अपराध
दिल्ली हाईकोर्ट में अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदर आलम नाम के व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा था। मामले में विस्तृत निर्णय दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा।
अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका या तो व्यक्तिगत प्रतिशोध है या जनहित याचिका की आड़ में छद्म युद्ध(प्रॉक्सी वॉर) है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया अभियान चल रहा है और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन में भी अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी की एक विशिष्ट और विशेष आवश्यकता है, जो कुछ अप्रिय और बेहद चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याओं/दंगों/अपराधों का एक अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ है, इसलिए गुजरात-कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की आयुक्त के रूप में नियुक्ति जनहित में की गई है।
अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराते हुए, केंद्र ने एक हलफनामे में कहा, “इसमें शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए और यह भी विचार करते हुए कि संतुलित अनुभव के साथ उपयुक्त वरिष्ठता का कोई भी अधिकारी एजीएमयूटी कैडर में उपलब्ध नहीं था, यह महसूस किया गया कि एजीएमयूटी कैडर से संबंधित एक अधिकारी बड़े राज्य कैडर, जिन्हें शासन की जटिलताओं का अनुभव था और जिन्हें व्यापक पुलिसिंग की बारीकियों का ज्ञान था, उन्हें पुलिस आयुक्त दिल्ली का प्रभार दिया गया है।”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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