अपराध
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, मुजफ्फरनगर दंगों के 77 मामले अकारण वापस लिए गए

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले बिना कोई कारण बताए वापस ले लिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने 2016 में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश की मांग की गई थी, ने शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट दायर की है। इस मामले में अधिवक्ता स्नेहा कलिता ने उनकी मदद की है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर विचार करने वाली है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने न्यायमित्र को सूचित किया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 510 मामले मेरठ क्षेत्र के पांच जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इनमें से 175 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई और 170 मामलों को हटा दिया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है, “इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले वापस ले लिए गए। सरकारी आदेश सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले को वापस लेने का कोई कारण नहीं बताते हैं। इसमें केवल यह कहा गया है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद निर्णय लिया है।”
न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि केरल राज्य बनाम के.अजीत 2021 के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा 77 मामलों की जांच की जा सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने 31 अगस्त, 2020 को 62 मामलों को वापस लेने की अनुमति देने का आदेश पारित किया। आदेश में केवल यह कहा गया है कि सरकार ने बिना कोई कारण बताए निकासी की अनुमति दी है।
न्यायमित्र ने राजनीतिक और बाहरी कारणों से अभियोजन वापस लेने में राज्य द्वारा सत्ता के बार-बार दुरुपयोग को देखते हुए निर्देश दिए जाने का सुझाव दिया।
रिपोर्ट में कहा गया है, “उपयुक्त सरकार लोक अभियोजक को निर्देश तभी जारी कर सकती है, जब किसी मामले में सरकार की राय हो कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।”
इसमें आगे कहा गया है कि ऐसा आदेश संबंधित राज्य के गृह सचिव द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पारित किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस माननीय न्यायालय के 16 सितंबर, 2020 के आदेश के बाद धारा 321 सीआरपीसी के तहत वापस लिए गए सभी मामलों की संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 401 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके जांच की जा सकती है।”
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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