अपराध
बाघिन ‘अवनी’ की हत्या मामले में समाप्त हुई अवमानना कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाघिन ‘अवनी’ की हत्या के मामले में अवमानना की कार्यवाही पर पूर्ण विराम लगा दिया। वर्ष 2018 के इस मामले में कोर्ट में यह कहा गया कि उसे गोली मारने के आदेश की अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि यह आधिकारिक रूप अदालत द्वारा बाघिन को गोली मार देने की पुष्टि की गई थी। पीठ ने कहा कि “हम उस फैसले की समीक्षा नहीं कर सकते जो इस अदालत ने लिया था।”
याचिकाकर्ता संगीता डोगरा ने कहा कि बाघिन की हत्या के बाद भी जश्न मनाया गया और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत था।
पीठ ने जवाब दिया कि बाघिन को गोली मार दिए जाने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली होगी, क्योंकि यह उनके लिए खतरा थी। डोगरा ने सवाल दागा कि इसके लिए अधिकारियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “अगर बाघिन को मारने के फैसले की पुष्टि इस अदालत ने की, तो हम समीक्षा नहीं करेंगे।” कोर्ट को बताया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आयोजित समारोह में शामिल नहीं था।
मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने डोगरा से याचिका को वापस लेने के लिए कहा, अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा। वह याचिका वापस लेने पर सहमत हो गईं।
गौरतलब है कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उस याचिका के बाबत जवाब तलब किया था जिसमें दावा किया गया था कि नवंबर, 2018 में रालेगांव में एक शख्स ने बाघिन ‘अवनी’ को गोली मार दी थी, हालांकि वह आदमखोर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाघिन की हत्या पर दिए गए इनाम के पहलू पर भी जवाब देने को कहा था।
कोर्ट ने डोगरा की याचिका की जांच करने का फैसला किया और उसे अपना दावा साबित करने के लिए कहा कि जानवर के शव परीक्षण में मानव अवशेष नहीं मिले।
माना जाता है कि अवनी ने 13 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी और नवंबर 2018 में, वन विभाग के अधिकारियों और एक नागरिक शिकारी की टीम द्वारा यवतमाल में बोरती गांव के पास उसे गोली मार दी गई थी।
अपराध
भोपाल कोर्ट परिसर में वकीलों ने नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पीटा

भोपाल, 3 फरवरी : भोपाल जिला कोर्ट परिसर में वकीलों और आम लोगों के एक ग्रुप ने नाबालिग से रेप के आरोपी को जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब आरोपी, जिसकी पहचान ओसाफ अली खान के रूप में हुई है, को कोर्ट लाया गया।
कोर्ट परिसर में हुई झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए आरोपी को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि, कुछ वकीलों सहित भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही पुलिस भोपाल कोर्ट परिसर पहुंची, वकीलों के एक ग्रुप ने आरोपी पर हमला कर दिया। कोर्ट परिसर में हंगामे और धक्का-मुक्की के कारण कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को कोर्ट ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने खान को सोमवार रात कोहेफिजा इलाके में 11वीं क्लास की एक छात्रा के रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। यह घटना तब सामने आई जब शहर के शाहपुरा इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता ने कोहेफिजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ रेप किया।
पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पिछले साल जुलाई में आरोपी उसे खानूगांव इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसे चुप करा दिया।
आरोपी ने रेप के दौरान पीड़िता का एक आपत्तिजनक वीडियो चुपके से बना लिया था। बाद में, उसने छात्रा से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से घबराकर छात्रा ने किसी तरह 40,000 रुपये का इंतजाम किया और आरोपी को दे दिए। इसके अलावा, उसने बार-बार उसकी मर्जी के खिलाफ उससे इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाईं।
पुलिस ने आरोपी खान को हिरासत में ले लिया है। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। कोहेफिजा पुलिस स्टेशन के एसएचओ कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार, आरोपी छात्रा की दोस्त से मिलने के लिए स्कूल के पास के इलाके में अक्सर आता था। इसी दोस्त के जरिए वह पीड़िता से परिचित हुआ।
अपराध
नवी मुंबई में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों ने मुंबई पुलिस की नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान पर हमला किया; कई लोग घायल हुए।

