अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के बिल्डर हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को नहीं दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की 1995 में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, “यह अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगने वाले आवेदक/अपीलकर्ता की ओर से दायर एक आवेदन है। दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और किए गए बयानों को ध्यान से पढ़ने के बाद आवेदक/अपीलकर्ता को जमानत देने के हम इच्छुक नहीं हैं, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।”
25 फरवरी 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम को बिल्डर और उसके ड्राइवर मेहदी हसन की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने दावा किया था कि जैन की 7 मार्च, 1995 को उनके जुहू बंगले के बाहर हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अबू सलेम को अपनी विशाल संपत्ति में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम रजिस्ट्री को इन अपीलों (फरवरी 2015 के फैसले के खिलाफ) को नवंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।”
अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का भी दोषी है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसे 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।
अपराध
मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।
अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।
वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अपराध
महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

CRIME
बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।
हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।
पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
अपराध
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।
पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।
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