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Thursday,25-September-2025
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मुहर्रम के दिशानिर्देशों को लेकर उत्तर प्रदेश के शिया मौलवी नाराज

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उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी मुहर्रम के दिशानिर्देशों को लेकर शिया धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। शिया धर्मगुरु सोमवार को अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए कई बैठकें करेंगे।

अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार शाम को एक बैठक बुलाई है।

शिया मौलवियों का दावा है कि मुहर्रम को लेकर जारी गाइडलाइंस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

मुहर्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्तों और पुलिस प्रमुखों को डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी एक आंतरिक पत्र को ‘शिया समुदाय के खिलाफ आरोप पत्र’ करार देते हुए, मौलवियों ने मांग की कि सरकार को दिशानिर्देशों को तुरंत वापस लेना चाहिए।

मौलाना कल्बे नूरी ने कहा , “यह दिशानिर्देश अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह शांतिप्रिय शियाओं को खराब छवि में दिखाते है।”

मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि, दस्तावेज वापस लेने पर ही डीजीपी से बात हो सकेगी।

उन्होंने कहा , “भाषा निंदनीय है। हमने मुहर्रम समितियों से पुलिस और प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार करने को कहा है।”

शिया मरकजी चंद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज तैयार किया था, वह जाहिर तौर पर शांति भंग करने की साजिश कर रहा है।

गाइडलाइंस को लेकर मौलवी की मुख्य आपत्ति यह है कि सर्कुलर में मुहर्रम को बार-बार ‘त्योहार’ बताया गया है।

मौलाना यासूब अब्बास ने आईएएनएस से कहा , “डीजीपी को पता होना चाहिए कि मुहर्रम निश्चित रूप से ‘त्योहार’ नहीं है, बल्कि शोक का समय है। दिशानिर्देश मुस्लिम समुदाय के प्रति राज्य सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ” यह दिशानिर्देश कहते हैं कि तबारा शिया समुदाय की ओर से पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व इसे जानवरों की पीठ पर लिखते हैं और ऐसी बातें लिखकर पतंग उड़ाते हैं जो सुन्नी समुदाय के लिए आपत्तिजनक हैं। यह शिया और सुन्नी समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है।”

शिया मौलवियों ने सभी उलेमाओं और संगठनों से अपील की है कि अगर दिशा-निर्देश वापस नहीं लिया जाता है तो वे जिला और शहर स्तर पर शांति सभाओं का बहिष्कार करेंगे।

यूपी के पुलिस महानिदेशालय (डीजीपी) मुकुल गोयल ने रविवार रात जारी दिशा-निर्देशों में आदेश दिया कि राज्य में मुहर्रम के साथ-साथ कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाना चाहिए।

डीजीपी ने कहा कि किसी भी तरह के हथियार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने और फर्जी और भड़काऊ कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

यूपी डीजीपी ने अपने अधिकारियों से कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और मुहर्रम को घर के अंदर मनाने की आवश्यकता के लिए धार्मिक नेताओं के साथ संवाद करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि, मुहर्रम पर होने वाले सभी कार्यक्रमों पर शांति समिति की बैठक में फैसला होना चाहिए।

उन्होंने संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने के भी आदेश दिए। डीजीपी ने निर्देश दिया कि, “हर जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस पीएसी बल के रिजर्व रखे जाएं।”

मुहर्रम के दौरान धार्मिक जुलूसों की अनुमति नहीं देने का निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस महीने की शुरूआत में कोविड -19 महामारी के कारण कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है।

महाराष्ट्र

घाटकोपर होर्डिंग हादसा: महाराष्ट्र ने बिलबोर्ड नीति में बदलाव किया, राज्य भर में विज्ञापन बोर्डों की ऊंचाई 40X40 फीट तय की गई

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मुंबई: पिछले साल घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद, राज्य में होर्डिंग के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी। इस विज्ञापन नीति को निर्धारित करने के लिए, सरकार ने पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उनसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

इस समिति के निष्कर्षों को स्वीकृत कर लिया गया है और आगे के कदम तदनुसार लागू किए जाएँगे। समिति ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और आराम, यातायात, विशेष रूप से विकलांगों, डिज़ाइन और पर्यावरण के संबंध में कई सुझाव दिए हैं।

लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने 21 दिशानिर्देश सुझाए हैं। इसके अनुसार, होर्डिंग का आकार 40 गुणा 40 फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए और छतों या चारदीवारी पर होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है।

महाराष्ट्र सरकार राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और इस वर्ष की शुरुआत में जिला कलेक्टरों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से खाली सरकारी भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए एक नीति विकसित कर रही है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य मंत्री योगेश कदम को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार ने विवरण प्रस्तुत किया। नीति को सभी जिलों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, स्थानीय हितों की रक्षा करनी चाहिए और राजस्व वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

1. अनुबंध चाहने वाली एजेंसियों को DGIPR के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन साल का विज्ञापन अनुभव होना चाहिए।
2. स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बोली लगाने वाली एजेंसी के मालिकों को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
3. राजस्व विभाग प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगा।
4. जिला कलेक्टर होर्डिंग्स के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करेंगे और भूमि क्षेत्र और होर्डिंग के आयामों को निर्दिष्ट करते हुए ई-नीलामी आयोजित करेंगे 7. होर्डिंग्स लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, और जिला कलेक्टरों से होर्डिंग्स की स्थिति के बारे में मासिक अपडेट लेना आवश्यक होगा। इसके लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी देना होगा।

समिति ने होर्डिंग की नियमित जाँच का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनधिकृत होर्डिंग से निपटने के लिए एक निर्दिष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके अनुरूप, यह रिपोर्ट विज्ञापनों के प्राधिकरण, दंड या होर्डिंग हटाने के संबंध में एक पारदर्शी नीति भी निर्धारित करेगी। संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है।

अंधेरी स्थित सरदार पटेल नगर का संयुक्त पुनर्विकास। कैबिनेट बैठक में म्हाडा द्वारा प्रबंधित अंधेरी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलोनी में 498 भूखंडों पर लगभग 4,973 फ्लैटों के पुनर्विकास की पहल को हरी झंडी दे दी गई। म्हाडा ने मुंबई विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार इस स्थान की संरचनाओं का पुनर्विकास करने का सुझाव दिया है। यदि सामूहिक पुनर्विकास पूरा हो जाता है, तो समकालीन शैली में कई आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी और निवासियों को विशाल घरों में रहने की सुविधा मिल सकेगी।

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अपराध

सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

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नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”

इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”

इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।

बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

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CRIME

मुंबई, 25 सितंबर। मुंबई पुलिस ने कांदिवली चारकोप इलाके में हुए व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अयूब की हत्या उनके छोटे बेटे हामिद अयूब सैयद (41) और उनके बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) ने करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया है। शहनवाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है।

पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या के लिए आरोपियों को करीब 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। करीब एक महीने पहले हामिद और शानू ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद पैसों की तंगी से जूझता था। जब भी वह पैसे मांगता, उसके पिता उसे अपमानित कर देते। इसी नाराजगी और लालच में उसने पिता को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और शानू को इसमें शामिल कर लिया।

हामिद ने शानू से कहा कि यदि अयूब को खत्म कर दिया जाए तो वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा।

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अयूब सैयद पर 36 बार चाकू से हमला किया। पूरे शरीर में वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे फैक्ट्री के पानी के टैंक में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया।

मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य साजिशकर्ता बेटा हामिद और उसका पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा सुपारी किलर शहनवाज कुरैशी को फरारी के बाद गोवंडी से दबोचा गया।

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