अपराध
व्यापम मामला : सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

मध्य प्रदेश की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को व्यापम से संबंधित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए धोखाधड़ी के एक मामले में पांच लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दिलीप कन्नोजे (अभ्यर्थी) और दो बिचौलियों हृदेश राजपूत और मनीष राजपूत को सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।
यह मामला शुरू में ग्वालियर के झांसी रोड थाने में दर्ज किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।
मामला फर्जी अभ्यर्थी के जरिए पीएमटी, 2009 परीक्षा में फर्जी तरीके से दाखिले से जुड़ा है।
आरोपी उम्मीदवार दिलीप कन्नोजे ने पीएमटी 2009 की परीक्षा में अपनी ओर से शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा था।
फिर उसने अपना प्रवेशपत्र गढ़ा और दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में शामिल किया।
आरएएसए शीट और प्रवेश फॉर्म के आधार पर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर कथित तौर पर अलग थे। निरीक्षकों ने इसका पता लगाया और आरोपी को पकड़ लिया गया।
पुलिस ने जुलाई 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान सीबीआई ने फरार आरोपितों से पूछताछ की। उम्मीदवार दिलीप कन्नोजे के नमूना हस्तलेख ओएमआर के साथ सीएफएसएल को भेजे गए थे।
विशेषज्ञ ने स्थापित किया कि आरोपी (अभ्यर्थी) की लिखावट और हस्ताक्षर का नमूना ओएमआर शीट और आरएएसए शीट पर उपलब्ध हस्तलेखन और हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते।
सीबीआई ने पाया कि अभ्यर्थी दिलीप कन्नोजे पीएमटी 2009 की लिखित परीक्षा में खुद शामिल नहीं हुआ था, फिर भी उसका चयन कर लिया गया और बाद में मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अन्य लोगों के साथ अनुचित तरीके अपनाकर प्रवेश लिया।
सीबीआई ने गहन जांच के बाद सक्षम न्यायालय, ग्वालियर में आरोपपत्र दाखिल किया।
निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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