राजनीति
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी 9 न्यायाधीशों को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों सहित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी नौ नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक इन नामों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने की और इसमें जस्टिस यू.यू. ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव ने नौ नामों की सिफारिश की थी। इनमें आठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया 1989 में कुछ महीनों के लिए सीजेआई रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा 18 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए, जिसने शीर्ष अदालत में 35 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 10 रिक्तियां छोड़ी। सितंबर 2019 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। नौ जजों के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत के पास सिर्फ एक पद रह जाएगा।
कॉलेजियम द्वारा चयनित अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, शामिल है।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पीठ में सीधी नियुक्ति के लिए नरसिम्हा कॉलेजियम की पसंद हैं। नरसिम्हा की सिफारिश न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की सेवानिवृत्ति के बाद आई है, जो बार से सीधे नियुक्त होने वाले पांचवें वकील थे। न्यायमूर्ति नरीमन 12 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे।
कॉलेजियम द्वारा अंतिम रूप दिए गए अन्य नाम हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश।
यह संभवत: पहली बार है जब कॉलेजियम द्वारा नौ न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, और केंद्र ने सभी नामों को मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है: पुलिस आयुक्त देवेन भारती

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें
राजनीति
नया बिल संविधान की रक्षा के लिए, विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं : श्रीकांत शिंदे

मुंबई, 25 अगस्त। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल संविधान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी को जेल में डालने के लिए।
उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि देश में कई बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल गए। लेकिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र में जब किसी पर आरोप लगता है, तो जांच और विचार-विमर्श जरूरी होता है। इसी सोच के साथ सरकार यह नया बिल ला रही है, जो संविधान की रक्षा के लिए है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है।
उन्होंने विपक्ष के सवाल पर कहा, “अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें इस बिल से डरने की क्या जरूरत है? यह बिल लोकतंत्र और संविधान के हित में है। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।”
दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए थे। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।
लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
सीएसडीएस एनालिस्ट संजय कुमार को ‘सुप्रीम’ राहत, महाराष्ट्र वोटर डेटा मामले में एफआईआर पर रोक

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 25 अगस्त। ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) के एनालिस्ट संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित वोटर डेटा पर कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को लेकर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएसडीएस के एनालिस्ट संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार को राहत दी है।
इससे पहले, संजय कुमार ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”
आपको बताते चलें, संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का जिक्र करते हुए मतदाताओं की संख्या में भारी बदलाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45 फीसदी की कमी आई। वहीं, देवलाली में भी उन्होंने 36.82 फीसदी मतदाताओं की कमी का दावा किया था।
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