अपराध
व्यापम मामला : दो आरोपियों को मिली सात साल की कैद

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (जिसे व्यापम के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित 2013 के मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक उम्मीदवार सहित दो आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सत्य नारायण यादव (उम्मीदवार) और लक्ष्मी नारायण यादव (उम्मीदवार के लिए प्रतिरूपणकर्ता) को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
दो सितंबर 2015 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली थी।
इससे पहले भोपाल पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस थाना जहांगीराबाद, भोपाल (एमपी) में दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी, जालसाजी की साजिश रची थी।
यह आरोप लगाया गया था कि सत्य नारायण यादव ने 2013 में लिखित परीक्षा में उनका चयन किया था।
उनके खिलाफ राज्य पुलिस ने सीजेएम भोपाल की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में आगे की जांच को खुला रखा गया था।
सीबीआई द्वारा की गई जांच के दौरान उक्त परीक्षा में उम्मीदवार सत्य नारायण यादव की ओर से लक्ष्मी नारायण यादव की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में हुई थी। विशेषज्ञ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण यादव के अंगूठे का निशान उम्मीदवार यादव की ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध अंगूठे के निशान से मेल खाता है।
जांच के बाद, सीबीआई ने 2016 में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, भोपाल की अदालत के समक्ष सत्य नारायण यादव और लक्ष्मी नारायण यादव के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया।
निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और दोषी करार दिया।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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