अपराध
मुंबई हाईकोर्ट में याचिकाकार्ताओं ने कोविड से हुई मौतों का ऑडिट करने की मांग की

गोवा सरकार को राज्य में हुई लगभग 3,000 कोविड-19 मौतों का ऑडिट करने और ऑक्सीजन की कमी के कारण लगभग 100 रोगियों की मौत की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता है। मुंबई हाईकोर्ट को सोमवार को इसकी जानकारी दी गई।
याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने यह मांग की है, जिन्होंने गोवा सरकार के कोविड प्रबंधन प्रयासों में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया है। 11 जून को हाईकोर्ट की गोवा पीठ की ओर से इन मुद्दों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा, राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें गोवा राज्य में कोविड-19 मौतों का पूरा ऑडिट करने के लिए डॉक्टरों और सांख्यिकीविदों जैसे पेशेवरों को शामिल किया जाए। महामारी के दौरान होने वाली मौतों की कम रिपोटिर्ंग एक वैश्विक घटनाक्रम रहा है, जो महामारी द्वारा सिस्टम पर भारी दबाव के तहत मानवीय त्रुटि के कारण होती है।
याचिकाकतार्ओं ने यह भी कहा कि इस तरह के ऑडिट से न केवल कोविड-19 की मौतों की सही संख्या का पता चलेगा, बल्कि संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 की आसन्न तीसरी लहर के दौरान जान बचाने में मदद मिलेगी।
याचिकाकर्ताओं ने बंबई हाईकोर्ट की बेंच से गोवा में ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रदेश में शीर्ष स्वास्थ्य केंद्र गोवा मेडिकल कॉलेज हुई मौतों की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक मजिस्ट्रेट, दो स्वतंत्र डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन करने का भी आग्रह किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा, सरकारी अस्पतालों में भर्ती व्यक्तियों ने केवल ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अपनी जान गंवाई है। इनमें से कुछ पीड़ित परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे, कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है । इन पीड़ितों की पहचान करने की आवश्यकता है और उनके आश्रितों/परिजनों को उनकी स्थिति के आधार पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
इसके साथ ही याचिका में कहा गया है, आयोग को न केवल पीड़ितों और आश्रितों का पता लगाना चाहिए, बल्कि आश्रितों को व्यक्तिगत रूप से भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा भी निर्धारित करनी चाहिए। आयोग को सरकारी अधिकारियों, यदि कोई हो, की पहचान करने का भी काम सौंपा जाना चाहिए, जिन्होंने लापरवाही से काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी।
पिछले महीने गोवा में जब महामारी अपने चरम पर थी, तब शीर्ष स्वास्थ्य सुविधा में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने दावा किया है कि मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य प्रशासन ने कहा है कि इन मौतों को रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से नहीं जोड़ा जा सकता है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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