राजनीति
1965 में पीएम शास्त्री के वजन 64.6 किलो के बराबर दान किया सोना सरकार के हवाले

सन् 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तौलकर उनके वजन के बराबर 64.6 किलोग्राम सोना तत्कालीन जिला कलेक्टर को दिया गया गया था। अदालत के आदेश के बाद उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा आखिरकार सीजीएसटी को सौंप दिया गया है। इस सोने की कीमत करीब 32 करोड़ रुपये है।
सोने के स्वामित्व को लेकर विवाद 1965 के अंत का है, जब यह कीमती धातु चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को शास्त्री तौलने के लिए दी गई थी। तब से लेकर अब तक इस मामले की अलग-अलग अदालतों में पांच बार सुनवाई हो चुकी है और हर बार फैसला सरकार के पक्ष में गया।
दरअसल, विवाद इस बार भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड में जिला प्रशासन के पास रखे 56.8 किलो सोने की एंट्री दिख रही थी। हालांकि वजन के दौरान यह 67.8 किलो निकला। पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
रिकॉर्ड में दर्ज से ज्यादा सोना मिलने पर कई सवाल खड़े हुए।
ऐसे में अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने 1975 में अधिकारियों को दिए गए अदालती आदेश का हवाला दिया जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शास्त्री तौल के लिए दिया गया पूरा सोना गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर का पद मौजूद नहीं है और इसकी जगह सीजीएसटी टीम काम कर रही है, इसलिए सीजीएसटी के अधिकारियों को सोने की डिलीवरी कर दी गई है।
इस बीच 3.2 किलो वजन के सोने के बिस्किट का दस्तावेजों में अलग नंबर था और इसलिए जिला कलेक्टर ने इसे सीजीएसटी टीम को नहीं सौंपा है। बिस्किट पर जहां जी-2560 नंबर था, वहीं दस्तावेजों पर एम-2560 लिखा हुआ था। खंडेलवाल के मुताबिक, 3.2 किलो सोने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।
9 दिसंबर 1965 को गुणवंत नाम के व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति गणपत और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे 56.86 किलो सोना वापस नहीं किया।
16 दिसंबर 1965 को गणपत ने चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को शास्त्री को तौलने के लिए सोना सौंप दिया, जो उदयपुर का दौरा करने वाले थे। हालांकि, तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा आयोजित पाकिस्तान के साथ वार्ता के बाद जनवरी 1966 में शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। इसके बाद पुलिस ने सोना जब्त कर लिया, लेकिन उसकी कस्टडी चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को दे दी गई।
1969 में, उदयपुर में सहायक जिला सत्र न्यायालय में एक चालान पेश किया गया और फिर सोना उदयपुर लाया गया।
11 जनवरी, 1975 को अदालत ने गणपत और हीरालाल को दो साल कैद की सजा सुनाई और सोने पर अधिकार गोल्ड कंट्रोलर को दे दिया गया।
गणपत और हीरालाल ने सत्र न्यायालय में फैसले को चुनौती दी और उन्हें मुक्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें सोने पर कब्जा करने का अधिकार वापस नहीं मिला।
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुणवंत द्वारा फिर से एक याचिका दायर की गई, जिसने 14 सितंबर, 2007 को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें सोने पर अधिकार हस्तांतरित करने की अपील को खारिज कर दिया।
2012 में गणपत के वारिस गोवर्धन ने कोर्ट में रिट दायर कर कहा था कि सोना उसके पिता का है और पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। हालांकि, यह रिट अभी भी लंबित है।
17 जुलाई, 2020 को सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, चित्तौड़गढ़ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोने की डिलीवरी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और 5 अगस्त, 2020 को अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी अधिकारी को सोना की डिलीवरी के लिए निर्देश जारी किए हैं।
राजनीति
राजद-कांग्रेस का मुसलमानों को मुख्यधारा से वंचित रखना एजेंडा रहा: गुलाम अली खटाना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस्लाम को अपराधियों और अशिक्षा से जोड़कर मुसलमानों की छवि खराब की है।
मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर देश भर के मुसलमानों को पिछड़ा और हाशिए पर रखा है। मुसलमानों को मुख्यधारा से वंचित रखना इनका एजेंडा रहा है। वे डराते-धमकाते हैं। मेरा मानना है कि अच्छी छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहिए।
इंडी अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वहां अनुशासन का अभाव है। भाजपा चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन विपक्षी नेता अपने बयानों में बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के लोग मन बना चुके हैं। वे विकसित भारत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को वोट देंगे।
आतंकवाद पर भारत के कड़े प्रहार पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेनाओं को खुली छूट देना पीएम मोदी सरकार की मजबूत सोच है। सरकार ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प लिया था, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया है।
अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस लेने और पाकिस्तान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाने के मुद्दे पर सांसद खटाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान के साथ भी वे उलझ रहे हैं।
हाल ही में पाकिस्तानी हवाई हमलों में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज से हटने का फैसला किया है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की सीटों पर नामांकन प्रकिया पूरी हो चुकी है। बिहार में दो चरण में मतदान आयोजित कराए जाएंगे। वोटिंग के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
एनडीए का दावा है कि बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी-सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं, दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक गठबंधन सरकार में वापसी करने का संकेत दे रही है।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी BARC पहचान पत्र रखने के आरोप में वर्सोवा में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से जुड़े फर्जी पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
अख्तर हुसैनी नामक इस व्यक्ति के पास से BARC के पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात मिले।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने हुसैनी के कब्जे से नकली BARC पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात बरामद किए।
मुंबई अपराध शाखा के अनुसार, जालसाज फिलहाल हिरासत में है और फर्जी दस्तावेज बनाने के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।
यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क या आपराधिक गतिविधि शामिल है।
एक दिन पहले एक अन्य मामले में, दिल्ली अपराध शाखा के साइबर सेल ने एक लक्षित ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में संचालित सुव्यवस्थित साइबर घोटाला सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया।
यह ऑपरेशन एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख में किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संदीप सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, इंस्पेक्टर शिवराम और इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व वाली टीमें शामिल थीं।
पुलिस ने बताया कि पहले ऑपरेशन में, दिल्ली की अपराध शाखा की साइबर सेल ने तीन आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से संचालित एक डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी मॉड्यूल को ध्वस्त किया।
5 जुलाई को धारा 308/318(4)/319/340 बीएनएस, पीएस साइबर साउथ, दिल्ली के तहत मामला एफआईआर, एक विस्तृत डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के माध्यम से 42.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया था।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जालसाजों ने पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग पीड़ित पर धन शोधन के मामले में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाया और भय तथा मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित कई खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
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