अपराध
बाघिन ‘अवनी’ की हत्या मामले में समाप्त हुई अवमानना कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाघिन ‘अवनी’ की हत्या के मामले में अवमानना की कार्यवाही पर पूर्ण विराम लगा दिया। वर्ष 2018 के इस मामले में कोर्ट में यह कहा गया कि उसे गोली मारने के आदेश की अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि यह आधिकारिक रूप अदालत द्वारा बाघिन को गोली मार देने की पुष्टि की गई थी। पीठ ने कहा कि “हम उस फैसले की समीक्षा नहीं कर सकते जो इस अदालत ने लिया था।”
याचिकाकर्ता संगीता डोगरा ने कहा कि बाघिन की हत्या के बाद भी जश्न मनाया गया और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत था।
पीठ ने जवाब दिया कि बाघिन को गोली मार दिए जाने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली होगी, क्योंकि यह उनके लिए खतरा थी। डोगरा ने सवाल दागा कि इसके लिए अधिकारियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “अगर बाघिन को मारने के फैसले की पुष्टि इस अदालत ने की, तो हम समीक्षा नहीं करेंगे।” कोर्ट को बताया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आयोजित समारोह में शामिल नहीं था।
मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने डोगरा से याचिका को वापस लेने के लिए कहा, अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा। वह याचिका वापस लेने पर सहमत हो गईं।
गौरतलब है कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उस याचिका के बाबत जवाब तलब किया था जिसमें दावा किया गया था कि नवंबर, 2018 में रालेगांव में एक शख्स ने बाघिन ‘अवनी’ को गोली मार दी थी, हालांकि वह आदमखोर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाघिन की हत्या पर दिए गए इनाम के पहलू पर भी जवाब देने को कहा था।
कोर्ट ने डोगरा की याचिका की जांच करने का फैसला किया और उसे अपना दावा साबित करने के लिए कहा कि जानवर के शव परीक्षण में मानव अवशेष नहीं मिले।
माना जाता है कि अवनी ने 13 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी और नवंबर 2018 में, वन विभाग के अधिकारियों और एक नागरिक शिकारी की टीम द्वारा यवतमाल में बोरती गांव के पास उसे गोली मार दी गई थी।
अपराध
बंगाल पुलिस की छापेमारी में 28 करोड़ रुपये और 15 किलो सोना जब्त, तुलु मंडल का रिश्तेदार गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगभग 24 घंटे तक चली छापेमारी, तलाशी अभियान और पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिले के पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार दोपहर शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने मीनार मंडल के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया। बरामद नकदी की गिनती के लिए पुलिस को स्थानीय बैंक शाखा से करेंसी काउंटिंग मशीनें लानी पड़ी।
गुरुवार सुबह नकदी की गिनती और दोबारा गिनती पूरी होने के बाद जांच दल के एक सदस्य ने बताया कि बरामद नकदी की कुल राशि 28 करोड़ रुपये से कुछ अधिक पाई गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मीनार मंडल के घर से 15 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा, “बरामद नकदी और सोने की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।”
गुरुवार सुबह मीनार मंडल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पहले स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया। वहीं, पुलिस उसके घर से नकदी और सोने से भरे दो ट्रंक भी अपने साथ ले गई।
मीनार मंडल को दिन में बाद में सूरी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।
शुरुआत में मीनार मंडल ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के स्रोत को लेकर पुलिस के बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में उसने स्वीकार किया कि बरामद नकदी और सोना एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। इसकी पुष्टि बीरभूम के पुलिस अधीक्षक बिदित राज बुंदेश ने की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले मंगलवार को बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाना पुलिस ने सात डकैतों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं डकैतों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं को मीनार मंडल के घर में नकदी और सोने के इस बड़े जखीरे का पता चला। इसके बाद बुधवार दोपहर उसके घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो गुरुवार सुबह तक जारी रहा।
बताया जाता है कि मीनार मंडल राज्य परिवहन निगम में बस चालक था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वह तुलु मंडल के पत्थर खदान कारोबार में बड़े स्तर पर शामिल था। तुलु मंडल को बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है।
मीनार मंडल के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने से उसके पड़ोसी भी हैरान रह गए हैं। इससे पहले भी पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल पर अवैध पत्थर खनन के आरोप लग चुके हैं।
अपराध
मुंबई में आतंक! जुल्फिकार गैंग पर बिल्डर से हफ्ता मांगने और उसकी हत्या करने का आरोप, मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 12 गुंडे गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों ने बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में बिल्डर ने गैंगस्टर जुल्फिकार और उसके भाई समेत 12 गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जाल बिछाकर इन 12 आरोपियों को फिरौती लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 31 जुलाई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। जुल्फिकार और मोहसिन ने मुंबई शहर और उपनगरों में आतंक मचाया था और कई बिल्डरों से फिरौती मांगने की कोशिश भी की थी। इसलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर इस गैंग ने किसी से फिरौती मांगी है तो वे उनके खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल ने की। जांच कंभारे डीसीपी नुनाथ धोले और क्राइम यूनिट इंचार्ज सचिन प्रणक ने की।
अपराध
एएनसी की कार्रवाई : 3.5 मिलियन के साथ एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

ARREST
मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 35 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की एमडी मेफेडोन बरामद हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस को उसके पास से 142 ग्राम एमडी मिला, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। उसके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एएनसी वर्ली यूनिट ने की।
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