अपराध
दिशा मामला : सुप्रीम कोर्ट पैनल मुठभेड़ हत्या मामले में 21 अगस्त से फिर सुनवाई करेगा
हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने तेलंगाना सरकार को 21 अगस्त को सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में आयोग के परिसर में अपने सबूत पेश करने के लिए कहा गया है, जहां शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी.एस. सिरपुरकर वर्चुअली वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे।
आयोग ने कहा कि वह 26, 27 और 28 अगस्त को इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए 18 गवाहों से पूछताछ करेगा।
पैनल को इस महीने की शुरुआत में और छह महीने का विस्तार मिला है। पैनल ने हाइब्रिड रूप में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया, जिसमें कुछ गवाहों की भौतिक उपस्थिति में और कुछ की आयोग की आभासी उपस्थिति में जांच की जाएगी।
जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8बी के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी गवाहों, आयोग के अधिवक्ताओं, राज्य सरकार के अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं और सुनवाई में भाग लेने के लिए अनुमत अन्य सभी व्यक्तियों और अधिवक्ताओं को आयोग के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा।
आयोग के सचिव ने एक बयान में कहा कि जहां सुनवाई जनता के लिए खुली है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, सीमित संख्या में पास धारकों को एक बार में देखने के क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी।
सचिव ने कहा कि आयोग ने अभिलेखों का संग्रह पूरा कर लिया है और यह साक्ष्य रिकॉर्डिग चरण में आगे बढ़ रहा है।
आम जनता से कुल 1,333 हलफनामे, और पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, गवाहों और डॉक्टरों से 103 हलफनामे प्राप्त हुए। एसआईटी, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट द्वारा जांच के बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड एकत्र किए गए थे।
आयोग ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर 24 आवेदनों में 16 आभासी सुनवाई की और आदेश पारित किए।
जांच के तहत मामले की गंभीरता और आयोग के साक्ष्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह राय है कि गवाहों की भौतिक उपस्थिति में जांच की जानी चाहिए। हालांकि, कोविड -19 महामारी ने हैदराबाद में शारीरिक सुनवाई करना मुश्किल बना दिया है।
पैनल का गठन 12 दिसंबर, 2019 को मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था और छह महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
अपराध
मुंबई: 84 लाख रुपये से ज़्यादा का चोरी का सामान असली मालिकों को सौंपा गया, डीसीपी की पहल पर चार महीने के अंदर चोरी का सामान बांटा गया

मुंबई पुलिस ने चोरी के अलग-अलग मामलों में ज़ब्त किए गए चोरी के सामान और मोबाइल फ़ोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। ज़ोन 8 के तहत आने वाले निर्मल नगर, बीकेसी, वकोला, खेरवाड़ी, विले पार्ले, सहार पुलिस स्टेशनों से चोरी के सामान बरामद करने के बाद, पुलिस ने आज 84 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन, चोरी की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां उनके असली मालिकों को लौटा दीं। डीसीपी ज़ोन 8 मनीष कलवानिया ने बताया कि पुलिस ऐसे प्रोग्राम करती रहती है जिसमें चोरी का सामान बांटा जाता है और यह सामान उनके असली मालिकों को सौंप दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हर चार महीने में उनका सामान असली मालिकों को लौटा दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद होने के बाद, नागरिकों और पीड़ितों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने सामान को लेकर उम्मीद और उम्मीद छोड़ दी थी। आज 277 चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी लौटाए गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन टेक्निकल जांच के बाद बरामद किए गए, साथ ही गाड़ियां और चोरी का सामान भी लौटा दिया गया।
अपराध
मुंबई एटीएस की बड़ी कार्रवाई: खैर वुड तस्करी मामले में आकिब नाचन समेत दो गिरफ्तार

मुंबई, 3 अप्रैल : मुंबई एटीएस ने खैर वुड की तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन का बेटा आकिब नाचन शामिल है।
मुंबई एटीएस ने जानकारी दी कि अवैध तस्करी के मामले में दो आरोपियों की 29 मार्च को गिरफ्तारी की गई। इनमें एक आकिब नाचन और दूसरे आरोपी की पहचान साहिल चिखलेकर के रूप में की गई। दोनों आरोपियों को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया और आगे की जांच के लिए 6 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।
यह मामला 24 जुलाई 2025 को मुंबई के एटीएस कालाचौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इनमें चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, संदिग्ध संपत्ति रखने और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक ऐसे तस्करी नेटवर्क की चल रही जांच का हिस्सा हैं, जिसके तार कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इस मामले के तार टेरर फंडिंग से जुड़े होने की भी जांच कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि आकिब नाचन के पिता साकिब नाचन पर आईएसआईएस का ऑपरेटिव होने का आरोप था। हालांकि, साकिब नाचन की मौत हो चुकी है।
जांच एजेंसियों को शक है कि इस तस्करी रैकेट से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश-विरोधी गतिविधियों में किया गया हो सकता है। एजेंसियां खैरी वुड तस्करी मामले और संदिग्ध टेरर फंडिंग नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं, जिसमें वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध भी शामिल हैं।
अपराध
मुंबई में बिल को लेकर बवाल, ग्राहक ने दांतों से काटकर अलग कर दी दुकानदार की अंगुली

CRIME
मुंबई, 31 मार्च : मुंबई के मलाड पूर्व इलाके में एक मामूली बिल विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सहारा वडापाव की दुकान पर समोसा-कटलेट खाने आए एक ग्राहक ने दुकान मालिक की अंगुली ही अपने दांत से काटकर अलग कर दी।
दरअसल, ग्राहक समोसा-कटलेट खाने आया था। उसने खाने के बाद पैसे भी दे दिए, लेकिन इसी दौरान दुकान मालिक के बेटे से बिल को लेकर बहस शुरू हो गई। इस दौरान दुकानदार रंजीत हरिवंश सिंह बीच बचाव के लिए आया, जिससे ग्राहक और गुस्सा हो गया और उसने दुकानदार की अंगुली ही काट दी। इस मामले में दिंडोशी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार शाम करीब 8:30 बजे शिवाजी चौक के पास हुई। रंजीत हरिवंश सिंह के अनुसार, ग्राहक ने समोसा-कटलेट खाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, लेकिन जब उनके बेटे आर्यन ने पैसे की पुष्टि मांगी, तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। माहौल बिगड़ते देख रंजीत ने उसे शांत रहने और जाने को कहा, लेकिन आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया।
अचानक उसने रंजीत पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। आरोपी ने रंजीत के दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली को अपने मुंह में दबाकर जोर से काट दिया, जिससे अंगुली का अगला हिस्सा अलग हो गया। इतना ही नहीं, उसने बाएं हाथ की दो उंगलियों को भी काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
दुकान पर मौजूद कर्मचारी और रंजीत के बेटे ने किसी तरह आरोपी को काबू में किया। खून से लथपथ रंजीत को तुरंत परेल के केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने आरोपी की पहचान लक्ष्मीधर मंगल मलिक के रूप में की है। उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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