अपराध
आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार NCB दफ्तर में हाजिरी की आवश्यकता नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत की उस शर्त में बदलाव किया है, जिसके तहत उन्हें हर शुक्रवार को यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय में अनिवार्य रूप से हाजिरी दर्ज करानी होती थी।
न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को यहां एनसीबी मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आर्यन खान को जब भी आवश्यक हो, दिल्ली के एनसीबी विशेष जांच दल के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए, बशर्ते उन्हें 72 घंटे का अग्रिम नोटिस दिया जाए।
मुंबई से बाहर यात्रा करने के लिए आर्यन खान की याचिका पर, अदालत ने कहा कि उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम पहले से जांच अधिकारी के समक्ष जमा कराना होगा।
उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी, क्योंकि इस मामले को अब दिल्ली एसआईटी द्वारा संभाला जा रहा है और मीडिया की बड़े स्तर पर उपस्थिति के कारण बॉलीवुड हस्ती के बेटे को प्रत्येक शुक्रवार को आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक एस. शिरसत ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि मामला अब एसआईटी दिल्ली द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, इसलिए (शुक्रवार को अनिवार्य उपस्थिति) शर्त को उस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है कि जब उन्हें एसआईटी द्वारा बुलाया जाए, वह तब पेश हो जाएं।
मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने 1 अक्टूबर को लग्जरी जहाज, कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया था।
अगले दिन (2 अक्टूबर), उन्हें और सात अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही खूब हंगामा देखने को मिला था।
हालांकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, लेकिन आर्यन खान ने 28 अक्टूबर को जमानत मिलने तक एनसीबी और न्यायिक हिरासत में लगभग चार सप्ताह बिताए और बाद में मामले को आगे की जांच के लिए एजेंसी की दिल्ली टीम को सौंप दिया गया।
एनसीबी जांच के दौरान, इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अधिकांश को अब जमानत मिल चुकी है।
अपराध
फेमा उल्लंघन मामला: दिल्ली-मुंबई में वेदांता से जुड़े परिसरों पर ईडी ने मारा छापा

नई दिल्ली, 2 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी ली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी अभियान कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े हैं।
उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने उन कथित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनकी जांच फेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है।
अधिकारी इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।
जांचकर्ता कथित तौर पर ब्रांड के उपयोग के लिए किए गए भुगतानों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे।
वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अधिकारी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। जांचकर्ता एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है।
ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की उपलब्धता के बारे में कथित गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और लागू विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) देना होगा।
एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वेदांता ने कहा कि उसे टीएसपीएल से 20 मई के एक फैसले के संबंध में जानकारी मिली है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (पीएसएलडीसी) की ओर से दायर अपीलों पर सुनाया था।
अपराध
अग्रीपारा के हाई-प्रोफाइल घर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों की जांच, कथित बांग्लादेशी पर भी शक, 51 करोड़ रुपये की एमडी जब्त

मुंबई: मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के शशिकांत जगदाले की लीडरशिप में कांदिवली एएनसी यूनिट ने एक बड़े ड्रग बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी कथित तौर पर अगरीपारा में एक हाई-प्रोफाइल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक कमरे में एमडी ड्रग्स बना रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने करीब 51 करोड़ रुपये कीमत का 14 kg एमडी और लिक्विड एमडी जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की जांच चल रही है। इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल का है। ये आरोपी मुंबई शहर में एमडी बनाते थे। एक आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि उसे यह पिस्टल कहां से मिली। इसके साथ ही, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह कथित बांग्लादेशी तो नहीं है। मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नुनाथ धोले ने कहा कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 51 करोड़ रुपये कीमत का एमडी और लिक्विड एमडी बरामद किया गया है। इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर एएनसी के डीसीपी नुनाथ धोले ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यास्मीन टावर के 31 साल के मुहम्मद शोएब शौकत अली मंसूरी, 28 साल के सुफियान सलीम मंसूरी और अशरफ अल-सिकदर की बेटी 22 साल की रीना अख्तर के रूप में हुई है।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर 2.25 किलो कोकीन जब्त, 11.25 करोड़ की कीमत; चार विदेशी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई जोनल यूनिट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। एजेंसी ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.25 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 11.25 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
22 मई 2026 को डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली कि अदीस अबाबा (इथियोपिया) से मुंबई आ रहे दो यात्रियों के जरिए कोकीन तस्करी की जा रही है। टीम ने तुरंत एक्शन लिया और एक पुरुष व एक महिला यात्री को रोका। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नशीले पदार्थ भरे कैप्सूल निगल रखे हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रक्रिया के बाद उनके शरीर से 84 कैप्सूल बरामद किए गए। इनमें 1.40 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इससे पहले, 19 मई 2026 को भी डीआरआई ने एक और सफल ऑपरेशन किया। अदीस अबाबा से आए एक अफ्रीकी पुरुष और एक अफ्रीकी महिला यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। अस्पताल में कराए गए मेडिकल चेकअप में उनके शरीर से 63 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें 850 ग्राम कोकीन थी। इसकी अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए है।
डीआरआई अधिकारियों ने सभी चारों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ये कोकीन कहां से आई थी और इसका नेटवर्क भारत में कहां-कहां तक फैला हुआ है।
डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। हाल के महीनों में मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी कई सफल पकड़ हुई है, जिससे तस्करों के मंसूबे लगातार ध्वस्त हो रहे हैं।
मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीआरआई को पूर्ण सहयोग दिया। अधिकारियों का मानना है कि ये पकड़ न केवल बड़े मात्रा में ड्रग्स को बाजार में पहुंचने से रोकती है, बल्कि युवाओं को नशे के खतरे से भी बचाती है।
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