अपराध
मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है: सचिन वझे

एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हीरेन हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए एपीआई सचिन वझे को गुरुवार को एनआईए ने अदालत में पेश किया। वझे ने अदालत में कहा कि मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस मामले की जांच कर रहा था और इस केस का आईओ (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था)। अचानक कहीं कुछ बदलाव हुआ और 13 तारीख को जब एनआईए ऑफिस गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया।
सचिन वझे ने अदालत में कहा, ‘इन सब घटनाओं के पीछे कुछ बैकग्राउंड है, मुझे सब कुछ बताना है। सब कह रहे हैं कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने कोई भी जुर्म कबूल नहीं किया है। मैं सिर्फ डेढ़ दिन के लिए इस केस का जांच अधिकारी था। क्राइम ब्रांच, एटीएस सब जांच कर रहे थे। मैंने इसके पहले कोई क्राइम नहीं किया, मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके बाद वझे ने अदालत में कहा कि मुझे कुछ बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पर लानी है। तब जज ने कहा आप वकील से पूछ लीजिए। वकील से बात करने के बाद तय हुआ कि सचिन वझे लिखित में अपनी बातें कोर्ट को सौंपेंगे।
सूत्रों के मुताबिक सचिन वझे ने पूछताछ में एनआईए को बताया था कि उसने एंटीलिया के बाहर एक्सप्लोसिव प्लांट किए थे। ताकि वह इस मामले की जांच कर एक सूपर कॉप बन सके। फिलहाल एनआईए उसके इस दावे की जांच में जुटा हुआ है। एनआईए ने आज चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार एपीआई सचिन वझे के घर से उन्हें जांच में 62 जिंदा कारतूस मिले थे। यह कारतूस वझे ने घर में क्यों रखे थे। इसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। आखिर इतने सारे कारतूस को घर में रखने के पीछे की वजह क्या थी? यह तमाम बातें अभी भी सवाल ही हैं। यह जानकारी एनआईए ने अदालत में दी है। वहीं सचिन वझे ने अदालत में कहा कि उसे इस मामले में ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है। फ़िलहाल अदालत ने इस मामले सचिन वझे को 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेजा है।
एनआईए ने बताया कि इसके अलावा सचिन वझे को 30 जिंदा कारतूस बतौर पुलिस अधिकारी सरकारी कोटे से भी दिए गए थे। हालांकि इनमें से सिर्फ पांच गोलियां ही सचिन वझे के पास मिली हैं। बाकी की 25 गोलियां गायब हैं। ये कारतूस कहां गए? इनका क्या इस्तेमाल हुआ? इस बारे में भी सचिन वझे ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इस मामले ने ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है क्योंकि इस पूरी साजिश में एक पुलिस अधिकारी शामिल है। जिसने इस पूरी घटना की साजिश रची और उसे अपने सहयोगियों के जरिए अंजाम दिया।
वहीं आरोपी सचिन वझे के वकील ने अदालत में दलील दी है कि एनआईए यह साबित करें कि इस मामले में यूएपीए कैसे लग सकता है। उन्होंने कहा जिलेटिन की छड़ों बिना डेटोनेटर के बम नहीं बन सकती हैं। सिर्फ़ जिलेटिन की रॉड को हैंडल करना काफी आसान है। यह केस इंडिविजुअल के खिलाफ है ना कि पूरे समाज के खिलाफ। यूएपीए में खतरा पूरे समाज को होता है, पूरे देश की एकता को खतरा होता है लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मामले में देश की अखंडता को भी किसी प्रकार की इसी प्रकार की चोट नहीं पहुंच रही है। वकील ने यह भी कहा कि आरोपी का इंटेंट भी इस मामले में देखा जाना चाहिए। यूएपीए लगाने के बहुत क्लॉज होते हैं जिनका पालन जांच एजेंसी ने नहीं किया है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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