महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीठासीन अधिकारी के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह कथित बदसलूकी करने को लेकर जुलाई में विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन को चुनौती देने वाली भाजपा के 12 विधायकों की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा को अपने सचिव के माध्यम से नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने कहा कि नोटिस या इन अदालती कार्यवाही का लंबित रहना निलंबित विधायकों के सदन से उनके निलंबन के कार्यकाल को कम करने पर विचार करने का आग्रह करने के कदम के आड़े नहीं आएगा।
इन निलंबित 12 सदस्यों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। विधायकों ने अपने निलंबन को विपक्षी दल की संख्या कम करने के लिए राजनीति से प्रेरित बताया है।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जिनका सहयोग अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने किया।
सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “आक्षेपित प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के घोर उल्लंघन के साथ पारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया या फिर कम से कम उनका लिखित स्पष्टीकरण तक प्रस्तुत नहीं किया गया।”
याचिका में शीर्ष अदालत से विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को निर्धारित की है।
याचिका में कहा गया है कि प्रस्ताव यह नहीं दिखाता है कि निलंबन की कार्रवाई लाने के दौरान लोगों की भारी भीड़ से 12 विधायकों की पहचान करते समय किस सामग्री पर भरोसा किया गया था।
याचिका में आगे कहा गया है, “आक्षेपित प्रस्ताव सदन के पटल पर और अध्यक्ष के कक्ष के बाहर अनियंत्रित व्यवहार को दर्शाता है। कथित घटना का वीडियो फुटेज, जो सार्वजनिक डोमेन में है, लोगों की एक बड़ी भीड़ को दिखाता है और निलंबित किए गए 12 विधायकों की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है।”
गौरतलब है कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के आरोप में 6 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था।
विधानसभा में हंगामा तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मंत्री छगन भुजबुल ने राज्य में स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा ओबीसी पर एक डेटा जारी करने की मांग करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था।
महाराष्ट्र
मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर पाएंगे मनोज जरांगे, पुलिस ने शर्तों के साथ दी मंजूरी

मुंबई, 27 अगस्त : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति दे दी है। यह आंदोलन 29 अगस्त को सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा।
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें (मनोज जरांगे) खारघर या नवी मुंबई में कहीं और प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को कुछ शर्तों के साथ आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति दे दी है।
मुंबई पुलिस ने बताया कि इस आंदोलन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई है, जो 29 अगस्त को होगा। इसमें अधिकतम 5,000 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि आंदोलन के लिए केवल 7,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध होगा, जो 5,000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। यह आंदोलन सुबह 9 बजे शुरू होगा और इसका समापन शाम 6 बजे करना होगा।
पुलिस ने मनोज जरांगे के आंदोलन के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।
मुंबई पुलिस के अनुसार, आंदोलन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी जाएगी। शनिवार, रविवार या सार्वजनिक/शासकीय अवकाश के दिन कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ निश्चित वाहनों को अनुमति होगी। वाहनों के पार्किंग के लिए यातायात पुलिस से समन्वय करना होगा। आपके वाहन ईस्टर्न फ्री वे से वाडीबंदर जंक्शन तक आएंगे। वहां से केवल 5 वाहन आजाद मैदान तक जा सकेंगे, बाकी वाहनों को शिवडी, ए शेड, या कॉटनग्रीन में पुलिस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होगा।
इसके अलावा, आंदोलन में अधिकतम 5,000 प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। आजाद मैदान का 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र आंदोलन के लिए आरक्षित है, जो केवल 5,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। अन्य आंदोलनकारियों ने भी 29 अगस्त के लिए अनुमति मांगी है, इसलिए मैदान की जगह शेयर करनी होगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र : 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, ‘शिवतीर्थ’ में किए गणपति बप्पा के दर्शन

मुंबई, 27 अगस्त : महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ‘ठाकरे ब्रदर्स’ एक बार फिर इकट्ठा हुए। लगभग 20 साल के बाद यह मौका आया है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाया।
राज ठाकरे के घर पर डेढ़ दिन का गणपति उत्सव होता है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उन्हें गणपति के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे बुधवार को राज ठाकरे के आवास पर गए।
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे व विधायक आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राज ठाकरे के घर ‘शिवतीर्थ’ पहुंचे। उद्धव ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। गणेश उत्सव पर ठाकरे परिवार के एक साथ आने से ‘शिवतीर्थ’ का माहौल बदल गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों भाइयों (राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे) ने साथ में फोटो खिंचवाई। बाद में एक फैमिली फोटो भी खिंचाई गई।
गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में ठाकरे बंधुओं की यह तीसरी मुलाकात है। हाल के कुछ महीनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ सालों से ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे।
मनमुटाव को दूर करते हुए 5 जुलाई को दोनों भाई एक विजय रैली के लिए एक साथ आए। हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ एक संयुक्त मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद, मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई।
उसके बाद, 27 जुलाई को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके आवास ‘मातोश्री’ गए थे। करीब 20 साल के बाद मौका आया था, जब राज ठाकरे ‘मातोश्री’ गए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई चंदू काकासराफा धोखाधड़ी का आरोपी तीन साल बाद गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध सुनार चंदू काका के जीएसटी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आभूषण खरीदने और बेचने के लिए एक व्यक्ति को एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 31 लाख से अधिक के आभूषण वसूले हैं। आरोपी ने खुद को चंदू काका ज्वेलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर जीएसटी नंबर अपडेट करने और अपनी पहचान छिपाकर सोने के गहने खरीदने के बहाने पेश किया और बताया कि वह दो नए सोने के शोरूम खोलने जा रहा है और इसी बहाने जीएसटी नंबर प्राप्त किया और फिर चंदू काका के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया और आभूषण बांद्रा में शिकायतकर्ता की कंपनी मिनी ज्वेलर्स एक्सपर्ट डायमंड एमआईडीसी अंधेरी से 27 लाख के गहने प्राप्त किए और कूरियर के माध्यम से महाकाली अंधेरी में शिकायतकर्ता की दुकान से 4 लाख से अधिक के गहने मंगवाए। इस प्रकार, 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और आरोपी के संबंध में एक डिजिटल जांच शुरू की है और आरोपी से 100% गहने बरामद किए गए हैं आरोपी 2023 से वांछित था। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय कार्तिक पंकज के रूप में हुई है। आरोपी सोने के बाजार में ज्वैलर्स को इसी तरह बेवकूफ बनाता था। वह 2023 से वांछित था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और अब जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी ज़ोन 10 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने इस मामले में कितने लोगों और व्यापारियों को ठगा है।
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