नवी मुंबई: एक चौंकाने वाली घटना में, पिछले सप्ताह नवी मुंबई के उल्वा इलाके में एक अभियान के दौरान मुंबई पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम पर संदिग्ध मादक पदार्थों के तस्करों ने हमला कर दिया। यह घटना तब घटी जब टीम शगुन चौक के पास मौजूद मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले से जुड़े संदिग्धों का पीछा करते हुए उल्वा इलाके में छापेमारी कर रही थी।
जब अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस दल पर धारदार हथियारों, जिनमें चाकू, तलवारें, हॉकी स्टिक और एक गांव की कुल्हाड़ी शामिल थीं, से हिंसक हमला किया। इस हमले में आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मंधारे घायल हो गए। फिरोज सिद्दीकी, अहमद रजा कुरैशी और अतुल जायसवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है।
हमले के बाद, उल्वा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने तुरंत मदद के लिए पुलिस की एक टीम भेजी। इसके अलावा, सभी आठ आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस की टीम ने छापेमारी करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन से मदद नहीं मांगी थी और न ही उन्होंने नवी मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन के बारे में पहले से सूचित किया था।
इससे पहले जनवरी 2026 में, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पनवेल में एक नाकाबंदी पर वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बहस करने और उन पर हमला करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक यातायात कांस्टेबल घायल हो गया था। यह घटना 31 दिसंबर को सुबह करीब 2.30 बजे शिवशंभो नाका पर हुई, जहां नव वर्ष समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस ने जांच तेज कर दी थी।
अपराध
मुंबई के दादर में चाय की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की बेरहमी से हत्या; पुलिस ने जांच शुरू की।

मुंबई: दादर इलाके में एक 26 वर्षीय चाय की दुकान पर काम करने वाले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंशु सोनलाल वर्मा के रूप में हुई है, जो दादर पश्चिम में एक चाय की दुकान पर कार्यरत था।
शिकायतकर्ता अक्षय मारुति पाटिल (26), जो कामगार नगर, न्यू प्रभादेवी रोड के निवासी हैं, द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, उनके पिता दादर पश्चिम के गोखले रोड पर आशीष इंडस्ट्रीज के सामने एक चाय की दुकान चलाते हैं। अंशु वर्मा, बीरेंद्र श्रीबहादुर पाल और वसंत पांडुरंग सपकाल के साथ उस दुकान पर काम करते थे। कामगार नगर में किराए के एक कमरे में इन कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी।
31 जनवरी, 2026 की रात लगभग 11:30 बजे, अक्षय को उसके दोस्त राहुल गावड़े से एक तस्वीर मिली, जिसमें अंशु कामगार नगर गेट के पास बेहोश पड़ा हुआ था, कथित तौर पर शराब के नशे में। बाद में राहुल ने अक्षय को बताया कि अंशु को जगाकर उसके कमरे में वापस भेज दिया गया था और उसने अंशु का मोबाइल फोन अक्षय को सौंप दिया
अक्षय बाद में मजदूरों के कमरे में गया और उसने अंशु को सोते हुए पाया। अंशु देखने में सामान्य लग रहा था और उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसने मोबाइल फोन बीरेंद्र पाल को सौंप दिया और रत्नागिरी जाने के लिए घर से निकल गया। 1 फरवरी, 2026 की सुबह लगभग 2 बजे अक्षय को उसके भाई मयूर पाटिल का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि अंशु के चेहरे पर पानी छिड़कने के बावजूद वह बेहोश था और उसे इलाज के लिए केईएम अस्पताल ले जाया गया था। कुछ ही देर बाद मयूर ने उसे सूचित किया कि अंशु को मृत घोषित कर दिया गया है।
अक्षय जब केईएम अस्पताल पहुंचे और शव देखा, तो उन्होंने अंशु के चेहरे पर गंभीर चोटें और गर्दन के आसपास लालिमा देखी, जो हमले और संभवतः गला घोंटने का संकेत दे रही थी। अक्षय ने बताया कि जब उन्होंने अंशु को आखिरी बार उसके कमरे में जीवित देखा था, तब ये चोटें मौजूद नहीं थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस को संदेह है कि अज्ञात व्यक्तियों ने अंशु पर हमला किया और अज्ञात कारणों से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दादर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
अंशु के परिवार के अनुसार, पाटिल परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली दी, और जब उसने इसका विरोध किया, तो उन्होंने सामूहिक रूप से उस पर हमला किया।
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