीनिवास ने बताया कि 13 जून की सुबह उनकी भाभी ने परिवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बताया, जिसमें भवानी एक अनजान युवक के साथ दिख रही थी। जब भवानी को बार-बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवार ने उसके एम्प्लॉयर की पत्नी से संपर्क किया और उनसे भवानी का हाल-चाल लेने का अनुरोध किया।
महिला को घर अंदर से बंद मिला। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस तो भवानी जमीन पर मृत पाई गई, जबकि चंद्रशेखर (उर्फ चंदन या चंदू) नाम का एक व्यक्ति बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई : अंधेरी में 60 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने चोरी का ड्रामा करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।
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